नेत्रहीन पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (FABESM): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: नेत्रहीन पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (FABESM) Sainik and Ardh Sainik Welfare Department, हरियाणा सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा के पात्र निवासी को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल csharyana.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना के तहत उन स्थायी नेत्रहीन पूर्व सैनिकों को 3,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो हरियाणा के वास्तविक निवासी हैं और जिन्हें हरियाणा सरकार या भारत सरकार के किसी अन्य विभाग से किसी भी प्रकार की पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में नेत्रहीन पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (FABESM)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | नेत्रहीन पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (FABESM) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | Sainik and Ardh Sainik Welfare Department, हरियाणा सरकार |
| योजना का स्तर | हरियाणा राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | हरियाणा के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | csharyana.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- इस योजना के तहत, स्थायी नेत्रहीन पूर्व सैनिकों को ₹3,000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें हर साल नवंबर में ₹400/- की वार्षिक वृद्धि होती है। इस शर्त के अधीन कि आवेदन/दावा मामला क्रम में पाया जाता है, स्थायी नेत्रहीन पूर्व सैनिक को वित्तीय सहायता अगले महीने के पहले दिन से स्वीकृत की जाएगी, जिसमें मामला राज्य सैनिक बोर्ड के सक्षम मंजूरी प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक अथवा विद्यार्थी जरूरी सरकारी सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक 100% स्थायी रूप से नेत्रहीन पूर्व सैनिक होना चाहिए।
- आवेदक को हरियाणा राज्य सरकार, भारत सरकार के किसी भी विभाग या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किसी भी संस्था से किसी भी प्रकार की पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। वित्तीय सहायता के लिए पात्रता के उद्देश्य से पूर्व सैनिकों की परिभाषा प्रभावी होगी जैसा कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। जिन पुराने लाभार्थियों के वित्तीय सहायता अनुदान के मामले इन दिशानिर्देशों के जारी होने से पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, उन्हें बढ़ी हुई दरों पर वित्तीय सहायता मिलती रहेगी और उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, भुगतान तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा जो राजस्व अधिकारियों से हर साल अपने उत्तरजीविता सत्यापन प्रमाण जमा करने में विफल रहते हैं।टिप्पणी 3: उन लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का भुगतान भी तुरंत बंद कर दिया जाएगा जो हर साल अप्रैल महीने में राजस्व अधिकारियों से अपने उत्तरजीविता सत्यापन प्रमाण जमा करने में विफल रहते हैं। सचिव, जिला सैनिक बोर्ड इस संबंध में किसी भी चूक के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। टिप्पणी 4: प्रत्येक आवेदक को संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि आवेदक को सामाजिक न्याय और पेंशन से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।& हरियाणा का अधिकारिता विभाग।टिप्पणी 5: यदि कोई लाभार्थी, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की मंजूरी के बाद, हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता या भारत सरकार के किसी भी विभाग से पेंशन प्राप्त करता हुआ पाया जाता है। उन्हें इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंकतालिका (छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाओं हेतु)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा आय घोषणा पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति/शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
अन्त्योदय-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया:
- चरण 1: योग्य आवेदक आधिकारिक पोर्टल-अन्त्योदय- [सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- चरण 2: यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह वहां पंजीकृत हो जाता है।
- चरण 3: पंजीकरण के लिए, 'यहाँ साइन इन करें' के तहत 'नया उपयोगकर्ता' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- चरण 4: प्राप्त ओ. टी. पी. के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आई. डी. को सत्यापित करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉग इन करेंः
- चरण 1: योजना का लाभ उठाने के लिए, आधिकारिक अन्त्योदय- [सरल पोर्टल पर जाएँ और पंजीकरण करते समय उपयोग किए गए ईमेल आईडी के माध्यम से लॉग इन करें।
- चरण 2: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
- चरण 3: सफल लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' और फिर 'सभी उपलब्ध सेवाओं को देखें' पर क्लिक करें।
- चरण 4: अब, आप योजना की खोज कर सकते हैं और पूर्व-परिभाषित दस्तावेज़ प्रपत्र/टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और आपको 'संलग्न करें' और 'संलग्न करें' स्क्रीन में भरा हुआ/हस्ताक्षरित प्रपत्र/टेम्पलेट अपलोड करने की आवश्यकता होगी।
- चरण 05: आवेदन पत्र भरने के लिए 'आवेदन करने के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। अपना परिवार पहचान पत्र संख्या-परिवार आईडी दर्ज करें और "परिवार डेटा प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें" पर क्लिक करें जो दिए गए परिवार आईडी के तहत पंजीकृत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित करता है।
- चरण 6: लाभार्थी/आवेदक का नाम चुनें और उस ओ. टी. पी. को दर्ज करें जो चयनित परिवार के सदस्य को सत्यापन के लिए भेजा जा रहा है। "सत्यापित करने के लिए क्लिक करें" पर क्लिक करें
- चरण 7: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
- चरण 8: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और 'जमा करें' पर क्लिक करें। आवेदन की ट्रैकिंगः आवेदक अपने विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके आधिकारिक अन्त्योदय- [सरल पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदनों को ट्रैक कर सकते हैं।नोटः जिला सैनिक बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों की जिला सैनिक बोर्डों के स्तर पर ही जांच की जाएगी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले आवेदनों को सचिव, जिला सैनिक बोर्ड की स्पष्ट सिफारिश के साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ राज्य सैनिक बोर्ड को भेजा जाएगा।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: csharyana.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण / शिक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या नेत्रहीन पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (FABESM) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल csharyana.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान, छात्रवृत्ति अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियां भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
नेत्रहीन पूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता (FABESM)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Sainik and Ardh Sainik Welfare Department, हरियाणा सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, csharyana.gov.in, before you apply or pay.
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