"मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना" (MMKY-RFCS): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: "मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना" (MMKY-RFCS) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ओडिशा के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल fard.odisha.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
##
- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
"मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करने" योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति को समाज की कार्यशील पूंजी के लिए और सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक बार के लिए ₹ 2,00,000 का कोष प्रदान करना है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना" (MMKY-RFCS)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | "मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना" (MMKY-RFCS) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ओडिशा सरकार |
| योजना का स्तर | ओडिशा राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | ओडिशा के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / सामाजिक सुरक्षा (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | fard.odisha.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
₹ 2,00,000-का एक बार का घूमने वाला कोष
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को एक सक्रिय प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति (पी. एफ. सी. एस.) होना चाहिए।
- पी. एफ. सी. एस. को अपने पंजीकरण की तारीख से कम से कम 1 वर्ष पूरा करना चाहिए। ओडिशा सहकारी समितियाँ अधिनियम-1962 पी. एफ. सी. एस. को काम करने की स्थिति में होना चाहिए।
- पी. एफ. सी. एस. को पहले रिवाल्विंग फंड का लाभ नहीं उठाना चाहिए था।
- पी. एफ. सी. एस. को ओ. सी. एस. अधिनियम और सोसायटी के उपनियमों के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार समय पर प्रबंधन समिति की बैठकें और ए. जी. बी. की बैठकें आयोजित करनी चाहिए थीं।
- पी. एफ. सी. एस. को नियमों के अनुसार पट्टे पर लिए जाने पर जलाशय/तालाब के सरकारी पट्टे के मूल्य का भुगतान करना चाहिए था।
- पी. एफ. सी. एस. को पिछले वर्ष उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए था। ए. जी. सी. एस. द्वारा सूचीबद्ध सी. ए. फर्मों/लेखा परीक्षकों से सोसायटी के लाभ हानि खातों के साथ लेखा परीक्षित तुलनपत्र
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
इस योजना का विज्ञापन राज्य भर के जिला और प्रखंड मत्स्य कार्यालयों में विभागीय वेबसाइट, समाचार पत्रों और भित्ति पोस्टरों के माध्यम से किया जाएगा।
- चरण 1: इच्छुक पी. एफ. सी. एस. को आवेदन पत्र के निर्धारित [प्रारूपका प्रिंट लेना चाहिए।
- चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)।
- चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित जिले के जिला मत्स्य अधिकारी को जमा करें।
- चरण 4: संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: fard.odisha.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या "मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना" (MMKY-RFCS) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल fard.odisha.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
मुख्यमंत्री मत्स्यजीबी कल्याण योजना" योजना का घटक "मत्स्य सहकारी समितियों को फिर से सक्रिय करना" (MMKY-RFCS)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ओडिशा सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, fard.odisha.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- सिविल सेवा में प्रोत्साहन योजना (छत्तीसगढ़) (ISICSCH)"सिविल सेवा में प्रोत्साहन योजना" का उद्देश्य सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा उत्ती
- "हस्तशिल्प विकास" योजना का घटक "पुराने शिल्पकारों को मासिक अनुदान (पेंशन)" (MGTOCPP)केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा "वृद्ध शिल्पकारों को मासिक अनुदा
- अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग सहायता योजना (CASPRESCS)यह योजना अनुसूचित जाति श्रेणी के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो यूपीएससी/जीपीएस
- थायी मागू सहाय हस्त (के. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (TMSHKBOCWWB)बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, कर्नाटक द्वारा "थाई मागू सहाय हस्त" एक कल्याणकारी
- एम. एस. एम. ई. प्रदर्शन (आर. ए. एम. पी.) हस्तक्षेपों को बढ़ाना और तेज करनाः डेस्टिनेशन वेडिंग-डी. एन. एच. और डी. डी. को बढ़ावा देने के लिए जी. एस. टी. राशि की प्रतिपूर्ति (RAMPWED)यह हस्तक्षेप ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए जी. एस. टी. घटक की प्रतिपूर्ति करके स्थानीय एम. एस.
- प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय (ओ. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (METFMAISO)बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, ओडिशा द्वारा "प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए चि
- Scheme for Hi-Tech Horticulture through Precision Farming and Technological Intervention (SHTHPFT)The scheme aims to provide financial assistance for micro-irrigation, fertigation structures, q
- पीएमएमएसवाई के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजनाः चिकित्सा उपचार-गुजरात (GAISGUJ3)इस योजना का उद्देश्य मछुआरों/मछुआरों के परिवारों को मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सह
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

