1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना के लिए ब्याज पर सब्सिडी की योजना (SSIEEMAF): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: 1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना के लिए ब्याज पर सब्सिडी की योजना (SSIEEMAF) कृषि विभाग, गुजरात सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य गुजरात के पात्र निवासी को आर्थिक सहयोग, सब्सिडी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल doah.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
##
- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग द्वारा "राज्य पशु प्रजनकों के लिए 1 से 20 दूधिया पशु फार्म की स्थापना के लिए ब्याज पर सब्सिडी की योजना" शुरू की गई थी।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण कामगारों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में 1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना के लिए ब्याज पर सब्सिडी की योजना (SSIEEMAF)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, उपकरण, वित्तीय सुरक्षा और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | 1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना के लिए ब्याज पर सब्सिडी की योजना (SSIEEMAF) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | कृषि विभाग, गुजरात सरकार |
| योजना का स्तर | गुजरात राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | गुजरात के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / तकनीकी सहायता (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | doah.gujarat.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- लाभार्थी अपनी आवश्यकता और रखरखाव की क्षमता के अनुसार रियायती दर पर 1 से 20 दूध देने वाले पशु (कोई भी डेयरी पशु गाय और भैंस) खरीद सकता है।
- लाभार्थी पशु की इकाई लागत पर अधिकतम 12 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकता है या पशु की खरीद के लिए बैंक द्वारा दिया गया इकाई ऋण, जो भी कम हो, पांच साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा। नोट 1: ब्याज अनुदान की राशि लाभार्थी के ऋण खाते में किश्तों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी. बी. टी.) के रूप में जमा की जाएगी। किसी भी लाभार्थी के लिए कोई नकद सहायता नहीं होगी। टिप्पणी 02: वास्तविक ब्याज पर गणना किया गया ब्याज, अधिकतम 12 प्रतिशत ब्याज के अधीन, जो भी कम हो, उक्त योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पशु की कीमत पर या बैंक द्वारा पशु पर दिए गए ब्याज पर, जो भी कम हो, निर्धारित दर पर देय होगा।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक आधुनिक कृषि पद्धतियों, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को गुजरात राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार का केवल एक सदस्य इस योजना का लाभार्थी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ गुजरात राज्य के सभी किसानों को मिलेगा।
- आवेदक सहायता के लिए तभी पात्र होगा जब उसने चालू वित्त वर्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान के माध्यम से इकाई स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त किया हो। भूमि परिवार के किसी सदस्य या योजना के लाभार्थी के स्वामित्व में होनी चाहिए।टिप्पणी 02: इस अधिनियम के तहत दिए गए अनुदान का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और इसका भुगतान सालाना किया जाएगा। इस योजना में पशुपालन प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त करके पशुधन (गायों और भैंसों) की एक इकाई की स्थापना का प्रावधान होगा।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- जमीन के दस्तावेज (खसरा, खतौनी, 7/12 अथवा पट्टा - जहाँ लागू हो)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: लाभार्थी को आई-खेडुत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। https://ikhedut.gujarat.gov.in/iKhedutPublicScheme/ [Public/frm_Public_ANH2_SchemeApplicaiton.aspx
- चरण 02: 'नया लागू करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें।
- चरण 03: एप्लिकेशन में सुधार जोड़ने के लिए 'अपडेट एप्लिकेशन' बटन पर क्लिक करें।
- चरण 04: सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए 'अपलोड दस्तावेज़' बटन पर क्लिक करें।
- चरण 05: एक बार आवेदन पूरा हो जाने के बाद, इसकी पुष्टि करें। ऑनलाइन आवेदन को सहेजने की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदन की पुष्टि की जानी चाहिए।
- चरण 06: आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और आवेदन पर उल्लिखित कार्यालय के पते पर सहायक दस्तावेजों के साथ जमा किया जाना चाहिए "या" ऑनलाइन आवेदन को सहेजने की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदन की पुष्टि की गई आवेदन और अन्य दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति आवेदन की पुष्टि के बाद अपलोड की जा सकती है
- चरण 07: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें। टिप्पणी 1: आवेदन को संबंधित अधिकारी/कार्यालय द्वारा केवल तभी ऑनलाइन लिया जाएगा जब लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित/फिंगरप्रिंट किए गए आवेदन के साथ सही और पर्याप्त दस्तावेज अपलोड किए जाएं। नोट 02: यदि लाभार्थी द्वारा गलत/अधूरे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाते हैं, तो इस तरह के आवेदन को ऑनलाइन नहीं भेजा जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में, लाभार्थी को आवेदन के सात दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में शेष/सही दस्तावेज जमा करने होते हैं। नोट 03: पी. डी. एफ. प्रारूप में अपलोड की गई स्कैन की गई प्रति का आकार 200 के. बी. से अधिक नहीं होना चाहिए।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: doah.gujarat.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित उपनिदेशक / कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या 1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना के लिए ब्याज पर सब्सिडी की योजना (SSIEEMAF) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल doah.gujarat.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना के लिए ब्याज पर सब्सिडी की योजना (SSIEEMAF)ग्रामीण क्षेत्र के विकास और लाभार्थियों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the कृषि विभाग, गुजरात सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, doah.gujarat.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- 'विपणन और प्रचार' के तहत एस. एम. ई. समूहों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संघ, सी. आई. आई., औद्योगिक गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता (GIAIACINPSC)इस योजना के माध्यम से एस. एम. ई. क्लस्टर को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संघों, सी. आई. आई. और औ
- प्रधानमंत्री-जराचिकित्सा देखभाल करने वालों का विशेष प्रशिक्षण (PMSTGC)इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष देखभाल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जराच
- पत्रकारों के लिए ई-बाइक खरीदने के लिए सब्सिडी (SPEBJ)इस योजना का उद्देश्य गोवा में पत्रकारों को रियायती दर पर ई-बाइक खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्
- पूर्वोत्तर पर्वतीय योजना के लिए बागवानी मिशन-मेघालय (HMNEH)इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, फलों के पेड़ों के चंदवा प
- सरल विवाह के लिए प्रोत्साहन (Iftsm)कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण विभाग ने साधारण विवाह योजना शुरू की है, जो अनुसूचित जाति समुदाय के
- निर्माण श्रमिकों के लिए स्थायी विकलांगता/मृत्यु लाभ (PDDBFTCW)सिक्किम बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा "निर्माण श्रमिकों के लिए स्थायी विक
- सैनिक स्कूल सुजानपुर तिहरा छात्रवृत्ति योजना (SSSTSS)योजना "सैनिक स्कूल सुजानपुर तिहरा छात्रवृत्ति योजना" हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा शुरू
- बी. एससी और एम. एससी. के लिए राज्य कृषि छात्रवृत्ति कृषि (SASBMA)योजना "बी. एससी. और एम. एससी. के लिए राज्य कृषि छात्रवृत्ति। कृषि विभाग, नागालैंड सरकार द्वारा
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

