पी. आर. आई. एस. एम. (व्यक्तियों, स्टार्टअप और एम. एस. एम. ई. में नवाचार को बढ़ावा देना): श्रेणी-1: अवधारणा/प्रोटोटाइप/मॉडल का प्रमाण (PRISM-C1-PCPM): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: पी. आर. आई. एस. एम. (व्यक्तियों, स्टार्टअप और एम. एस. एम. ई. में नवाचार को बढ़ावा देना): श्रेणी-1: अवधारणा/प्रोटोटाइप/मॉडल का प्रमाण (PRISM-C1-PCPM) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल dsir.gov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत नवोन्मेषकों का समर्थन करना है जो उन्हें समावेशी विकास के एजेंडे को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा-जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। प्रस्तावों पर अधिमानतः निम्नलिखित केंद्रित क्षेत्रों में विचार किया जाएगाः हरित प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा आदि।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में पी. आर. आई. एस. एम. (व्यक्तियों, स्टार्टअप और एम. एस. एम. ई. में नवाचार को बढ़ावा देना): श्रेणी-1: अवधारणा/प्रोटोटाइप/मॉडल का प्रमाण (PRISM-C1-PCPM)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | पी. आर. आई. एस. एम. (व्यक्तियों, स्टार्टअप और एम. एस. एम. ई. में नवाचार को बढ़ावा देना): श्रेणी-1: अवधारणा/प्रोटोटाइप/मॉडल का प्रमाण (PRISM-C1-PCPM) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) |
| लाभ का प्रकार | वित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | dsir.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- नवान्वेषकों को अपने विचारों को प्रदर्शन योग्य मॉडल/प्रोटोटाइप में बदलने में मदद करने के लिए परियोजना की लागत ₹ 5,00,000तक।
- इस श्रेणी के तहत अधिकतम समर्थन ₹ 2,00,000 या अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत, जो भी कम हो, है। वित्तीय सहायता कोई पुरस्कार या पुरस्कार या शोध अध्येतावृत्ति नहीं है। शुरू किए जाने वाले कार्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नोट 2: स्व-वेतन, स्वयं के आवास का किराया, शेड जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण आदि जैसे तत्व सहायता/धन का घटक नहीं होने चाहिए। सहायता/निधि मुख्य रूप से प्रोटोटाइप विकास कार्य/अवधारणा के प्रमाण के लिए होनी चाहिए।
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- छात्र नवप्रवर्तक सहित कोई भी भारतीय नागरिक अपने नए विचार को प्रदर्शन योग्य मॉडल/प्रोटोटाइप में विकसित करने के लिए समर्थन का लाभ उठा सकता है।
- प्रस्ताव अधिमानतः निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित होंगेः हरित प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, औद्योगिक रूप से उपयोग करने योग्य स्मार्ट सामग्री, अपशिष्ट से धन, किफायती स्वास्थ्य सेवा, जल और मलजल प्रबंधन, और कोई अन्य प्रौद्योगिकी या ज्ञान-गहन क्षेत्र। नोट 1: जब छात्रों का एक समूह परियोजना को आगे बढ़ाना चाहता है, तो प्रमुख आवेदक के बारे में समूह के बीच एक समझौता होना चाहिए। हालांकि वित्तीय सहायता केवल एक ही आवेदक को नाम से दी जा सकती है, लेकिन परियोजना के सफल समापन के बाद विभाग द्वारा टीम के सभी छात्रों को प्रशंसा पत्र दिया जा सकता है। टिप्पणी 2: समर्थन मुख्य रूप से छात्र नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। हालांकि, सामान्य तौर पर, कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास एक अभिनव विचार या आविष्कार है और जो अपने विचार को एक बुनियादी मंच मॉडल/प्रोटोटाइप/प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित करना चाहता है, इस प्रकार अपनी अवधारणा का प्रमाण प्रदान करने के लिए इस श्रेणी में आवेदन कर सकता है।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
शुद्ध सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित परियोजनाएं और शुद्ध शैक्षणिक अनुसंधान से जुड़ी परियोजनाएं पात्र नहीं हैं।
- डॉक्टरेट अनुसंधान परियोजनाओं या इसी तरह की परियोजनाओं जैसी दीर्घकालिक अनुसंधान परियोजनाओं को आगे बढ़ाने वाले छात्रों को सहायता नहीं दी जाएगी। हालाँकि, छात्र उद्यमी पात्र होंगे यदि उन्हें प्रौद्योगिकी का व्यावसायिक रूप से दोहन करने का अधिकार है।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
- उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
- सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
- परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
- जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
- किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पात्र आवेदकों से अनुरोध है कि वे सभी प्रकार से अपने आवेदन निकटतम टी. ओ. सी. आई. सी. में जमा करें।
- चरण 1: अपने परियोजना प्रस्ताव को निर्धारितमें निकटतम टी. ई. पी. पी. आउटरीच क्लस्टर नवाचार केंद्रों (टी. ओ. सी. आई. सी.) को प्रस्तुत करें। आप आवेदन करने से पहले मार्गदर्शन के लिए टी. ओ. सी. आई. सी. समन्वयकों से भी परामर्श कर सकते हैं। >
- चरण 2: प्रारंभिक जाँचप्राप्त होने पर, टी. ओ. सी. आई. सी. समन्वयक प्रस्तावों की पूर्णता के लिए जाँच करेंगे। वे मूल्यांकन के लिए डोमेन ज्ञान विशेषज्ञों को प्रस्ताव भेजेंगे। >
- चरण 3: विशेषज्ञ मूल्यांकनटी. ओ. सी. आई. सी. से जुड़े डोमेन ज्ञान विशेषज्ञ प्रस्तावों का मूल्यांकन करेंगे।
- चरण 4: पूर्ण और मूल्यांकन प्रस्तावों को आगे की कार्रवाई के लिए डी. एस. आई. आर. को भेजा जाता है। अनुशंसा के लिए पी. आर. आई. एस. एम. सलाहकार और जांच समिति (पी. ए. एस. सी.) द्वारा उन पर विचार किया जाएगा। >
- चरण 5: अनुदान अनुमोदनएक बार विभाग द्वारा अनुमोदित होने के बाद, आवेदक को अनुदान-सहायता जारी करने से पहले 'नियम और शर्तों' पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। >
- चरण 6: फंड रिलीजपहला रिलीज परियोजना के मील के पत्थर और पी. ए. एस. सी. की सिफारिशों पर आधारित है। बाद की रिलीज़ परियोजना समीक्षा समिति (पी. आर. सी.) द्वारा मूल्यांकन की गई परियोजना की प्रगति पर निर्भर करती है।
- चरण 7: परियोजना निगरानी टीओसीआईसी और तकनीकी विशेषज्ञों सहित अन्य नेटवर्क भागीदार अनुमोदित परियोजनाओं की निगरानी करेंगे। टीओसीआईसी हर 3 महीने में डीएसआईआर को परियोजना की स्थिति की रिपोर्ट करेगा। बाहरी विशेषज्ञों के पी. आर. सी. हर 9 महीने में कम से कम एक बार परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
- चरण 8: परियोजना को सफलतापूर्वक बंद करने के बाद, पी. आर. सी. की सिफारिश के आधार पर डी. एस. आई. आर. में सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को पूरा करने की रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: dsir.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या पी. आर. आई. एस. एम. (व्यक्तियों, स्टार्टअप और एम. एस. एम. ई. में नवाचार को बढ़ावा देना): श्रेणी-1: अवधारणा/प्रोटोटाइप/मॉडल का प्रमाण (PRISM-C1-PCPM) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल dsir.gov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।
प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?
उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?
उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?
उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
पी. आर. आई. एस. एम. (व्यक्तियों, स्टार्टअप और एम. एस. एम. ई. में नवाचार को बढ़ावा देना): श्रेणी-1: अवधारणा/प्रोटोटाइप/मॉडल का प्रमाण (PRISM-C1-PCPM)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, dsir.gov.in, before you apply or pay.
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