राजस्थान राज्य आवास एवं पुनर्वास योजनागोपालन निदेशालय द्वारा 02/07/2015 पर शुरू की गई "वध से बचे गोवंश को सहायता योजना", अवैध वध या त

वध से बचे गोवंश को सहायता योजना (VSBGKS): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 4 min read

In short: गोपालन निदेशालय द्वारा 02/07/2015 पर शुरू की गई "वध से बचे गोवंश को सहायता योजना", अवैध वध या तस्करी से बचाए गए मवेशियों की देखभाल और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

गोपालन निदेशालय द्वारा 02/07/2015 पर शुरू की गई "वध से बचे गोवंश को सहायता योजना", अवैध वध या तस्करी से बचाए गए मवेशियों की देखभाल और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

वध से बचे गोवंश को सहायता योजना (VSBGKS)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन Animal Husbandry Department, राजस्थान सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नामवध से बचे गोवंश को सहायता योजना (VSBGKS)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयAnimal Husbandry Department, राजस्थान सरकार
योजना का स्तरराजस्थान राज्य आवास एवं पुनर्वास योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यराजस्थान के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारपक्का मकान निर्माण अनुदान / ब्याज सब्सिडी / पुनर्वास सहायता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलgopalan.rajasthan.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • बड़े मवेशियों के लिए ₹40/दिन और छोटे मवेशियों के लिए ₹20/दिन की वित्तीय सहायता-अधिकतम एक (1) वर्ष या अभिरक्षा अवधि, जो भी कम हो, के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • पंजीकृत गौशालाएं/नंदी शालाएं/कांज हाउस/स्थानीय निकाय/पंचायती राज संस्थान/अन्य अनुमोदित संस्थान जो गाय की तस्करी/वध से बचाई गई गायों की देखभाल कर रहे हैं।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

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6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • भूमि स्वामित्व / पट्टा प्रमाण पत्र या आवासहीनता प्रमाण
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • चरण 1: जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र एकत्र करें।
  • चरण 2: विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज (एफ. आई. आर. की प्रति और अनुमोदन) संलग्न करें।
  • चरण 3: जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा करें।
  • चरण 4: आवेदन की समीक्षा की जाएगी और जिला स्तर की गोपालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
  • चरण 5: मंजूरी मिलने पर, संगठन को धन वितरित किया जाएगा। योजना संपर्क विवरणः नोडल अधिकारी का नाम और पदनामः डॉ. कौशल कुमार वर्मा; संयुक्त निदेशक और जीटी; फोन नंबरः 9414207430 & जीटी; ईमेलः [email protected]

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: gopalan.rajasthan.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: वध से बचे गोवंश को सहायता योजना (VSBGKS) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से राजस्थान के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: वध से बचे गोवंश को सहायता योजना (VSBGKS) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल gopalan.rajasthan.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

वध से बचे गोवंश को सहायता योजना (VSBGKS)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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This service is run by the Animal Husbandry Department, राजस्थान सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, gopalan.rajasthan.gov.in, before you apply or pay.

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