मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (एनएएमएएसटीई)-"आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) गठन और कार्यात्मकता": पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (एनएएमएएसटीई)-"आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) गठन और कार्यात्मकता" सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल socialjustice.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
##
- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंकों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, प्रेरित और पर्याप्त रूप से सुसज्जित कार्यबल स्थापित करना है, जो उचित सुरक्षा उपायों के बिना सीवर और सेप्टिक टैंकों में प्रवेश करने वाले श्रमिकों के परिणामस्वरूप होने वाली मौतों को समाप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करता है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (एनएएमएएसटीई)-"आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) गठन और कार्यात्मकताको विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (एनएएमएएसटीई)-"आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) गठन और कार्यात्मकता" |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | socialjustice.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
संस्थागत व्यवस्था लाभ-सभी नगर निगमों में आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई की स्थापना, राजधानी शहरों और जिला मुख्यालयों में जल और सीवर बोर्डों की स्थापना।
- प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई से 75 किलोमीटर के दायरे का क्षेत्र क्लस्टर के भीतर छोटे शहरों की सेवा के लिए। उपकरण और सुरक्षा प्रावधान
- ब्लोअर के लिए एयर कंप्रेसर, एयर प्यूरीफाइड गैस मास्क, ब्रीद मास्क, ब्रीदिंग उपकरण, आपातकालीन मेडिकल ऑक्सीजन किट, गैस मोटर, फुल बॉडी वेडर सूट, बूटों के साथ संलग्न फिशिंग वेडर सूट, हेड लैंप, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बॉडी क्लॉथ, सेफ्टी बॉडी हार्नेस, सेफ्टी गॉगल्स, ट्रिप के लिए सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान। सीमित स्थान में प्रवेश के लिए उपकरण और सुरक्षा उपकरण। आपातकालीन स्थितियों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए सीवर प्रवेश पेशेवरों और आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई के कर्मचारियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्रावधान। सभी आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई के कर्मचारियों के लिए वैश्विक मानकों से मेल खाने वाला योग्यता-आधारित प्रशिक्षण दृष्टिकोण। व्यावहारिक मूल्यांकन और प्रमाणन के साथ सिमुलेशन और वीडियो-आधारित प्रशिक्षण। जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण की नियुक्ति के पूरा होने के बाद ही सुरक्षा उपकरण प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक अथवा विद्यार्थी जरूरी सरकारी सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
शहरी स्थानीय निकायों/प्रशासनिक प्राधिकरणों के लिए-आवेदक को आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई स्थापित करने के लिए एक नगर निगम होना चाहिए।
- आवेदक को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी शहरों में स्थित एक जल और सीवर बोर्ड होना चाहिए।
- आवेदक को जिला मुख्यालय प्रशासन होना चाहिए जिसमें आपातकालीन स्वच्छता प्रतिक्रिया क्षमताओं की आवश्यकता होती है।
- आवेदक को अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट या नगर आयुक्त के रूप में एक जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण नामित करना चाहिए।
- आवेदक को नागरिक आपातकालीन स्वच्छता सेवा अनुरोधों के लिए कार्यात्मक हेल्प लाइन संख्या 14420 स्थापित और बनाए रखना चाहिए।
- आवेदक को संगठित प्रोफाइलिंग शिविरों के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों की प्रोफाइलिंग पूरी करनी चाहिए। आपातकालीन मैनुअल सफाई कार्यों के लिए सीवर एंट्री पेशेवरों को नामित और प्रशिक्षित करना चाहिए।
- आवेदक को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। #######स्वच्छता श्रमिकों के लिए
- लाभार्थी एक सीवर और सेप्टिक टैंक कार्यकर्ता होना चाहिए जो सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई और रखरखाव में लगा हुआ हो।
- लाभार्थी को शहरी स्थानीय निकायों, पैरास्टैटल एजेंसियों या निजी स्वच्छता सेवा संगठनों द्वारा नियोजित किया जाना चाहिए।
- लाभार्थी को प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण लाभ प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए।
- लाभार्थी को डेटाबेस निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा आयोजित प्रोफाइलिंग शिविरों में भाग लेना चाहिए। ### प्रशिक्षित श्रमशक्ति की उपलब्धता-आवेदक को सभी कार्यों के दौरान मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंकतालिका (छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाओं हेतु)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा आय घोषणा पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति/शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: पोर्टल पंजीकरण
- आधिकारिक NAMASTE पोर्टल तक पहुँचें और पूर्ण संगठनात्मक विवरणों के साथ संस्थागत खाता बनाएँ।
- निगमन प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और संगठनात्मक चार्ट सहित आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- बैंक खाते के विवरण, संपर्क जानकारी और वर्तमान स्वच्छता बुनियादी ढांचे की स्थिति का सत्यापन करें।
- चरण 2: डिजिटल प्रमाणीकरण-मजबूत पासवर्ड और बहु-कारक प्रमाणीकरण सेटअप के साथ सुरक्षित लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाएँ।
- संस्थागत सत्यापन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर जमा करें।
- अनुमोदन के लिए 3 से 5 कार्य दिवसों के भीतर दस्तावेज़ समीक्षा प्रक्रिया को पूरा करें।
- चरण 3: आर. एस. ए. पदनाम
- जिला मजिस्ट्रेट या नगर आयुक्त को जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण (आर. एस. ए.) के रूप में नामित करें।
- मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 के तहत आपातकालीन प्रतिक्रिया समन्वय और अनुपालन निगरानी सहित भूमिकाओं को परिभाषित करें।
- उचित कानूनी अधिसूचना के साथ सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त करें।
- चरण 4: प्रलेखन अपलोड करें
- फाइल संख्या और नियुक्ति तिथि के साथ आधिकारिक लेटरहेड पर हस्ताक्षरित पदनाम आदेश अपलोड करें।
- आधिकारिक मुहर/टिकट शामिल करें और सुनिश्चित करें कि दस्तावेज़ तकनीकी विनिर्देशों (पीडीएफ प्रारूप, न्यूनतम 300 डी. पी. आई.) को पूरा करता है।
- आर. एस. ए. स्थिति दिखाने वाले सहायक दस्तावेज़ और संगठनात्मक चार्ट जमा करें।
- चरण 5: सत्यापन और सक्रियण
- ट्रैकिंग के लिए संदर्भ संख्या के साथ सिस्टम-जनरेटेड पावती प्राप्त करें।
- स्थिति अद्यतन के लिए पोर्टल की निगरानी करें और किसी भी स्पष्टीकरण अनुरोध का तुरंत जवाब दें।
- सफल सत्यापन पर एसएसडब्ल्यू प्रोफाइलिंग और ईआरएसयू प्रतिष्ठान की तैयारी शुरू करें
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: socialjustice.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण / शिक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (एनएएमएएसटीई)-"आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) गठन और कार्यात्मकता" के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल socialjustice.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान, छात्रवृत्ति अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियां भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई (एनएएमएएसटीई)-"आपातकालीन प्रतिक्रिया स्वच्छता इकाई (ईआरएसयू) गठन और कार्यात्मकतासमाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, socialjustice.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- ड्राइविंग सीखने के लिए एक बार नकद प्रोत्साहन (सैनिक कल्याण) (OTCILD-SW)"वन टाइम कैश इंसेंटिव टुवर्ड्स लर्निंग ड्राइविंग" सैनिक कल्याण विभाग, पुडुचेरी की एक कल्याणकारी
- वन क्षेत्रों में और उसके आसपास जंगली जानवरों द्वारा जीवन और संपत्ति के नुकसान के लिए क्षतिपूर्तिः जंगली जानवरों के हमलों के कारण मवेशियों के नुकसान के लिए सहायता (ALCWAA)इस योजना का उद्देश्य उन घरेलू जानवरों के मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हें वन क्
- डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र योजना अन्य पिछड़े वर्गों (ओ. बी. सी.) और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ई. बी. सी.) के लिए विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडीयह योजना ओ. बी. सी. और ई. बी. सी. से संबंधित छात्रों को स्नातकोत्तर, एम. फिल और पी. एच. डी. स्त
- विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन) (PSDP)यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू
- श्रम कौशल प्रशिक्षण योजना (एमपीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) (LSTSMPBOCWWB)1 अगस्त 2018 को शुरू की गई "श्रम कौशल प्रशिक्षण योजना" योजना भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड,
- डिग्री पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सहायता (EAFDC)डिग्री पाठ्यक्रम योजना के लिए शैक्षिक सहायता स्नातक की डिग्री (यदि लागू हो तो प्रथम, द्वितीय, त
- भावी कर्मचारी योजना के प्रशिक्षण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन (IITPES)इस योजना का उद्देश्य मान्यता प्राप्त संस्थानों के माध्यम से मांग-संचालित अल्पकालिक प्रशिक्षण पा
- बड़े आकार का बहुउद्देशीय सहकारी संघ। सोसायटीः आभूषण ऋण (ब्याज मुक्त) (LSMPCJL)यह योजना नागरिकों को आभूषणों पर ₹ 1,00,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है, जिससे उन्हें ब्
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

