कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाबी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, कर्नाटक द्वारा "दुर्घटना सहायता" एक कल्याणकारी यो

दुर्घटना सहायता (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (KAABOCWWB): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, कर्नाटक द्वारा "दुर्घटना सहायता" एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य नियोक्ता और बोर्ड दोनों से एक निश्चित राशि का मुआवजा प्रदान करना है।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, कर्नाटक द्वारा "दुर्घटना सहायता" एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य नियोक्ता और बोर्ड दोनों से एक निश्चित राशि का मुआवजा प्रदान करना है।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

दुर्घटना सहायता (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (KAABOCWWB)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन श्रम एवं रोजगार विभाग, कर्नाटक सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नामदुर्घटना सहायता (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (KAABOCWWB)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयश्रम एवं रोजगार विभाग, कर्नाटक सरकार
योजना का स्तरकर्नाटक राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा
लक्षित क्षेत्र / राज्यकर्नाटक के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारकैशलेस उपचार / चिकित्सा सहायता अनुदान / दवाई एवं जांच सहायता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलkbocwwb.karnataka.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • मृत्यु लाभ: ₹ 5,00,000-पहले जीवित नामांकित व्यक्ति को (सावधि जमा में 50 प्रतिशत, चेक/डी. बी. टी. के माध्यम से 50 प्रतिशत) प्रदान किया जाता है। स्थायी कुल अक्षमता लाभ: ₹ 2,00,000-प्रदान किया जाता है (सावधि जमा में 50 प्रतिशत, चेक/डी. बी. टी. के माध्यम से 50 प्रतिशत)। <बीआर>

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

& जीटी; भवन/निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिएः

  • आवेदक एक भवन/निर्माण कार्यकर्ता (असंगठित कार्यकर्ता) होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक भवन और निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए। कल्याण योजना को लागू करने के लिएः
  • आवेदक कर्नाटक के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत एक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
  • दुर्घटना या तो रोजगार के दौरान या काम के बाहर होनी चाहिए।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

<बीआर>

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • चिकित्सा पर्ची / बीमारी जांच रिपोर्ट / स्वास्थ्य कार्ड
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

भवन/निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया:

  • चरण 1: कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) की आधिकारिक वेबसाइटपर जाएँ और "रजिस्टर" पर क्लिक करें।
  • चरण 2: नए निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण करें" का चयन करें फिर पंजीकृत आधार के अनुसार अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओ. टी. पी. के साथ सत्यापित करें।
  • चरण 3: डैशबोर्ड से "पंजीकरण" पर क्लिक करें।
  • चरण 4: सभी अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "अंतिम जमा करें" पर क्लिक करें।

कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया:

  • चरण 1: कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) की आधिकारिक वेबसाइटपर जाएँ और "लॉगिन" पर क्लिक करें।
  • चरण 2: अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और प्राप्त ओ. टी. पी. दर्ज करें।
  • चरण 3: डैशबोर्ड से "स्कीम्स" पर क्लिक करें (उपयोगकर्ता पंजीकरण स्वीकृत होने के बाद, उपयोगकर्ता योजनाओं के पृष्ठ तक पहुंच सकता है)।
  • चरण 4: संबंधित योजना का चयन करें। सभी अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • चरण 5: विवरण की समीक्षा करें और घोषणा बॉक्स की जांच करें। अब आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "जमा करें" पर क्लिक करें।

नवीनीकरण प्रक्रिया:

  • चरण 1: कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) की आधिकारिक वेबसाइटपर जाएँ और "लॉगिन" पर क्लिक करें।
  • चरण 2: अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और प्राप्त ओ. टी. पी. दर्ज करें।
  • चरण 3: डैशबोर्ड से 'रिन्यूअल' पर क्लिक करें। अनिवार्य विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • चरण 4: विवरण की समीक्षा करें और नवीनीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "जमा करें" पर क्लिक करें। नोटः
  • नवीनीकरणः प्रत्येक निर्माण श्रमिक को हर 3 साल में कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में अपने पंजीकरण का नवीनीकरण करना होगा। यदि इस अवधि के भीतर नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो 1 साल की छूट अवधि दी जाती है। उसके बाद, पंजीकरण अमान्य हो जाता है। हेल्पडेस्कः कर्नाटक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, पताः कर्मिका भवन, डेयरी सर्कल, बन्नेरघट्टा रोड, बैंगलोर-29।कार्यालय सं:080-29753078ई-मेल:[email protected]जिलातालुक## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
  • आधिकारिक वेबसाइट: kbocwwb.karnataka.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: दुर्घटना सहायता (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (KAABOCWWB) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से कर्नाटक के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: दुर्घटना सहायता (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (KAABOCWWB) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल kbocwwb.karnataka.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

दुर्घटना सहायता (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (KAABOCWWB)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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This service is run by the श्रम एवं रोजगार विभाग, कर्नाटक सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, kbocwwb.karnataka.gov.in, before you apply or pay.

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