पीएमएमएसवाईः हरियाणा के खारे/क्षारीय क्षेत्रों के लिए नए तालाबों का निर्माण (CNPSAAHR): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: पीएमएमएसवाईः हरियाणा के खारे/क्षारीय क्षेत्रों के लिए नए तालाबों का निर्माण (CNPSAAHR) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य हरियाणा के पात्र निवासी को आर्थिक सहयोग, सब्सिडी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल kms.saralharyana.nic.in पर ऑनलाइन अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य विभिन्न शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विस्तार करना है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को नए तालाबों के निर्माण के लिए सब्सिडी और नवनिर्मित तालाबों पर प्रारंभिक मछली फसल के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण कामगारों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में पीएमएमएसवाईः हरियाणा के खारे/क्षारीय क्षेत्रों के लिए नए तालाबों का निर्माण (CNPSAAHR)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, उपकरण, वित्तीय सुरक्षा और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | पीएमएमएसवाईः हरियाणा के खारे/क्षारीय क्षेत्रों के लिए नए तालाबों का निर्माण (CNPSAAHR) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार |
| योजना का स्तर | हरियाणा राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | हरियाणा के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / तकनीकी सहायता (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | kms.saralharyana.nic.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- परियोजना लागत ₹ 8,00,000-प्रति हेक्टेयर है।
- सब्सिडी सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत के 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (एससी) और महिला लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित है
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक आधुनिक कृषि पद्धतियों, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) योजना के तहत नए तालाबों के निर्माण के तहत ही विभिन्न शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मत्स्य पालन के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा नए तालाबों के निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को केवल नवनिर्मित तालाबों के उर्वरक पर प्रारंभिक मछली फसल के लिए केवल केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- नए तालाबों के निर्माण पर केंद्रीय वित्तीय सहायता केवल मत्स्य पालन के लिए तैयार किए गए तालाबों पर ही प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत जिन तालाबों की अवधि लंबी होगी और पंजीकृत पट्टा अवधि कम से कम 7 साल होगी, उन तालाबों पर अनुदान के लिए विचार किया जाएगा।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- जमीन के दस्तावेज (खसरा, खतौनी, 7/12 अथवा पट्टा - जहाँ लागू हो)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
अन्त्योदय-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया:
- चरण 1: आधिकारिक पोर्टलः अन्त्योदय- [सरल पोर्टल पर जाएँ।
- चरण 2: पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहाँ पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें, अर्थात। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- चरण 3: दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर में प्राप्त ओ. टी. पी. को सत्यापित करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल को सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉग-इन करें:
- चरण 1: आधिकारिक पोर्टलः अन्त्योदय- [सरल पोर्टल पर जाएँ।
- चरण 2: "यहाँ साइन इन करें" विकल्प स्क्रीन के दाईं ओर उपलब्ध है। आवश्यक क्रेडेंशियल्स भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
- चरण 3: खुली विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
- चरण 4: अब योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
- चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और 'जमा करें' पर क्लिक करें।
अपनी सेवा को ऑनलाइन ट्रैक करें:
- आवेदन/अपील को ट्रैक करें:यहाँ [क्लिक करें।
- ट्रैक टिकट: यहाँ [क्लिक करें।
एस. एम. एस. के माध्यम से अपनी सेवा को ट्रैक करें:
- पंजीकृत मोबाइल नंबरः टाइप करें एस. ए. आर. ए. एल. और अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए 9954699899 पर भेजें।
- अन्य मोबाइल नंबर: टाइप करें एस. ए. आर. ए. एल. स्पेस जी. टी. एप्लीकेशन आई. डी./टिकट नंबर जी. टी. और अपने आवेदन/टिकट को ट्रैक करने के लिए 9954699899 पर भेजें।
शुल्क: कोई शुल्क नहीं-सेवा शुल्क:
₹ 10/
-अटल सेवा केंद्र सेवा शुल्क:
₹ 10/-
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: kms.saralharyana.nic.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित उपनिदेशक / कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या पीएमएमएसवाईः हरियाणा के खारे/क्षारीय क्षेत्रों के लिए नए तालाबों का निर्माण (CNPSAAHR) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल kms.saralharyana.nic.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
पीएमएमएसवाईः हरियाणा के खारे/क्षारीय क्षेत्रों के लिए नए तालाबों का निर्माण (CNPSAAHR)ग्रामीण क्षेत्र के विकास और लाभार्थियों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
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Check the official source
This service is run by the पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, kms.saralharyana.nic.in, before you apply or pay.
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