थ्रस्ट क्षेत्रों के लिए निवेश संवर्धन योजना (आई. पी. एस.): चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चिकित्सा निदान और आयुष उत्पाद विनिर्माण इकाइयों के लिए योजना (IPSFTSAME): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: थ्रस्ट क्षेत्रों के लिए निवेश संवर्धन योजना (आई. पी. एस.): चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चिकित्सा निदान और आयुष उत्पाद विनिर्माण इकाइयों के लिए योजना (IPSFTSAME) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu के पात्र निवासी के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल swp.dddgov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
उद्योग विभाग, डी. एन. एच. और डी. डी. द्वारा थ्रस्ट क्षेत्रों के लिए "निवेश संवर्धन योजना (आई. पी. एस.)" के तहत "चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चिकित्सा निदान और आयुष उत्पाद विनिर्माण इकाइयों के लिए योजना" का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण और आयुष उत्पाद विनिर्माण इकाइयों को सब्सिडी प्रदान करना है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में थ्रस्ट क्षेत्रों के लिए निवेश संवर्धन योजना (आई. पी. एस.): चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चिकित्सा निदान और आयुष उत्पाद विनिर्माण इकाइयों के लिए योजना (IPSFTSAME)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | थ्रस्ट क्षेत्रों के लिए निवेश संवर्धन योजना (आई. पी. एस.): चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चिकित्सा निदान और आयुष उत्पाद विनिर्माण इकाइयों के लिए योजना (IPSFTSAME) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu सरकार |
| योजना का स्तर | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu राज्य व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | वित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | swp.dddgov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- पूंजी निवेश अनुदान: किए गए सकल निश्चित पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत प्रति इकाई अधिकतम ₹ 50,00,000 के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी। क्रेडिट से जुड़ी ब्याज सब्सिडीः 60 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिकतम ₹1 लाख प्रति वर्ष तक सीमित-पांच साल के लिए या ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि के लिए, जो भी पहले हो।
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- एक नई विनिर्माण/सेवा इकाइयाँ या मौजूदा विनिर्माण/सेवा इकाइयाँ होनी चाहिए जो एमएसएमई क्षेत्र में विस्तार/विविधीकरण करती हैं।
- इकाई को 20.05.2022 से 19.05.2027 के बीच वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना चाहिए था।
- इकाई यू. टी. में स्थित होनी चाहिए। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव।
- उद्यम को ऋण के पहले वितरण की तारीख से एक साल के भीतर या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख को या उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
यदि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से एक वर्ष के बाद सावधि ऋण स्वीकृत किया जाता है तो उद्यम इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगा।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
- उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
- सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
- परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
- जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
- किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरण प्रक्रिया:
- चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट के पंजीकरणपृष्ठ पर जाएँ।
- चरण 2: संबंधित इनपुट स्थानों में जानकारी प्रदान करें और "रजिस्टर" पर क्लिक करें।
- चरण 3: अपने ईमेल पर भेजे गए सत्यापन लिंक का उपयोग करके अपने ईमेल पते को सत्यापित करें। कृपया स्पैम की जाँच करें)।
- चरण 4: प्राप्त ईमेल में लिंक/यू. आर. एल. पर क्लिक करें या अपने खाते के सत्यापन को पूरा करने के लिए ब्राउज़र के पता पट्टी में लिंक/यू. आर. एल. चिपकाएं।
- चरण 5: अब अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए "111111" को ओ. टी. पी. के रूप में दर्ज करें। मोबाइल नंबर और पिन सफलतापूर्वक पंजीकृत ईमेल पते पर भेज दिया जाएगा।
- चरण 6: सफल पंजीकरण पर पंजीकृत ईमेल में लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त होंगे।
आवेदन प्रक्रिया:
- चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट के उपयोगकर्ता लॉगिनपृष्ठ पर जाएँ।
- चरण 2: अपने ईमेल पर भेजे गए पिन के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर "लॉग इन" पर क्लिक करें।
- चरण 3: सफल लॉग इन पर, बाईं ओर के मेनू बार से "विभाग और सेवाएँ" टैब पर क्लिक करें।
- चरण 4: "जिला उद्योग केंद्र डीडी एंड डीएनएच" पर नीचे स्क्रॉल करें और "निवेश संवर्धन योजनाः 2022 से 2027 (20 मई 2022 से 19 मई 2027)" के लिए आवेदन करने के लिए "यहां क्लिक करें" बटन पर क्लिक करें।
- चरण 5: "सामान्य आवेदन पत्र" खुल जाएगा। आवश्यक इनपुट फ़ील्ड में सभी विवरण दर्ज करें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
- चरण 6: जानकारी की सफल प्रविष्टि के बाद, सभी विवरणों को सत्यापित करें और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "जमा करें" बटन पर क्लिक करें। ################################################################################# : 0260-2260871/0260-2260310ई-मेल पता: [email protected] एकल खिड़की पोर्टल पर तकनीकी सहायता के लिए (यानी. https://investdd.in) संपर्क संख्या। : 0260-2231885/2231886 ई-मेलः [email protected]
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: swp.dddgov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या थ्रस्ट क्षेत्रों के लिए निवेश संवर्धन योजना (आई. पी. एस.): चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चिकित्सा निदान और आयुष उत्पाद विनिर्माण इकाइयों के लिए योजना (IPSFTSAME) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल swp.dddgov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।
प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?
उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?
उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?
उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
थ्रस्ट क्षेत्रों के लिए निवेश संवर्धन योजना (आई. पी. एस.): चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण, चिकित्सा निदान और आयुष उत्पाद विनिर्माण इकाइयों के लिए योजना (IPSFTSAME)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, swp.dddgov.in, before you apply or pay.
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