केंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजनाइस योजना का उद्देश्य रियायती वित्त प्रदान करके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच उद्यमिता को ब

अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (VCF-SC): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 9 min read

In short: अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (VCF-SC) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल vcfsc.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

इस योजना का उद्देश्य रियायती वित्त प्रदान करके अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। लाभों में पात्र प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए ऋण या इक्विटी के रूप में ₹ 10,00,000-से लेकर ₹ 15,00,00,000/- तक का निवेश शामिल है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (VCF-SC)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामअनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (VCF-SC)
संचालक विभाग / मंत्रालयसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलvcfsc.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

वित्तीय सहायता का आकार

  • उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹ 10,00,000-(न्यूनतम) से ₹ 15,00,00,000/- (अधिकतम) तक होती है।
  • कुल वित्तीय सहायता कंपनी के वर्तमान निवल मूल्य के दो गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। #######वित्तपोषण अवधि
  • वित्तीय सहायता के लिए अधिकतम अवधि 10 साल तक है, जिसमें डिबेंचर के मामले में अधिस्थगन अवधि भी शामिल है।
  • इक्विटी के मामले में, बाहर निकलने का निर्णय मामले-दर-मामले के आधार पर लिया जाएगा, जिसमें अधिकतम अवधि 10 साल तक होगी। ###रिटर्न/कूपन/ब्याज दर####कार्यशील पूंजी अंतराल वित्तपोषण
  • यह कोष कार्यशील पूंजी अंतराल वित्तपोषण प्रदान करता है, जिसमें अगले 10 वर्षों के लिए कुल वित्तीय सहायता का अधिकतम 20 प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए।
  • इस तरह की सहायता की मात्रा को परियोजना की आवश्यकता के अनुसार, मामले-दर-मामले के आधार पर निवेश समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। #########प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायनकर्ता (टीबीआई) वित्तपोषण
  • प्रौद्योगिकी व्यवसाय ऊष्मायनकर्ताओं (टीबीआई) द्वारा चुने गए अभिनव विचारों को संचालन और रखरखाव की लागत को पूरा करने के लिए धन प्राप्त हो सकता है।
  • यह वित्त पोषण प्रति वर्ष औसतन ₹ 10,00,000 की सीमा के अधीन है-तीन साल की अवधि के लिए, बशर्ते कि संपत्ति (आई. एस.) का वहन पहली बार अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वी. सी. एफ.-एस. सी.) द्वारा किया जाएगा। ). निवेश का संवितरण किश्तों में किया जाएगा।
  • संवितरण पूर्ण कानूनी दस्तावेजों के निष्पादन के बाद किया जाएगा।
  • संवितरण स्वीकृत शर्तों, पूर्व-संवितरण शर्तों के पूरा होने और मूल्यांकन और शीर्षक खोज रिपोर्ट (टी. एस. आर.) के सफल समापन के अधीन है। मूल्यांकन/शीर्षक खोज, मूल्यांकनकर्ता और वकील के लिए शुल्क कंपनी/प्रवर्तकों द्वारा वहन किया जाएगा

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

विनिर्माण, सेवा और संबद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं/इकाइयों, जिनमें प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स में स्थापित किए जा रहे स्टार्ट-अप और इकाइयां शामिल हैं, इकाई में तैनात धन से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने पर विचार किया जाएगा। पिछले 6 महीनों से अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा प्रबंधन नियंत्रण के साथ कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी या ख. एक नई कंपनी ने यह प्रावधान किया कि नई कंपनी एक स्वामित्व फर्म या साझेदारी फर्म या एक व्यक्ति कंपनी (ओ. पी. सी.) या सीमित देयता भागीदारी (एल. एल. पी.) या किसी अन्य प्रतिष्ठान की उत्तराधिकारी इकाई है जो ठोस व्यवसाय मॉडल के साथ लागू किसी भी कानून के तहत निगमित है जो 6 महीने से अधिक समय से चल रहा है, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति उद्यमियों की कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। पिछले 12 महीनों से अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा प्रबंधन नियंत्रण के साथ कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी या बी. एक नई कंपनी ने प्रावधान किया कि नई कंपनी एक स्वामित्व फर्म या साझेदारी फर्म या एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या किसी अन्य प्रतिष्ठान की उत्तराधिकारी इकाई है जो 12 महीने से अधिक समय से चल रहे ठोस व्यवसाय मॉडल के साथ लागू किसी भी कानून के तहत निगमित है, और पूर्ववर्ती इकाई के पास प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुसूचित जाति उद्यमियों की कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बी. पहली बार अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली नई कंपनियां जो प्रौद्योगिकी उन्मुख नवीन परियोजनाओं में काम कर रही हैंः i. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आई. आई. टी., एन. आई. टी., प्रमुख व्यावसायिक विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, चिकित्सा महाविद्यालयों, एन. एस. टी. ई. डी. बी. में ऊष्मायन केंद्रों के समर्थन से। प्रौद्योगिकी (डी. एस. टी.) या निगमित द्वारा समर्थित, व्यावसायीकरण और परियोजना की अच्छी क्षमता के साथ कार्यान्वयन चरण में है; और/या; ii. ऊष्मायन केंद्रों के समर्थन के बिना लेकिन व्यावसायीकरण की अच्छी क्षमता के साथ पेटेंट/कॉपीराइट हैं और परियोजना कार्यान्वयन चरण में है। उचित मूल्यांकन के बाद भारत सरकार के विभागों द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं। प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उद्यमी को अनुसूचित जाति होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। अनुसूचित जाति उद्यमियों के नाम के दस्तावेजी प्रमाण/प्रमाण पत्र या अनुसूचित जाति उद्यमियों के नाम के दस्तावेजी प्रमाण/प्रमाण पत्र या दस्तावेज प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत करने होंगे।

  • भारत सरकार विभाग का मंजूरी पत्र।
  • ई-दस्तावेज भी स्वीकार किए जाएंगे। ₹ <ID1,000/- से अधिक की स्वीकृत सहायता वाली कंपनियों के लिए, न्यास/निधि प्रबंधक द्वारा जारी किया गया धन भारत सरकार के बैंक/विभाग द्वारा जारी ऋण किश्त के अनुपात में होगा, सिवाय इसके कि

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या सामान्य श्रेणी से संबंधित उद्यमी इस कोष के तहत पात्र नहीं हैं।

  • स्वामित्व फर्म या साझेदारी फर्म या एक व्यक्ति कंपनी (ओ. पी. सी.) या सीमित देयता भागीदारी (एल. एल. पी.) या किसी भी लागू कानून के तहत निगमित कोई अन्य प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं हैं

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
  • उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
  • सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  • परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
  • किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

######पंजीकरण[ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक लिंक] पर जाएँ। //फोआ. वी. सी. एफ. एस. सी. इन/#/साइन इन)। "पर क्लिक करें। एक खाता बनाएँ .. आपको पंजीकरण पृष्ठ पर ले जाया जाएगा। सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और पंजीकरण करें। यदि आवश्यक हो, तो अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ओ. टी. पी. के माध्यम से सत्यापित करें। यदि आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाता है, तो सुनिश्चित करें कि पासवर्ड सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है। [ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक लिंक] पर जाएँ। //फोआ. वी. सी. एफ. एस. सी. इन/#/साइन इन)। लॉग इन करने के लिए पंजीकरण के दौरान आपके द्वारा बनाए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें। आप जिस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके ऑनलाइन फॉर्म पर जाएं।

  • चरण 2: प्रपत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें। प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें।
  • चरण 3: निर्धारित चेकबॉक्स पर टिक करके नियम और शर्तों, घोषणा और गोपनीयता नीति (यदि कोई हो) को स्वीकार करें और उनसे सहमत हों। क्लिक करें "जमा करें " अपना आवेदन जमा करने के लिए। आप & #39; एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। ऑनलाइन आवेदन 6 महीने की अवधि के लिए मान्य रहेगा। जाँच समिति की समीक्षा (प्रारंभिक चरण) प्रस्तावों को जाँच समिति के समक्ष पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रारंभिक विश्लेषण के लिए रखा जाएगा। विस्तृत मूल्यांकन और उचित परिश्रमपरियोजना स्थल का दौरा आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड के अधिकारियों या अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।
  • चरण 3: निवेश समिति समीक्षा (अंतिम चरण)-परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (ए. एम. सी.) द्वारा तैयार किए गए विस्तृत प्रस्ताव पर निवेश समिति द्वारा अंतिम मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।
  • निवेश समिति सहायता की मात्रा निर्धारित करती है और योग्यता के आधार पर प्रस्ताव को स्थगित, अस्वीकार या मंजूरी दे सकती है।
  • चरण 4: आशय पत्र और कानूनी दस्तावेज जारी करना
  • निवेश समिति से अनुमोदन/मंजूरी के बाद, एक कानूनी चेकलिस्ट के साथ एक आशय पत्र (एल. ओ. आई.) और टर्म शीट कंपनी को जारी की जाएगी।
  • कंपनी द्वारा एल. ओ. आई. और टर्म शीट को स्वीकार करने के बाद, आवश्यक कानूनी दस्तावेजों को परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (ए. एम. सी.) द्वारा तैयार और निष्पादित किया जाएगा।
  • चरण 5: मूल्यांकन और शीर्षक खोज आरंभ
  • आशय पत्र (एल. ओ. आई.) और अवधि पत्रक की स्वीकृति के बाद, संपत्ति का मूल्यांकन और स्वामित्व खोज करने के लिए एक मूल्यांकनकर्ता और वकील के लिए कार्य शुरू किया जाएगा।
  • इस पहले मूल्यांकन और स्वामित्व खोज के लिए शुल्क अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वी. सी. एफ.-एस. सी.) द्वारा वहन किया जाता है

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: vcfsc.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (VCF-SC) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल vcfsc.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।

प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?

उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (VCF-SC)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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