स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना (SSSPS): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: 15 अगस्त 1972 को शुरू की गई "स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना" गृह मंत्रालय की एक पेंशन योजना है। यह योजना जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन प्रदान करती है; यदि वे जीवित नहीं हैं, और परिवारों या शहीदों को।
15 अगस्त 1972 को शुरू की गई "स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना" गृह मंत्रालय की एक पेंशन योजना है। यह योजना जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन प्रदान करती है; यदि वे जीवित नहीं हैं, और परिवारों या शहीदों को।
- ##
- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना (SSSPS)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन Ministry Of Home Affairs, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना (SSSPS) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | Ministry Of Home Affairs, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय कल्याणकारी सरकारी योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | mha.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: पूर्व अंडमान राजनीतिक/कैदी/पति/पत्नी रुपये (प्रति माह) में <आईडी1 से प्रभावी मूल पेंशन: 30,000/- रुपये (प्रति माह) में 3 प्रतिशत डॉलर सहित पेंशन की कुल राशिः 30,900/- स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी: स्वतंत्रता सेनानी जो ब्रिटिश भारत के बाहर पीड़ित थे/पति/पत्नी रुपये (प्रति माह) में 15.08.2016 से प्रभावी मूल पेंशन: 28,000/- रुपये (प्रति माह) में 3 प्रतिशत डॉलर सहित पेंशन की कुल राशिः 28,840/- )रुपये (प्रति माह) में 15.08.2016 से प्रभावी मूल पेंशन:स्वतंत्रता सेनानी को स्वीकार्य राशि का 50 प्रतिशत अर्थात। ₹13,000/- से ₹15,000/- की सीमा में पेंशन की कुल राशि जिसमें रुपये में 3 प्रतिशत डी. आर. (प्रति माह) शामिल हैःउस राशि का 50 प्रतिशत जो स्वतंत्रता सेनानी को स्वीकार्य होता अर्थात। ₹13,390/- से ₹15,450/- की सीमा में
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
इस योजना के तहत पेंशन देने के उद्देश्य से, एक स्वतंत्रता सेनानी हैः (क) एक व्यक्ति जिसे स्वतंत्रता से पहले मुख्य भूमि की जेलों में न्यूनतम छह महीने का कारावास झेलना पड़ा था। हालांकि, पूर्व आई. एन. ए. कर्मी पेंशन के लिए पात्र होंगे यदि उन्हें भारत के बाहर कारावास/निरोध का सामना करना पड़ा था।
- महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में पेंशन पात्रता के लिए वास्तविक कारावास की न्यूनतम अवधि को 01.08.1980 से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत नजरबंदी को कारावास माना जाएगा।
- एक महीने तक की सामान्य छूट की अवधि को वास्तविक कारावास का हिस्सा माना जाएगा।
- दोषसिद्धि में समाप्त होने वाले मुकदमे के मामले में, मुकदमे की अवधि को वास्तविक कारावास के रूप में गिना जाएगा।
- योग्यता अवधि की गणना करने के लिए कारावास की एक टूटी हुई अवधि का योग किया जाएगा। सम्मान पेंशन देने के उद्देश्य से, परिवार में (यदि स्वतंत्रता सेनानी जीवित नहीं है) माँ, पिता, विधुर/विधवा यदि उसने फिर से शादी नहीं की है, और अविवाहित बेटियाँ शामिल हैं।
- एक से अधिक पात्र आश्रितों को पेंशन नहीं दी जा सकती है और एक से अधिक आश्रितों की उपलब्धता की स्थिति में पात्रता का क्रम विधवा/विधुर, अविवाहित बेटियां, मां और पिता होंगे। एक घोषित अपराधी; या 2. जिस पर गिरफ्तारी/सिर के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई थी; या 3. जिसके लिए निरोध आदेश जारी किया गया था लेकिन उसकी सेवा नहीं की गई थी। (ग) अपने घर में नजरबंद या अपने जिले से बाहर किया गया कोई व्यक्ति बशर्ते कि नजरबंदी/निर्वासन की अवधि छह महीने या उससे अधिक हो। (घ) एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण जब्त या कुर्क और बेचा गया था। (ङ) एक व्यक्ति जो गोलीबारी या लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से अक्षम हो गया। (च) एक व्यक्ति जिसने अपनी नौकरी खो दी (केंद्र या राज्य सरकार) और इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए आजीविका का साधन
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
- बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: इच्छुक आवेदक को दो अधिकारियों में से किसी एक, यानी संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश या स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह मंत्रालय, पहली मंजिल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली से निर्धारितकी एक मुफ्त प्रति का अनुरोध करना चाहिए।
- चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)।
- चरण 3: पहली प्रति संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मुख्य सचिव को भेजी जानी चाहिए।
- चरण 4: दूसरी प्रति भारत सरकार के उप सचिव, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह मंत्रालय, प्रथम तल, लोक नायक भवन, नई दिल्ली-3 को अग्रिम प्रति के रूप में भेजी जानी चाहिए।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: mha.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना (SSSPS) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना (SSSPS) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल mha.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन योजना (SSSPS)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Ministry Of Home Affairs, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, mha.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता (10वीं, 11वीं, 12वीं समकक्ष परीक्षा) (FADSP(1012E))केरल सरकार के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा "विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता (10वीं, 11वीं, 12वी
- लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (LBSSPY)बिहार सरकार ने राज्य की विधवा महिलाओं के लिए लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है।
- खाद्या सुरक्षा योजना (RKSYR)"राष्ट्रीय खाद्या सुरक्षा योजना" योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजस्थान में प्रत्ये
- लड़कियों के लिए दूरस्थ शिक्षा योजना (DESG)इस योजना का उद्देश्य राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लड़कियों द्वारा शुरू किए गए यूजी,
- Janjati Swarojgar Yojna (JSYRJ)The scheme aims to empower unemployed BPL tribal youth by providing financial subsidies of up t
- अनुसूचित जनजाति के खिलाड़ियों के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद राशि (CAESTSS)इस योजना के तहत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले अन
- अटल ग्रह ज्योति योजना (AGJY)यह योजना 150 यूनिट तक की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाले बिजली बिल प्रदान करती
- विकेंद्रीकृत लोगों की नर्सरी (DPN)इस योजना का उद्देश्य वृक्ष आच्छादन को बढ़ाना और व्यक्तियों और संस्थानों को वृक्ष रोपण करने में
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

