Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu राज्य योजनायह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू

विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन) (PSDP): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन) (PSDP) समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल dnhpanchayat.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

यह योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागू की जाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय लाभ प्रदान करना है। यह योजना 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच के दिव्यांगजनों के लिए लक्षित है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन) (PSDP)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामविकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन) (PSDP)
संचालक विभाग / मंत्रालयसमाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu सरकार
योजना का स्तरDadra & Nagar Haveli and Daman & Diu राज्य योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यDadra & Nagar Haveli and Daman & Diu के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलdnhpanchayat.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000/- की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। निधि अंतरण का तरीका प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) होगा।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आवेदक को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जिलों का अधिवास होना चाहिए।
  2. आवेदक विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) होना चाहिए।
  3. आवेदक की अक्षमता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
  4. आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  5. आवेदक की पारिवारिक आय ₹1.50 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  6. आवेदक को किसी अन्य दिव्यांग पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ नहीं उठाना चाहिए। विशेष/सामान्य शर्तेंः आयु प्रमाण की अनुपलब्धता के मामले में लाभार्थी को आयु के सत्यापन के लिए संबंधित जिले के चिकित्सा बोर्ड (सरकारी अस्पताल) को भेजा जाएगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को "वृद्ध व्यक्तियों (वरिष्ठ नागरिक) के लिए पेंशन योजना" योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
  3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

आवेदन प्रक्रिया:

  • चरण 1: आवेदक संबंधित जिले की जिला पंचायत या नगर परिषद के कार्यालय से आवेदन पत्र एकत्र कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, फॉर्म को आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोडकिया जा सकता है।
  • चरण 2: आवेदक को सावधानीपूर्वक आवेदन पत्र भरना चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए।
  • चरण 3: संबंधित जिला पंचायत/नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अधिकारी को संबोधित विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित जिले की ग्राम पंचायत/जिला पंचायत/नगर परिषद को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया के बादः
  • चरण 1: जिला पंचायत/नगर परिषद के क्षेत्रीय स्तर के कर्मचारी जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और आवेदन की जांच करेंगे। वे लाभार्थियों से सालाना जीवन प्रमाण पत्र भी एकत्र करेंगे।
  • चरण 2: संबंधित जिला पंचायत/नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अधिकारी आवेदनों की समीक्षा करेंगे और उन्हें मंजूरी देंगे।

समयसीमा: आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन को प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर संसाधित किया जा सकता है। भुगतान संवितरणः एक बार आवेदन को अनुमोदन/अनुशंसा करने वाले अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, भुगतान हर महीने की पांच तारीख तक दिव्यांगजन के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा। शिकायत निवारण और संपर्क: किसी भी शिकायत के लिए, पीड़ित दिव्यांगजन संबंधित जिले में जिला पंचायत/नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अधिकारी या संबंधित जिले या समाज कल्याण विभाग के जिला कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: dnhpanchayat.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन) (PSDP) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल dnhpanchayat.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना (दिव्यांगजन) (PSDP)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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