केंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजनाइस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को

चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISPDMMD): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 5 min read

In short: चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISPDMMD) Ministry Of Chemicals And Fertilizers, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल plimedicaldevices.ifciltd.com पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISPDMMD)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामचिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISPDMMD)
संचालक विभाग / मंत्रालयMinistry Of Chemicals And Fertilizers, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलplimedicaldevices.ifciltd.com

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • वित्तीय प्रोत्साहनः आधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) में विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती बिक्री पर 5 प्रतिशत प्रोत्साहन

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

सामान्य योग्यता:

  • आवेदक को भारत में पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए। आवेदक को सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के रूप में भी पंजीकृत किया जा सकता है।
  • आवेदक को लक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में लगा होना चाहिए।
  • आवेदक को भारत में एक ग्रीनफील्ड परियोजना स्थापित करनी चाहिए।
  • आवेदक को निवेश की सीमा और वृद्धिशील बिक्री मानदंडों को पूरा करना चाहिए।
  • आवेदक को प्रोत्साहन के वितरण के लिए निर्दिष्ट सभी शर्तों को पूरा करना होगा। > सीमा शर्तें:
  • आवेदक को 3 वर्षों में ₹180,00,000 का न्यूनतम संचयी निवेश प्राप्त करना चाहिए।
  • आवेदक को प्रत्येक वर्ष के लिए निर्दिष्ट वृद्धिशील बिक्री प्राप्त करनी चाहिए। > अतिरिक्त शर्तें:
  • आवेदक को 120 दिनों की आवेदन विंडो के भीतर एक पूरा आवेदन जमा करना होगा।
  • इस योजना के तहत आवेदक की पात्रता अन्य योजनाओं के तहत पात्रता को प्रभावित नहीं करती है। > योजना के तहत योग्य चिकित्सा उपकरणों के लक्षित खंड: लक्ष्य खंड संख्या। लक्षित खंड के अंतर्गत आने वाले चिकित्सा उपकरणों का विवरण लक्ष्य खंड 1 कैंसर देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण लक्ष्य खंड 2 रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और परमाणु इमेजिंग उपकरण लक्ष्य खंड 3 एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-श्वसन चिकित्सा उपकरण, जिसमें कार्डियो श्वसन श्रेणी के कैथेटर और गुर्दे की देखभाल के चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, लक्ष्य खंड 4 सभी प्रत्यारोपण जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट जैसे प्रत्यारोपण योग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं > पात्रता सीमा मानदंड: खंड प्रोत्साहन दर (निर्मित वस्तुओं की बढ़ती बिक्री पर)सीमा न्यूनतम निवेश निर्मित वस्तुओं की सीमा न्यूनतम वृद्धिशील बिक्रीचिकित्सा उपकरणों के सभी चार खंड (अनुलग्नक ए में विस्तृत) वर्ष 1:5%; वर्ष 2:5%; वर्ष 3:5%; वर्ष 4:5%; वर्ष 5:5% 3 वर्षों में 180 करोड़ रुपये; संचयी न्यूनतम (करोड़ रुपये): वर्ष 1:60; वर्ष 2:120; वर्ष 3:180-वर्ष 1:120 करोड़ रुपये; वर्ष 2: 240 करोड़ रुपये; वर्ष 3:360 करोड़ रुपये

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

<बीआर>

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
  • उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
  • सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  • परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
  • किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

पात्र आवेदक (श्रेणी-बी आवेदक) केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। लिंक हैः (https://plimedicaldevices.ifciltd.com)> संपर्कः यहाँ। <बीआर>

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: plimedicaldevices.ifciltd.com
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISPDMMD) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल plimedicaldevices.ifciltd.com अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।

प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?

उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLISPDMMD)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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This service is run by the Ministry Of Chemicals And Fertilizers, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, plimedicaldevices.ifciltd.com, before you apply or pay.

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