माउंट एवरेस्ट और दुनिया के अन्य दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता (FASMEIMW): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: "माउंट एवरेस्ट और दुनिया के अन्य दुर्गम पहाड़ों को मापने के लिए वित्तीय सहायता" योजना का उद्देश्य सफल पर्वतारोहियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्वतारोहण को बढ़ावा देना है, जिसमें माउंट एवरेस्ट को मापने वालों के लिए ₹ 15,00,000 तक शामिल है। एवरेस्ट।
"माउंट एवरेस्ट और दुनिया के अन्य दुर्गम पहाड़ों को मापने के लिए वित्तीय सहायता" योजना का उद्देश्य सफल पर्वतारोहियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्वतारोहण को बढ़ावा देना है, जिसमें माउंट एवरेस्ट को मापने वालों के लिए ₹ 15,00,000 तक शामिल है। एवरेस्ट।
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
माउंट एवरेस्ट और दुनिया के अन्य दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता (FASMEIMW)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, गुजरात सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | माउंट एवरेस्ट और दुनिया के अन्य दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता (FASMEIMW) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | खेल एवं युवा कल्याण विभाग, गुजरात सरकार |
| योजना का स्तर | गुजरात राज्य खेल एवं सांस्कृतिक प्रोत्साहन |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | गुजरात के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | नकद पुरस्कार / छात्रवृत्ति / उपकरण सहायता / प्रशिक्षण अनुदान |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | mariyojana.gujarat.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
पर्वतारोहियों के लिए वित्तीय सहायता
- पर्वतारोहण की ऊंचाई और कठिनाई के आधार पर व्यक्तियों को ₹50,000/- से लेकर ₹ 10,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- अधिकतम ₹ 15,00,000-माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वालों को प्रदान की जाती है
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
& जीटी; एडवेंचरर के लिए पात्रता मानदंडः
- आवेदक को माउंट एवरेस्ट या दुनिया के अन्य दुर्गम पहाड़ों को सफलतापूर्वक पार करना चाहिए।
- आवेदक की आयु संबंधित वर्ष के 31 दिसंबर को 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक गुजरात, माउंट आबू या किसी अन्य भारतीय राज्य का निवासी होना चाहिए।
- गुजरात या माउंट आबू के आवेदक ने स्वामी विवेकानंद पर्वतारोहण संस्थान, माउंट आबू से एक कोचिंग पाठ्यक्रम पूरा किया होना चाहिए।
- आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- आवेदक जो पहले ही उसी वर्ष के दौरान शिविर में एक बार भाग ले चुका है, उसे फिर से भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशिक्षक या प्रशिक्षक के लिए पात्रता मानदंडः
- आवेदक को माउंट आबू में आयोजित कृत्रिम रॉक क्लाइम्बिंग पाठ्यक्रमों या कोचिंग पाठ्यक्रमों में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
- आवेदक को प्रशिक्षक पाठ्यक्रम और खोज और बचाव पाठ्यक्रम की विधि पूरी करनी चाहिए।
- आवेदक के पास पर्याप्त पर्वतारोहण अनुभव और रॉक क्लाइम्बिंग गतिविधियों के निर्देश के लिए प्रासंगिक प्रमाणन होना चाहिए। विषय विशेषज्ञों के लिए पात्रता मानदंडः
- आवेदक निम्नलिखित में से एक होना चाहिएः सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग से एक विषय विशेषज्ञ या अनुभवी व्यक्ति.-सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय पर्वतारोहण संघ या संस्थान का प्रतिनिधि.-एक व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार/पदक प्राप्त किए हैं या मान्यता प्राप्त संघों से पर्वतारोहण में समान महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जीटी; नोटः पहली बार भाग लेने वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी## 5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
- बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- खेल / सांस्कृतिक सहभागिता एवं पदक प्रमाण पत्र
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: इच्छुक आवेदक को आवेदनका निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना चाहिए।
- चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य विवरण प्रदान करें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापित)।
- चरण 3: सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को नीचे दिए गए पते पर जमा करें।
- चरण 4: संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग आयुक्त, युवा सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, गुजरात राज्य, ब्लॉकः 11, तीसरी मंजिल, डॉ. जीवराज मेहता भवन, सेक्टर-10, गांधीनगर, 382010। > मोबाइलः 079-23254095,079-23252995> मेलः commi-synca[at]gujarat[dot]gov[dot]in> वेबसाइटः http://sycd.gujarat.gov.in## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: mariyojana.gujarat.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: माउंट एवरेस्ट और दुनिया के अन्य दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता (FASMEIMW) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से गुजरात के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: माउंट एवरेस्ट और दुनिया के अन्य दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता (FASMEIMW) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल mariyojana.gujarat.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
माउंट एवरेस्ट और दुनिया के अन्य दुर्गम पहाड़ों की चढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता (FASMEIMW)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the खेल एवं युवा कल्याण विभाग, गुजरात सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, mariyojana.gujarat.gov.in, before you apply or pay.
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