निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (NSSKVY): छात्रवृत्ति राशि, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (NSSKVY) श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पात्र निवासी के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना है। पात्र विद्यार्थी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल jankalyan.rajasthan.gov.in पर अथवा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) / राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
निर्मल श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (एन. एस. के. के. वी. वाई.) राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के विद्यार्थियों, युवाओं एवं शोधार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (NSSKVY)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि किसी भी होनहार विद्यार्थी की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण बाधित न हो।
इस योजना के माध्यम से लक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित वित्तीय अनुदान एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिससे योग्य विद्यार्थियों को समय पर सहायता मिलती है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (NSSKVY) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार |
| योजना का स्तर | राजस्थान राज्य छात्रवृत्ति योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | राजस्थान के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति / शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति / वित्तीय सहायता (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल / NSP) |
| आधिकारिक पोर्टल | jankalyan.rajasthan.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं छात्रवृत्ति राशि (Benefits & Scholarship Amount)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
आगामी कक्षा में प्रवेश लेने के बाद पुरुष और महिला छात्रों को निम्नलिखित छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगीः-कक्षा 6 से 8वीं तक छात्र/विशेष रूप से सक्षम छात्र कक्षा 6 से 8वीं तक प्रति वर्ष ₹8,000/- प्रति वर्ष 9वीं से 12वीं तक ₹9,000/- प्रति वर्ष ₹ 10,000/- प्रति वर्ष आईटीआई ₹9,000/- प्रति वर्ष ₹10,000/- प्रति वर्ष डिप्लोमा ₹10,000/- प्रति वर्ष ₹11,000/- प्रति वर्ष स्नातक (सामान्य) ₹13,000/- प्रति वर्ष स्नातक (व्यावसायिक) ₹18,000/- प्रति वर्ष ₹20,000/- प्रति वर्ष स्नातकोत्तर (सामान्य) ₹15,000/- प्रति वर्ष 12, 000/- स्नातक (पेशेवर) 25,000/- स्नातकोत्तर (पेशेवर) 35,000/-
योजना का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई पूरी करने और भविष्य के करियर में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- लाभार्थी को बोर्ड में एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
- केवल लाभार्थी का बेटा/बेटी/पत्नी ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिए पात्र होगा।
- लाभार्थी के अधिकतम दो बच्चे या एक बच्चा और पत्नी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र होंगे। हालाँकि, यदि पति और पत्नी दोनों पंजीकृत लाभार्थी हैं, तो पति और पत्नी के अधिकतम दो बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। हालांकि, मेधावी छात्रों के लिए नकद पुरस्कार प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं होगी।
- छात्र को कक्षा 6 से स्नातकोत्तर स्तर तक केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी स्कूल या कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए।
- छात्र को राज्य में संचालित सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी आई. टी. आई. और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए।
- नकद पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, मेधावी छात्रों को 75 प्रतिशत अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ कक्षा 8 से 12 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा (मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य पेशेवर परीक्षा सहित) में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त/उत्तीर्ण होना चाहिए।
- छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए लाभार्थी की पत्नी की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह किसी शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से पढ़ रही होनी चाहिए।
- एक वर्ष के लिए प्रासंगिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
- छात्र गर्मी की छुट्टियों के बाद शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थान खुलने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश पाने के बाद ही छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा। हालांकि, 12वीं कक्षा, डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के मामले में अगली कक्षा में प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
- एक लाभार्थी जो एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए योगदान जमा नहीं करता है, वह लाभार्थी नहीं रहेगा। इसलिए, ऐसे निर्माण श्रमिक का बेटा/बेटी/पत्नी जो योगदान जमा करने में विफल रहता है, वह योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हालाँकि, उपरोक्त धारा और नियम के प्रावधान के तहत लाभार्थी की बहाली पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता पूरी नहीं करते।
- पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के छात्र, यदि योजना में नियमित छात्रों को ही प्राथमिकता दी गई हो।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे छात्र जो पहले से ही किसी अन्य सरकारी स्रोत से पूर्ण शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हों।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- विद्यार्थी का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- वर्तमान विद्यालय / कॉलेज का नामांकन प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड
- पूर्व परीक्षा की अंकतालिका (Marksheet of previous examination)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (छात्र के नाम पर, DBT भुगतान हेतु आधार लिंक)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु - यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपकी मार्कशीट, आय/जाति प्रमाण पत्र अथवा फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरणचरण-1:आवेदक कोआधिकारिक [पोर्टलपर जाना होगा।चरण-2:रजिस्टरविकल्प पर क्लिक करें। चरण-3: फिर आपको एसएसओ पंजीकरण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ निम्नलिखित विकल्पों के साथ दिखाई देगा।
- नागरिक चरण-4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या गूगल में से किसी एक विकल्प को चुनें। जन आधारः जन आधार संख्या दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,-अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें और-'सेंड ओ. टी. पी.' बटन पर क्लिक करें। 'ओ. टी. पी.' दर्ज करें और-पंजीकरण पूरा करने के लिए 'ओ. टी. पी. सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें।
- गूगलः जीमेल आईडी दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,-पासवर्ड दर्ज करें।
- स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देता है, अब नए एसएसओ लिंक पर क्लिक करें।
- एस. एस. ओ. आई. डी. स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएँ।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें, पंजीकरण पर क्लिक करें। > आवेदन करेंचरण-1:आवेदक कोआधिकारिक [पोर्टलपर जाना होगा। चरण-2: लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा। चरण-3: एल. डी. एम. एस. विकल्प पर क्लिक करें।चरण-4: एल. डी. एम. एस. में, साइड मेन्यू से कल्याण योजनाओं का चयन करें और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड का चयन करें। चरण-5: अब स्क्रीन पर 'योजना के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें। चरण-6: इस नए पृष्ठ में, राजस्थान श्रमिक कार्ड की सभी योजनाओं के नामों की एक सूची मिलेगी, जिसमें से 'योजना' के नाम पर क्लिक करें। चरण-8: जमा करें।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: jankalyan.rajasthan.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल: scholarships.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने संस्थान के छात्रवृत्ति सेल से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (NSSKVY) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल jankalyan.rajasthan.gov.in अथवा संबंधित राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल / राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्र. 2: छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?
उत्तर: स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक बचत खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क लगता है?
उत्तर: नहीं, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
प्र. 4: आवेदन के बाद छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: क्या एक ही समय में दो छात्रवृत्तियों का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर: सामान्यतः सरकारी नियमों के अनुसार एक विद्यार्थी एक ही शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही प्रमुख सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है, जब तक कि योजना के दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त भत्ते की विशेष अनुमति न हो।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
निर्माण श्रमिक शिक्षा कौशल विकास योजना (NSSKVY)देश के प्रतिभावान एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अत्यंत सराहनीय और लाभकारी पहल है। सभी योग्य छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने संस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर समय पर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी छात्रवृत्ति पोर्टल अथवा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल के माध्यम से ही करें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, jankalyan.rajasthan.gov.in, before you apply or pay.
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