केंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजनापारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के

पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (SFURTI): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (SFURTI) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल coirboard.gov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके सतत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, भारत सरकार ने पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए एक कोष की स्थापना करने की घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार, एक केंद्रीय क्षेत्र योजना जिसका शीर्षक "स्फूर्ति" है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (SFURTI)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामपारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (SFURTI)
संचालक विभाग / मंत्रालयसूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलcoirboard.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. कठिन हस्तक्षेपों को छोड़कर परियोजना लागत का 100%।
  2. 90 प्रतिशत कठोर हस्तक्षेप पूर्वोत्तर क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और पहाड़ी राज्यों के लिए और 75 प्रतिशत कठोर हस्तक्षेप अन्य राज्यों के लिए पात्र है। परियोजना हस्तक्षेपयोजना वित्तपोषण वित्तीय सीमाकार्यान्वयन एजेंसी हिस्सेदारी एसी क्लस्टर हस्तक्षेप ए1 सॉफ्टवेयर हस्तक्षेप जिसमें कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और डिजाइन विकास शामिल हैं, जो ए के अधिकतम 33 प्रतिशत (क्लस्टर हस्तक्षेपों की कुल लागत दोनों कठिन और नरम हस्तक्षेप) या 25.00 लाख, जो भी कम हो, के अधीन है। प्रति परियोजना अधिकतम 8 करोड़ रुपये (ए + बी + सी) सीएफसी, आरएमबी, प्रशिक्षण केंद्र आदि सहित नील ए2 हार्ड हस्तक्षेप। 75 प्रतिशत अधिकतम ₹8 करोड़ प्रति परियोजना (ए + बी + सी) परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तकनीकी एजेंसी की लागत ए1 + ए2 का 8 प्रतिशत (क्लस्टर हस्तक्षेपों की कुल लागत दोनों कठिन और नरम हस्तक्षेप) प्रति परियोजना अधिकतम ₹8 करोड़ (ए + बी + सी) शून्य सी. डी. ई. 100% सहित आई. ए./एस. पी. वी. की लागत अधिकतम ₹2 लाख प्रति परियोजना. अधिकतम ₹8 करोड़ प्रति परियोजना (ए + बी + सी) शून्य 90 प्रतिशतः पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन. ई. आर.), जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और पहाड़ी राज्यों के मामले में 10 प्रतिशत। इसमें क्लस्टर विकास कार्यकारी (सी. डी. ई.) का पारिश्रमिक और पूरे 3 साल की परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आनुषंगिक अन्य खर्च शामिल हो सकते हैं।

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. गैर-सरकारी संगठन (एन. जी. ओ.), केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थान और अर्ध-सरकारी संस्थान, राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थान (पी. आर. आई.), निजी क्षेत्र क्लस्टर-विशिष्ट एस. पी. वी., निगम और समूह विकास करने के लिए विशेषज्ञता के साथ कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व (सी. एस. आर.) फाउंडेशन बनाकर। क्लस्टरों के चयन के लिए मानदंडः 1. क्लस्टरों का चयन उनकी भौगोलिक सांद्रता के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कारीगरों/सूक्ष्म उद्यमों, कच्चे के आपूर्तिकर्ताओं, व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं आदि के लगभग 500 लाभार्थी परिवार होंगे, जो एक जिले (या निकटवर्ती जिलों में) में एक या दो राजस्व उपखंडों के भीतर स्थित होंगे। स्फूर्ति के तहत समूहों के चयन में उत्पादन में वृद्धि और रोजगार के अवसरों के सृजन की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।
  2. समूहों का चयन करते समय पूरे देश में समूहों के भौगोलिक वितरण को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित होंगे।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
  2. गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  3. ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थान जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
  4. बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
  • उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
  • सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  • परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
  • किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • चरण 1: योग्य एजेंसियां/संगठन प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। आवेदक/एजेंसी/संगठन को स्फूर्तिपर जाना होगा और अपना सही विवरण दर्ज करके पोर्टल पर पंजीकरण/साइन अप करना होगा।
  • चरण 02: आवेदक/संगठन के लिए स्फूर्तिपर अपनी आईडी के माध्यम से लॉग इन करना होगा और आवेदन पत्र को पूरी तरह से भरना होगा।
  • चरण 3: सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें और विवरणों को सत्यापित करें।
  • चरण 04: आवेदन पत्र जमा करें। अवधारणा## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
  • आधिकारिक वेबसाइट: coirboard.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (SFURTI) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल coirboard.gov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।

प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?

उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि की योजना (SFURTI)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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