शराब और मादक पदार्थ (मादक पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए सहायता की योजनाः सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सामान्य अनुदान सहायता कार्यक्रम: पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: शराब और मादक पदार्थ (मादक पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए सहायता की योजनाः सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सामान्य अनुदान सहायता कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल socialjustice.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय के अधिदेश के भीतर आने वाली जरूरतों को पूरा करना है जिन्हें इसकी नियमित योजनाओं के तहत पूरा नहीं किया जा सकता है और मंत्रालय के लक्षित समूहों के कल्याण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक अभिनव/प्रायोगिक प्रकृति की ऐसी पहलों का समर्थन करना है, जिन्हें इसकी नियमित योजनाओं के तहत समर्थन नहीं दिया जा सकता है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में शराब और मादक पदार्थ (मादक पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए सहायता की योजनाः सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सामान्य अनुदान सहायता कार्यक्रमको विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | शराब और मादक पदार्थ (मादक पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए सहायता की योजनाः सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सामान्य अनुदान सहायता कार्यक्रम |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | socialjustice.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
सहायता के लिए स्वीकार्य वस्तुएँ1। किसी भवन का निर्माण या मौजूदा भवनों का विस्तार, या उस भवन का किराया जहां सेवा प्रदान की जाती है (वार्डन, चौकीदार आदि के मामले को छोड़कर, स्टाफ क्वार्टर को बाहर रखा गया है)।
- कर्मचारियों के वेतन और भत्ते; न्यूनतम प्रशासनिक सहायता पर भी विचार किया जा सकता है।
- उपकरण, फर्नीचर आदि की लागत।
- सेवा प्रदान करने से संबंधित शुल्क (शिक्षा, प्रशिक्षण, भोजन, आदि)।
- प्रशिक्षुओं के मामले में वजीफा आदि।
- कार्यक्रम के उचित संचालन के लिए आवश्यक अन्य शुल्क। वित्तीय सहायता के नियम 1। स्वीकृत लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों खर्च शामिल होंगे।
- शेष 10 प्रतिशत लागत स्वैच्छिक एजेंसी या किसी अन्य संगठन द्वारा वहन की जानी चाहिए, जिसमें स्वयं स्वैच्छिक संगठन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- ऐसे मामलों में जहां कोई संगठन अपेक्षाकृत नए क्षेत्र में काम करता है जहां स्वैच्छिक और सरकारी दोनों प्रयास सीमित हैं लेकिन सेवा की मांग पर्याप्त है, सरकार लागत का 100% कवर कर सकती है।
- भवन अनुदान सीमाः भवन अनुदान के मामले में, सरकारी अनुदान ₹ 10,00,000 तक सीमित होगा।
- गैर-आवर्ती अनुदान-सहायता सीमाः योजना के तहत गैर-आवर्ती अनुदान-सहायता के संबंध में, प्रति परियोजना ₹ 10,00,000 प्रति वर्ष की सीमा लागू होगी। कर्मचारियों के लिए लाभ कर्मचारियों पर खर्च
- परियोजना निदेशकः ₹8,400 प्रति माह-सामाजिक कार्यकर्ताः ₹4,200 प्रति माह-डॉक्टर (अंशकालिक): ₹6,000 प्रति माह-कम्पाउंडर/नर्सः ₹3,000 प्रति माह-व्यावसायिक प्रशिक्षकः ₹4,200 प्रति माह-चालकः ₹1800 प्रति माह-चपरासी/सफाईकर्मी/चौकीदार आदि। ₹2,000 प्रति माह लाभार्थियों का रखरखाव
- आहार शुल्क (प्रति व्यक्ति प्रति माह): ₹ 600-बिस्तर सामग्री (प्रति व्यक्ति): ₹ 600 (गैर-आवर्ती)-वर्दी/कपड़े (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष): ₹ 1,000-धोने का शुल्क (प्रति व्यक्ति प्रति माह): ₹ 150-किताबें और लेखन सामग्री (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष): ₹ 400-पानी और बिजली शुल्क (प्रति वर्ष): ₹ 6,000
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक अथवा विद्यार्थी जरूरी सरकारी सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
संगठनों/संस्थानों के लिएनिम्नलिखित प्रकार के संगठन या संस्थान पात्र हैंः (ए) भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम XXI) के तहत पंजीकृत एक सोसायटी; या (बी) एक धर्मार्थ गैर-लाभकारी कंपनी; (सी) किसी भी कानून के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक न्यास जो अभी लागू है; या (डी) कोई भी पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन जो समाज कल्याण के संचालन और संवर्धन में लगा हुआ है। (ङ) विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, स्कूल, वैधानिक निकाय जैसे पंचायती राज संस्थान, नगर निगम, नगर क्षेत्र समितियाँ, रेड क्रॉस समितियाँ और उनकी शाखाएँ। बिंदु (ए) से (ई) में निर्दिष्ट संगठनों/संस्थानों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिएः संगठन के पास संबंधित क्षेत्र में काम करने का कम से कम दो साल का अनुभव होना चाहिए या प्रस्तावित योजना को शुरू करने के लिए क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए।
- इसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभ के लिए संचालित नहीं किया जाना चाहिए।
- इसके पास एक उचित रूप से गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए, जिसकी शक्तियाँ, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ लिखित संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित की गई हों।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंकतालिका (छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाओं हेतु)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा आय घोषणा पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति/शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: आवेदन जमा करनाइच्छुक संगठनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पूरा करना चाहिए, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने चाहिए और इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नामित प्राधिकरण को भेजना चाहिए। >
- चरण 2: निरीक्षण और प्रसंस्करणआवेदन प्राप्त करने पर, एक नामित एजेंसी निरीक्षण करेगी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव पर कार्रवाई की जाएगी।
- चरण 3: अनुदान संवितरण अनुदान दो किश्तों में प्रदान किया जाएगा। पहली किस्त, जिसमें स्वीकृत राशि का 70 प्रतिशत शामिल होगा, निर्धारित दस्तावेज प्राप्त होने पर जारी की जाएगी। शेष 30 प्रतिशत आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने पर दूसरी किस्त के रूप में जारी किया जाएगा।
- चरण 4: निरंतरता बॉन्ड भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने से पहले, संगठन को 5 साल के लिए वैध एक निरंतरता बॉन्ड निष्पादित करना होगा। इस बॉन्ड में कहा गया है कि अनुदान शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, संगठन सरकार द्वारा तय की गई अनुदान राशि को ब्याज के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी है।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: socialjustice.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण / शिक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या शराब और मादक पदार्थ (मादक पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए सहायता की योजनाः सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सामान्य अनुदान सहायता कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल socialjustice.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान, छात्रवृत्ति अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियां भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
शराब और मादक पदार्थ (मादक पदार्थ) के दुरुपयोग की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए सहायता की योजनाः सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सामान्य अनुदान सहायता कार्यक्रमसमाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, socialjustice.gov.in, before you apply or pay.
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