प्रशांति सहायता योजना (PSY): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: राजस्थान प्रसुति सहायता योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है
राजस्थान प्रसुति सहायता योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
प्रशांति सहायता योजना (PSY)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रशांति सहायता योजना (PSY) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार |
| योजना का स्तर | राजस्थान राज्य कल्याणकारी सरकारी योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | राजस्थान के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | आधिकारिक पोर्टल |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- बेटी का जन्म-₹21,000/- बेटे का जन्म-₹20,000/- जननी सुरक्षा योजना के तहत नकद लाभ प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, ₹1,000/- अतिरिक्त सहायता देय होगी।
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- महिला कर्मचारी के पास मातृत्व लाभ अधिनियम की धारा 13 के तहत लाभार्थी पहचान पत्र होना चाहिए।
- महिला लाभार्थी की आयु प्रसव के समय 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- अधिकतम दो प्रसवों के लिए ही मातृत्व लाभ देय होंगे। यदि लाभार्थी के पंजीकरण से पहले दो या दो से अधिक बच्चे हैं, तो सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। पंजीकरण से पहले एक बच्चा होने की स्थिति में, केवल एक प्रसव के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- निर्माण श्रमिक लाभार्थी जो बोर्ड के कोष में अपना मासिक योगदान करने में विफल रहते हैं, वे मातृत्व सहायता योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- यदि लाभार्थी आवश्यक मासिक भुगतान करके चूक को सुधारता है, तो वे मातृत्व सहायता योजना के लिए पात्र हो जाएंगे।
- इस योजना के तहत मातृत्व लाभ केवल संस्थागत प्रसव के लिए प्रदान किए जाएंगे।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
<बीआर>
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरणचरण-1:आवेदक कोआधिकारिकपर जाना होगा।चरण-2:रजिस्टरविकल्प पर क्लिक करें। चरण-3: फिर आपको एसएसओ पंजीकरण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ निम्नलिखित विकल्पों के साथ दिखाई देगा।
- नागरिक चरण-4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या गूगल में से किसी एक विकल्प को चुनें। जन आधारः जन आधार संख्या दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,-अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें और-'सेंड ओ. टी. पी.' बटन पर क्लिक करें। 'ओ. टी. पी.' दर्ज करें और-पंजीकरण पूरा करने के लिए 'ओ. टी. पी. सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें।
- गूगलः जीमेल आईडी दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,-पासवर्ड दर्ज करें।
- स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देता है, अब नए एसएसओ लिंक पर क्लिक करें।
- एस. एस. ओ. आई. डी. स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएँ।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें, पंजीकरण पर क्लिक करें। > आवेदन करेंचरण-1:आवेदक कोआधिकारिकपर जाना होगा। चरण-2: लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा। चरण-3: एल. डी. एम. एस. विकल्प पर क्लिक करें।चरण-4: एल. डी. एम. एस. में, साइड मेन्यू से कल्याण योजनाओं का चयन करें और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड का चयन करें। चरण-5: अब स्क्रीन पर 'योजना के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें। चरण-6: इस नए पृष्ठ में, राजस्थान श्रमिक कार्ड की सभी योजनाओं के नामों की एक सूची मिलेगी, जिसमें से 'शुभशक्ति योजना' के नाम पर क्लिक करें। चरण-8: जमा करें। <बीआर>## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: आधिकारिक पोर्टल
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: प्रशांति सहायता योजना (PSY) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से राजस्थान के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: प्रशांति सहायता योजना (PSY) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल आधिकारिक पोर्टल अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
प्रशांति सहायता योजना (PSY)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, , before you apply or pay.
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