आयुरस्वस्थ योजना: सुविधाओं को उत्कृष्टता केंद्र (सी. ओ. ई.) में उन्नयन (ASYCOE): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: योजना-घटक का उद्देश्य आयुष शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना और उन्नयन को उत्कृष्टता केंद्रोंों में सुधारने में सहायता करना है।
योजना-घटक का उद्देश्य आयुष शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना और उन्नयन को उत्कृष्टता केंद्रोंों में सुधारने में सहायता करना है।
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
आयुरस्वस्थ योजना: सुविधाओं को उत्कृष्टता केंद्र (सी. ओ. ई.) में उन्नयन (ASYCOE)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन Ministry Of Ayush, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | आयुरस्वस्थ योजना: सुविधाओं को उत्कृष्टता केंद्र (सी. ओ. ई.) में उन्नयन (ASYCOE) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | Ministry Of Ayush, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) |
| लाभ का प्रकार | कैशलेस उपचार / चिकित्सा सहायता अनुदान / दवाई एवं जांच सहायता |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | ayush.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
वित्तीय सहायता: उत्कृष्टता केंद्रोंों की स्थापना और उन्नयन के लिए पात्र संस्थानों को 3 साल की अवधि के लिए ₹1,000/- तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किश्त-आधारित निधि जारी करना: चरणबद्ध और निष्पादन से जुड़ी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करते हुए कुल स्वीकृत राशि की 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की 3 किश्तों में निधि जारी की जाती है। निष्पादन-संबंधित संवितरण: दूसरी और तीसरी किश्तें जारी की गई राशि के कम से कम 75 प्रतिशत के खर्च और उपयोग प्रमाण पत्र और संतोषजनक निष्पादन रिपोर्ट जमा करने और स्वीकार करने के बाद ही जारी की जाती हैं। निर्माण लागत सीमा: भवनों के निर्माण पर व्यय स्वीकृत परियोजना बजट के 30 प्रतिशत तक सीमित है। ध्यान दें: एम्बुलेंस और विदेश यात्रा को छोड़कर भूमि/वाहन की खरीद की अनुदान से अनुमति नहीं है। <बीआर>
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
पात्र संगठन:
- [आई. एम. सी. सी. अधिनियम, 1970] के तहत मान्यता प्राप्त आयुष शिक्षण संस्थान। //भारतीय कोड. एन. सी. इन/बिटस्ट्रीम/123456789/19303/1 ए 1970-48 _ 0. पी. डी. एफ.), और [एच. सी. सी. अधिनियम, 1973] (एच. टी. एस.: //भारतीय कोड. एन. सी. इन/बिटस्ट्रीम/123456789/19294/1 होम्योपैथी _ सेंट्रल _ काउंसिल _ एक्ट% 2सी _ 1973. पी. डी. एफ.),-अन्य केंद्रीय/राज्य सरकारी संस्थान,-सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान,-उपक्रम/विश्वविद्यालय/अनुदान परिषद/स्वायत्त संगठन,-आयुष में एक या अधिक विशेषज्ञताओं में लगे गैर-लाभकारी गैर-सरकारी संगठन,-आयुष तृतीयक स्वास्थ्य सेवा और अनुदान सुविधाओं की स्थापना के उद्देश्य से कम से कम 250 बिस्तरों वाले प्रतिष्ठितृतीयक देखभाल अस्पताल।
- आयुष परियोजनाओं को शुरू करने के इच्छुक गैर-आयुष प्रतिष्ठित अनुदान और शैक्षणिक संस्थान। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-डी में दी गई सचित्र सूची के अनुसार, संगठन को राज्य स्तर पर संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता का स्तर हासिल करने और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र बनने की अपनी क्षमता के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। संगठन को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/ट्रस्ट/कंपनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक के पास उस क्षेत्र में एक सक्षम मुख्य कर्मचारी होना चाहिए जिसमें उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित है।
- आवेदक के पास एक विश्वसनीय और पारदर्शी शासी निकाय और प्रबंधन समिति होनी चाहिए जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होने चाहिए।
- आवेदक को सरकार से ली गई किसी भी सहायता के बारे में जानकारी उपलब्ध करानी होगी, साथ ही उपयोग प्रमाण पत्र (यू. सी.) की स्थिति के विवरण के साथ## 5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
<बीआर>
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- चिकित्सा पर्ची / बीमारी जांच रिपोर्ट / स्वास्थ्य कार्ड
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरण प्रक्रिया:
- चरण 1: आयुषपर जाएँ।
- चरण 1: सभी अनिवार्य विवरण भरें और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- चरण 1: कैप्चा को सत्यापित करें और 'रजिस्टर' पर क्लिक करें। यदि आवश्यक हो, तो परिवर्तनों को त्यागने के लिए 'रद्द करें' पर क्लिक करें।
>लॉगिन प्रक्रिया:
- चरण 1: आयुषपर जाएँ।
- चरण 1: पंजीकृत ईमेल आईडी, पासवर्ड दर्ज करें।
- स्टेप 1: कैप्चा टाइप करें और 'लॉग इन' पर क्लिक करें।
- उपयोगकर्ता नियमावलीः यहाँ।
- हमसे संपर्क करें:यहाँ। <बीआर>
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: ayush.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: आयुरस्वस्थ योजना: सुविधाओं को उत्कृष्टता केंद्र (सी. ओ. ई.) में उन्नयन (ASYCOE) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: आयुरस्वस्थ योजना: सुविधाओं को उत्कृष्टता केंद्र (सी. ओ. ई.) में उन्नयन (ASYCOE) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल ayush.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
आयुरस्वस्थ योजना: सुविधाओं को उत्कृष्टता केंद्र (सी. ओ. ई.) में उन्नयन (ASYCOE)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Ministry Of Ayush, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, ayush.gov.in, before you apply or pay.
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