अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना (SCAST): छात्रवृत्ति राशि, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना (SCAST) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड के पात्र निवासी के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना है। पात्र विद्यार्थी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल jharkhand.gov.in पर अथवा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) / राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
अनुसूचित जनजाति के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग संस्थानों में कोचिंग और पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना (SCAST)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना (SCAST) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखंड सरकार |
| योजना का स्तर | झारखंड राज्य छात्रवृत्ति योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | झारखंड के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति / शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति / वित्तीय सहायता (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | jharkhand.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- छात्रों को कोचिंग की पूरी अवधि के लिए प्रति माह ₹1000/- का वजीफा दिया जाएगा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
- बाहरी छात्रों को रहने और रहने के लिए भी प्रति छात्र ₹2000/- प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। संबंधित कोचिंग संस्थान बाहरी छात्रों के लिए व्यवस्था करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि उम्मीदवार एक बाहरी छात्र है।
- विभिन्न पाठ्यक्रमों के संबंध में वित्तीय सहायता इस प्रकार होगीः बीआर एंड जीटी; एस. प्रतियोगी परीक्षा का नाम प्रति उम्मीदवार संस्थान को कोचिंग शुल्क की अवधि (रुपये/रुपये में)
- सिविल सेवाएँ/राज्य सिविल सेवाएँ (प्रारंभिक) 5 महीने ₹22,000/- 2. सिविल सेवाएँ/राज्य सिविल सेवाएँ (मुख्य) 4 महीने ₹15,000/- 3. चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एमबीए और अन्य 6 महीनों के लिए प्रवेश परीक्षा ₹15,000/- 4. यू. पी. एस. सी. द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाएँ जैसे सी. डी. एस., एन. आई. डी. ए., आदि/कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा आदि. 3 महीने ₹10,000/- 5. बी. एस. आर. बी./आर. आर. बी., जी. आई. सी., आदि
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
कोचिंग संस्थान की योग्यता: एक पंजीकृत निजी संस्थान/गैर-सरकारी संगठन (एन. जी. ओ.) होना चाहिए।
- संस्थान को कम से कम तीन साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग चलाने का अनुभव होना चाहिए।
- संस्थान को किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया जाना चाहिए था।
- संस्थान को किसी भी समय सरकार के किसी भी प्रतिबंध या निकाय द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए था।
- संस्थान के पास रांची और दुमका में अपने संसाधनों से कोचिंग कक्षाएं चलाने के लिए भवन/स्थान का प्रबंधन करने की क्षमता होनी चाहिए।
- झारखंड का निवासी होना चाहिए।
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए योग्य योग्यता होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों की आय सीमा (स्वयं की आय और/या माता-पिता की आय, यदि उन पर निर्भर है) प्रति वर्ष ₹ 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थान जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
- बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- विद्यार्थी का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- वर्तमान विद्यालय / कॉलेज का नामांकन प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड
- पूर्व परीक्षा की अंकतालिका (Marksheet of previous examination)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (छात्र के नाम पर, DBT भुगतान हेतु आधार लिंक)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु - यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
संस्थानों के लिए चरण 1: योजना दिशानिर्देशसे सभी फॉर्मों और अनुलग्नकों का प्रिंटआउट लें और ठीक से भरें।
- चरण 02: आवेदन पत्र और सभी अनुलग्नकों को पृष्ठ संख्या डालकर ठीक से अनुक्रमित किया जाना चाहिए। और अनुक्रमणिका आवेदन पत्र के शीर्ष पर रखी जानी चाहिए।
- चरण 03: वायरस मुक्त, ताजा फ्लापी/सीडी में एक सॉफ्ट कॉपी भी जमा की जानी है।
- चरण 04: विभाग द्वारा राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होते ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन नीचे उल्लिखित विभाग में जमा किया जाना चाहिएः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागपरियोजना भवन, धुरवा, रांची-834004## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: jharkhand.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना (SCAST) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल jharkhand.gov.in अथवा संबंधित राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल / राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्र. 2: छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?
उत्तर: स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक बचत खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क लगता है?
उत्तर: नहीं, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
प्र. 4: आवेदन के बाद छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: क्या एक ही समय में दो छात्रवृत्तियों का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर: सामान्यतः सरकारी नियमों के अनुसार एक विद्यार्थी एक ही शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही प्रमुख सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है, जब तक कि योजना के दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त भत्ते की विशेष अनुमति न हो।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना (SCAST)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, झारखंड सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, jharkhand.gov.in, before you apply or pay.
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