गुजरात राज्य योजनायह योजना गुजरात के मूल निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास 40 प्रतिशत या उससे

100% राज्य सरकार की दिव्यांगजन सावधि ऋण योजना (SGDTLY): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: 100% राज्य सरकार की दिव्यांगजन सावधि ऋण योजना (SGDTLY) समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, गुजरात सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गुजरात के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल mariyojana.gujarat.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

यह योजना गुजरात के मूल निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता है। पात्र व्यक्ति पाँच साल की पुनर्भुगतान अवधि के लिए प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर ₹50,000/- से लेकर ₹ 1,00,000 तक के सावधि ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में 100% राज्य सरकार की दिव्यांगजन सावधि ऋण योजना (SGDTLY)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नाम100% राज्य सरकार की दिव्यांगजन सावधि ऋण योजना (SGDTLY)
संचालक विभाग / मंत्रालयसमाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, गुजरात सरकार
योजना का स्तरगुजरात राज्य योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यगुजरात के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलmariyojana.gujarat.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

₹50,000/- से लेकर ₹ 1,00,000 तक के ऋण 5 साल की अवधि के लिए 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से वितरित किए जाते हैं।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक गुजरात का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अलग तरह से सक्षम होना चाहिए।
  • विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।
  • विकलांगता और इसका प्रतिशत एक सिविल सर्जन द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
  3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

पंजीकरण

  • चरण 1: ई- [समाज कल्याणकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • चरण 2: होम पेज के दाहिने फलक में, 'नया [उपयोगकर्ता? कृपया यहाँ पंजीकरण करें!। आपको पंजीकरण प्रपत्र पर ले जाया जाएगा।
  • चरण 3: फॉर्म में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें, और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 'जमा करें' पर क्लिक करें। एक पॉपअप दिखाई देगा जो सफल पंजीकरण को स्वीकार करेगा और लॉगिन के लिए आपकी उपयोगकर्ता आईडी प्रदर्शित करेगा। > आवेदन
  • चरण 1: ई- [समाज कल्याणकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • चरण 2: होम पेज के दाहिने फलक में दिए गए 'नागरिक लॉगिन' अनुभाग में, अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें, फिर 'लॉग इन' पर क्लिक करें।
  • चरण 3: वेबसाइट के शीर्ष पर दिए गए रिबन में, 'निगम' मेनू पर क्लिक करें, फिर 'गुजरात राज्य दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम' पर क्लिक करें। योजनाओं की एक सूची प्रदर्शित की जाएगी। उस योजना का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
  • चरण 4: आपको योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। प्रपत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्र प्रदान करें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
  • चरण 5: प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। यदि कोई सुधार हो तो करें।
  • चरण 6: अपना आवेदन जमा करने के लिए 'जमा करें' पर क्लिक करें। आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। भविष्य के संदर्भ के लिए अपना आवेदन संख्या नोट कर लें। आप जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं। आवेदन की स्थिति को ट्रैक करें
  • चरण 1: ई- [समाज कल्याणकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • चरण 2: होम पेज के नीचे नेविगेट करें, और आपकी [आवेदन स्थितिपर क्लिक करें।
  • चरण 3: अगले पृष्ठ में, अपना आवेदन संख्या, जन्म तिथि प्रदान करें और 'स्थिति देखें' पर क्लिक करें। आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित होगी।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: mariyojana.gujarat.gov.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या 100% राज्य सरकार की दिव्यांगजन सावधि ऋण योजना (SGDTLY) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल mariyojana.gujarat.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

100% राज्य सरकार की दिव्यांगजन सावधि ऋण योजना (SGDTLY)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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This service is run by the समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग, गुजरात सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, mariyojana.gujarat.gov.in, before you apply or pay.

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