9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMSSTSSCNT): छात्रवृत्ति राशि, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMSSTSSCNT) जनजातीय कल्याण विभाग, असम सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असम के पात्र निवासी के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना है। पात्र विद्यार्थी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in पर अथवा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) / राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य कक्षा 9वीं और 10वीं में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और उच्च शिक्षा में प्रगति में सहायता करना है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के छात्र लाभार्थियों को सीधे आवर्ती मासिक छात्रवृत्ति, वार्षिक पुस्तक अनुदान और विकलांगता भत्ते प्रदान करती है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के विद्यार्थियों, युवाओं एवं शोधार्थियों के शैक्षणिक उत्थान के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMSSTSSCNT)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि किसी भी होनहार विद्यार्थी की पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण बाधित न हो।
इस योजना के माध्यम से लक्षित वर्ग के छात्र-छात्राओं को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित वित्तीय अनुदान एवं छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी है, जिससे योग्य विद्यार्थियों को समय पर सहायता मिलती है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMSSTSSCNT) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | जनजातीय कल्याण विभाग, असम सरकार |
| योजना का स्तर | असम राज्य छात्रवृत्ति योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | असम के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति / शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति / वित्तीय सहायता (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टल / NSP) |
| आधिकारिक पोर्टल | directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं छात्रवृत्ति राशि (Benefits & Scholarship Amount)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:
10 महीनों के लिए छात्रवृत्ति
- दिन के छात्रों को ₹225/- मासिक (₹2,250/- वार्षिक) की छात्रवृत्ति मिलती है।
- छात्रावासों को ₹525/- मासिक (₹5,250/- वार्षिक) मिलता है। किताबें और तदर्थ अनुदानदिन के छात्रों को ₹750/- का एकमुश्त अनुदान मिलता है, और छात्रावासों को ₹1,000/- का अनुदान मिलता है। अतिरिक्त विकलांगता भत्ता
- दिव्यांगजन छात्रों, कुष्ठ रोग से ठीक हुए छात्रों, और सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया वाले छात्रों को सभी बारह महीनों के लिए अतिरिक्त अनुदान मिलता है।
- छात्रावास के छात्रों को ₹800/- मासिक (₹9,600/- वार्षिक), और दिन के छात्रों को प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से बैंक खाता, अधिमानत: आधार सक्षम भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हुए। शर्तें
- एक बार दिया गया पुरस्कार जारी रहेगा, जो अच्छे आचरण और उपस्थिति में नियमितता के अधीन होगा।
- छात्र द्वारा नौवीं कक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद दसवीं कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जाएगा।
- यदि किसी छात्र को एक कक्षा को दोहराना है, तो उन्हें एक ही कक्षा के लिए दो बार छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी
योजना का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को बिना किसी आर्थिक बोझ के अपनी पढ़ाई पूरी करने और भविष्य के करियर में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक विद्यार्थी को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए, जैसा कि उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है, जिससे वे वास्तव में संबंधित हैं (अधिवासी राज्य)।
- आवेदक को नौवीं या दसवीं कक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए।
- आवेदक को किसी सरकारी स्कूल में या सरकार या केंद्रीय या राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा होना चाहिए।
- आवेदक की सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय ₹2,50,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का अनुसूचित बैंक में वैध खाता होना चाहिए।
- आवेदक के पास अपने आधार संख्या से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक के पास सक्रिय मोबाइल संख्या से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक को कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं मिल रही होनी चाहिए
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
- आवेदक को अपने आवेदन में गलत तथ्य नहीं बताना चाहिए या गलत तरीके से प्रस्तुत किए गए तथ्य नहीं देने चाहिए, जिससे उन्हें योजना से वंचित किया जा सकता है।
- आय निर्धारण शर्तें - आवेदक को कुल पारिवारिक आय की गणना में सभी स्रोतों से माता-पिता दोनों की संयुक्त आय पर विचार करना चाहिए, ऐसे मामलों में जहां पिता और माता दोनों काम कर रहे हैं।
- आवेदक को कुल पारिवारिक आय की गणना में परिवार के किसी अन्य कमाने वाले सदस्य या भाई-बहन की आय को शामिल नहीं करना चाहिए।
- आवेदक को केवल उन मामलों में जीवित माता-पिता की आय पर विचार करना चाहिए जहां केवल एक ही माता-पिता जीवित हैं।
- आवेदक को आय मानदंड लागू नहीं करना चाहिए यदि वे एक अभिभावक द्वारा समर्थित अनाथ हैं
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- विद्यार्थी का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- वर्तमान विद्यालय / कॉलेज का नामांकन प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड
- पूर्व परीक्षा की अंकतालिका (Marksheet of previous examination)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (छात्र के नाम पर, DBT भुगतान हेतु आधार लिंक)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु - यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपकी मार्कशीट, आय/जाति प्रमाण पत्र अथवा फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
डिजिलॉकर में साइन अप करें
- चरण 1: डिजिलॉकर पोर्टल पर जाएँ (https:/ [/www.digilocker.gov.in) या डिजिलॉकर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें (_/[IOS)।
- चरण 2: क्लिक करें और इन विवरणों को प्रदान करें-पूरा नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। 6 अंकों का पिन बनाएँ।
- चरण 3: अंत में, 'जमा करें' पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए 6 अंकों का पिन नोट करें। इस पृष्ठ के ऊपरी दाएँ कोने में, 'साइन इन' पर क्लिक करें। अपना डिजिलॉकर मोबाइल नंबर और 6 अंकों का पिन दें।
- चरण 2: 'मैं उपयोग की शर्तों के लिए सहमत हूँ' चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर 'साइन इन' पर क्लिक करें। आपको डिजिलॉकर सहमति पृष्ठ पर भेजा जाएगा।
- चरण 3: पृष्ठ के नीचे, 'अनुमति दें' पर क्लिक करें। आपने अब सफलतापूर्वक माय स्कीम में साइन इन कर लिया है। इस पृष्ठ के शीर्ष पर, 'अभी आवेदन करें' पर क्लिक करें। योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- चरण 2: आवेदन पत्र के सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
- चरण 3: प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें।
- चरण 4: 'जमा करें' पर क्लिक करें। आपको निम्नलिखित पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा: फॉर्म सफलतापूर्वक जमा किया गया!
- चरण 5: भविष्य के संदर्भ के लिए, फॉर्म को प्रिंट करने या भरे हुए फॉर्म को पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करने के लिए 'प्रिंट' पर क्लिक करें। अन्यथा, 'ठीक है' पर क्लिक करें और 'माई स्कीम लैंडिंग पेज' पर पुनर्निर्देशित हो जाएँ।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल: scholarships.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: छात्रवृत्ति से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने संस्थान के छात्रवृत्ति सेल से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMSSTSSCNT) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in अथवा संबंधित राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल / राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्र. 2: छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?
उत्तर: स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक बचत खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क लगता है?
उत्तर: नहीं, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
प्र. 4: आवेदन के बाद छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: क्या एक ही समय में दो छात्रवृत्तियों का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर: सामान्यतः सरकारी नियमों के अनुसार एक विद्यार्थी एक ही शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही प्रमुख सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है, जब तक कि योजना के दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त भत्ते की विशेष अनुमति न हो।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (PMSSTSSCNT)देश के प्रतिभावान एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अत्यंत सराहनीय और लाभकारी पहल है। सभी योग्य छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने संस्थान से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर समय पर ऑनलाइन आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी छात्रवृत्ति पोर्टल अथवा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल के माध्यम से ही करें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the जनजातीय कल्याण विभाग, असम सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in, before you apply or pay.
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