गैर-जनजातीय क्षेत्रों में मत्स्य बीज उत्पादन और अंतर्देशीय मत्स्य पालन उपकरण बढ़ाना (IFSIFNTA): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: गैर-जनजातीय क्षेत्रों में मत्स्य बीज उत्पादन और अंतर्देशीय मत्स्य पालन उपकरण बढ़ाना (IFSIFNTA) कृषि विभाग, गुजरात सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गुजरात के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल agri.gujarat.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
##
- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
यह योजना कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग, गुजरात द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मछली के बीज का उत्पादन बढ़ाना और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में गैर-जनजातीय क्षेत्रों में मत्स्य बीज उत्पादन और अंतर्देशीय मत्स्य पालन उपकरण बढ़ाना (IFSIFNTA)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | गैर-जनजातीय क्षेत्रों में मत्स्य बीज उत्पादन और अंतर्देशीय मत्स्य पालन उपकरण बढ़ाना (IFSIFNTA) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | कृषि विभाग, गुजरात सरकार |
| योजना का स्तर | गुजरात राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | गुजरात के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / सामाजिक सुरक्षा (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | agri.gujarat.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
मदति का मानक लाभों को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय सीमा ₹90/- प्रति 1000 (स्पॉन टू फ्राई) ₹260/- प्रति 1000 (फ्राय टू फिंगरलिंग्स) ₹460/- प्रति 1000 (स्पॉन टू फिंगरलिंग्स) 1 वर्ष मछली के बीज/प्रॉन सीड स्टॉकिंग लागत और परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी 1 वर्ष नाव और शुद्ध सहायता ₹7,500/- तक टिन बोट-नेट के लिए, ₹15,000/- एफ. आर. पी. बोट-नेट के लिए मछली बिक्री उपकरण के लिए पिछड़ी महिलाओं को 6 साल की सहायता 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी 60 प्रतिशत सब्सिडी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) ₹ 1,80,000-3 वर्ष पगड़िया मछुआरों को सहायता ₹13,500/- 3 वर्ष तक नया मछली तालाब निर्माण 40 प्रतिशत सब्सिडी (सामान्य) ₹ 2,80,000-60 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) ₹ 4,20,000 तक-जीवन में एक बार निवेश सहायता 40 प्रतिशत सब्सिडी (सामान्य) ₹60,000/- 60 प्रतिशत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) ₹90,000/- जीवन में एक बार मोबाइल प्रयोगशाला वैन 50 प्रतिशत सब्सिडी ₹ 5,00,000-जीवन में एक बारफिश सीड हैचरी 50 प्रतिशत सब्सिडी ₹1 2,50,000-जीवन में एक बार
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
अंतर्देशीय मत्स्य पालन गतिविधियों में शामिल व्यक्ति/सोसायटी/स्व-सहायता समूह/संघ/जलाशय एकाधिकार/निजी इकाइयाँ आदि अंतर्देशीय योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक एक मछुआरा होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- मछली पालन के लिए नए तालाब निर्माण सहायता का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास अपनी निजी भूमि/पट्टे पर दी गई भूमि होनी चाहिए (दो या दो से अधिक भूमि धारकों के मामले में अन्य भूमि धारकों की सहमति पत्र जमा किया जाना चाहिए)।
- लाभार्थी मछुआरे का अपना बैंक खाता होना चाहिए।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: आवेदक आई-खेडुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैः https: [//ikhedut.gujarat.gov.in
- चरण 2: होम पेज पर, 'योजनाओं' पर क्लिक करें और फिर 'कृषि योजनाओं' पर क्लिक करें।
- चरण 3: अब योजना का चयन करें, 'लागू करें' बटन पर क्लिक करें और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा।
- चरण 4: 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें।
- चरण 5: एप्लिकेशन में सुधार जोड़ने के लिए 'अपडेट एप्लिकेशन' बटन पर क्लिक करें।
- चरण 6: एक बार आवेदन पूरा हो जाने के बाद, इसकी पुष्टि करें।
- चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंट आउट लें।
- चरण 8: आवेदक नीचे दिए गए लिंक से भी अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है/देख सकता है/प्रिंट कर सकता है/आवेदन विवरण अपलोड कर सकता हैः https: [//ikhedut.gujarat.gov.in/public/frm_Applicant_Corner.aspx> हमसे संपर्क करें: यहाँ [क्लिक करें।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: agri.gujarat.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या गैर-जनजातीय क्षेत्रों में मत्स्य बीज उत्पादन और अंतर्देशीय मत्स्य पालन उपकरण बढ़ाना (IFSIFNTA) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल agri.gujarat.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
गैर-जनजातीय क्षेत्रों में मत्स्य बीज उत्पादन और अंतर्देशीय मत्स्य पालन उपकरण बढ़ाना (IFSIFNTA)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the कृषि विभाग, गुजरात सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, agri.gujarat.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- पीएमएमएसवाईः खुले समुद्री पिंजरों की स्थापना (100-120) खंड 3-गुजरात (PMMSYEOSCGUJ)इस योजना का उद्देश्य समुद्री जल में मछली पालन के लिए 100-120 घन मीटर क्षमता के खुले समुद्री पिं
- "मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना" (MMKY-RFCS)"मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करने" योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र प्राथमिक मछुआरा
- असंगत कर्मकार मृत्यु इवान दिव्यांग सहायता योजना (AKMEDS)छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 09 दिसंबर 2019 को असंगठित श्रमिकों के लिए "असंगत कर्मकार मृत्यु इवान द
- Mukhyamantri Nishulk Coaching Yojana-SC (MMNCYSC)The scheme aims to provide free coaching and residential facilities to Scheduled Caste students
- बिद्या लक्ष्मी ऋण (BLL)"बिद्या लक्ष्मी" का उद्देश्य असम राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक
- होम नर्सिंग छात्रवृत्ति योजना (HNSS)"होम नर्सिंग स्कॉलरशिप" समाज कल्याण निदेशालय, गोवा सरकार द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना है। इस योज
- Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS): Auto-Component Sector, Electronic System Design Manufacturing (ESDM) Sector, Chemical Sector, Petrochemical Sector, Petroleum Ancillary and Pharmaceutical Sector (RIPSACS)The scheme aims to encourage large investments in the Auto-Component, ESDM, Chemical, Petrochem
- चिकित्सा सहायता (एन. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (MANBOCWWB)नागालैंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा "चिकित्सा सहायता" योजना पंजीकृत लाभार्थ
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

