केंद्रीय परिवहन एवं अवसंरचना सहायताइस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के लिए रणनी

उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए योजना (SSUCE): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: इस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के लिए रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। यह मौजूदा सरकारी विश्वविद्यालयों और संगठनों को अनुसंधान उपकरण, कर्मचारियों और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करता है।

इस योजना का उद्देश्य रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के लिए रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है। यह मौजूदा सरकारी विश्वविद्यालयों और संगठनों को अनुसंधान उपकरण, कर्मचारियों और प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्रदान करता है।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए योजना (SSUCE)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन Ministry Of Chemicals And Fertilizers, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नामउत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए योजना (SSUCE)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयMinistry Of Chemicals And Fertilizers, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय परिवहन एवं अवसंरचना सहायता
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवाहन सब्सिडी / परमिट छूट / रियायती परिवहन सुविधा
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलchemicals.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

यह योजना परियोजना के कुल निवेश या लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो 5 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के अधीन है।

  • वित्त पोषण में प्रयोगशाला उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, अनुसंधान साहित्य और उपभोग्य सामग्रियों के लिए सहायता शामिल है।
  • वित्त पोषण में परियोजना अवधि तक जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट सहित अनुसंधान कर्मचारियों के लिए सहायता शामिल है।
  • अनुदान में संबंधित क्षेत्र में कार्यशालाओं, सम्मेलनों या संगोष्ठियों के आयोजन और पेटेंट दाखिल करने के खर्च शामिल हैं।
  • रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग से वित्तीय सहायता की अवधि 5 साल की अवधि के लिए है।
  • लाभार्थी को तीन किश्तों में धन जारी किया जाएगा।
  • पूंजी उपकरणों के निपटान से उत्पन्न कोई भी धनराशि पूंजीगत उपकरणों के निपटान से उत्पन्न होगी। बाद की किश्तें उपयोग प्रमाण पत्र की स्वीकृति और परियोजना मंजूरी समिति की मंजूरी के अधीन हैं। अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर पंजीकरण करना चाहिए। अनुदान प्राप्तकर्ता को व्यय अग्रिम हस्तांतरण मॉड्यूल के तहत प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र लगातार पोस्ट करना चाहिए। उपार्जित ब्याज सहित स्वीकृत राशि में से कोई भी खर्च न की गई शेष राशि, खाते के प्राप्तकर्ता मांग मसौदे के माध्यम से भारत सरकार को वापस की जानी चाहिए। अनुदान प्राप्तकर्ता को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुदान से संबंधित खातों का एक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
  • खरीदे गए उपकरण, पेटेंट और विद्वान गतिविधियों का विवरण देने वाली अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट होनी चाहिए

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक को एक मौजूदा केंद्र या राजकीय का विश्वविद्यालय, या शैक्षणिक उत्कृष्टता या अनुसंधान का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाला एक सरकारी संगठन होना चाहिए।
  • आवेदक को वर्तमान में रासायनिक या पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगा होना चाहिए।
  • आवेदक को प्रकाशनों, अनुसंधान परियोजनाओं, परामर्श असाइनमेंट और पंजीकृत डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उम्मीदवारों के माध्यम से वर्तमान अनुसंधान संलग्नता का प्रदर्शन करना चाहिए।
  • आवेदक के पास उत्कृष्टता केंद्र, अनुसंधान विद्वानों, उपकरणों और मशीनरी को रखने के लिए भूमि और भवन के मामले में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
  • आवेदक के पास पर्याप्त और सक्षम श्रमशक्ति या अनुसंधान कर्मचारी होना चाहिए जो प्रस्तावित क्षेत्र में लगे हो सकते हैं।
  • आवेदक को एक टीम लीडर नियुक्त करना चाहिए जो आवश्यक प्रशासनिक अनुभव के साथ एक स्थापित अनुसंधान वैज्ञानिक है।
  • आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टीम लीडर के पास अनुसंधान में निरंतरता है, प्रदर्शन किया गया है।
  • चुनाव की शर्तें
  • आवेदक को किसी भी सहायता अनुदान को जारी करने से पहले गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा।
  • आवेदक को उत्कृष्टता केंद्र से संबंधित मानव जीवन और संपत्ति को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए उचित सुरक्षा और बीमा उपाय करने चाहिए।
  • आवेदक को रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग को किसी भी नुकसान, खर्च या देनदारियों से क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखना चाहिए।
  • आवेदक को ₹1,00,000/- से अधिक के अनुपयोगी पूंजी उपकरण का निपटान करने से पहले रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

<बीआर>

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

#####चरण 1: परियोजना रिपोर्ट तैयार करनाप्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र के टीम लीडर को अनुसंधान के व्यापक क्षेत्रों के आधार पर परियोजना रिपोर्ट व्यापक रूप से तैयार करनी चाहिए। इस प्रस्ताव को संलग्न प्रारूप का उपयोग करके भरा जाना चाहिए और इसमें उप-गतिविधियों, परिणामों, मान्यताओं और समयसीमा को निर्दिष्ट करने वाला एक तार्किक ढांचा शामिल होना चाहिए। #####चरण 2: आंतरिक प्रस्तुति और समीक्षा टीम लीडर को कठोर आंतरिक मूल्यांकन के लिए संस्थान के प्रमुख को पूरी की गई परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। संस्थान के प्रमुख को विभिन्न इकाइयों के बीच गुणात्मक सुधार और आंतरिक प्रतिस्पर्धा के प्रस्ताव का आकलन करना चाहिए। ######चरण 3: संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदन संस्थान के प्रमुख को चिन्हित केंद्र की पिछली उपलब्धियों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के बारे में विशिष्ट सिफारिशों और टिप्पणियों को जोड़ना चाहिए। इस समर्थन में केंद्र की विकास की क्षमता और अतिरिक्त समर्थन के औचित्य को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। #####चरण 4: ईमेल के माध्यम से अंतिम प्रस्तुति संस्थान के प्रमुख को अंतिम और पूर्ण प्रस्ताव को आधिकारिक पते पर[email protected] पर ई-मेल करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज और विशिष्ट प्रस्ताव समय सीमा से पहले उचित रूप से संलग्न किए जाने चाहिए। आवेदन की समय सीमापूर्ण प्रस्ताव जमा करने की समय सीमा संबंधित वर्ष की 31st July है। #####शिकायत निवारण/सहायता और समर्थनआवेदक प्रश्नों के लिए संपर्क कर सकते हैं-संयुक्त निदेशक, रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, 011-23385263। <बीआर>

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: chemicals.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए योजना (SSUCE) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए योजना (SSUCE) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल chemicals.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए योजना (SSUCE)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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