भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति (PMSSBSTSI): छात्रवृत्ति राशि, पात्रता शर्तें, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति (PMSSBSTSI) जनजातीय कल्याण विभाग, असम सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षणिक एवं छात्रवृत्ति योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असम के पात्र निवासी के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं को उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जारी रखने हेतु वित्तीय सहायता, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति प्रदान करना है। पात्र विद्यार्थी आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in पर अथवा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) / राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य योग्य अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद से स्नातकोत्तर स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह छात्रावास और दिन के छात्रों सहित इच्छित लाभार्थियों के लिए अनिवार्य पाठ्यक्रम शुल्क और मासिक वजीफे को शामिल करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति (PMSSBSTSI)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।
इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति (PMSSBSTSI) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | जनजातीय कल्याण विभाग, असम सरकार |
| योजना का स्तर | असम राज्य छात्रवृत्ति योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | असम के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष छात्रवृत्ति / शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति / वित्तीय सहायता (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
####शुल्क घटक
- इस योजना में छात्र द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मान्यता प्राप्त मैट्रिक के बाद या माध्यमिक के बाद के पाठ्यक्रम के लिए अनिवार्य गैर-वापसी योग्य शुल्क का भुगतान शामिल है।
- निजी क्षेत्र के संस्थानों में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र ₹2,50,000/- प्रति वर्ष की शुल्क सीमा है।
- निजी क्षेत्र के संस्थानों में बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, मास्टर ऑफ सर्जरी और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र ₹6,00,000/- प्रति वर्ष की शुल्क सीमा है।
- निजी क्षेत्र के संस्थानों में अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए प्रति छात्र ₹1,00,000/- प्रति वर्ष की शुल्क सीमा है। छात्रावासों को ₹1,200/- प्रति माह (₹12,000/- वार्षिक) मिलता है, और दिन के छात्रों को ₹550/- प्रति माह (₹5,500/- वार्षिक) मिलता है।
- समूह II (गैर-पेशेवर डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम) के लिए: छात्रावासों को ₹820/- प्रति माह (₹8,200/- वार्षिक) मिलता है, और दिन के छात्रों को ₹530/- प्रति माह (₹5,300/- वार्षिक) मिलता है। छात्रावासों को ₹570/- प्रति माह (₹5,700/- वार्षिक) मिलता है, और दिन के छात्रों को ₹300/- प्रति माह (₹3,000/- वार्षिक) मिलता है।
- समूह IV के लिए (मैट्रिक के बाद के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम): छात्रावासों को ₹380/- प्रति माह (₹3,800/- वार्षिक) मिलता है, और दिन के छात्रों को ₹230/- प्रति माह (₹2300/- वार्षिक) मिलता है। विशेष रूप से सक्षम छात्रावास के छात्रों को ₹800/- प्रति माह (₹9,600/- वार्षिक) का अतिरिक्त भत्ता मिलता है। विशेष रूप से सक्षम दिन के छात्रों को ₹ 600/- प्रति माह (₹7,200/- वार्षिक) का अतिरिक्त भत्ता मिलता है। यदि छात्र संस्थान के अधिकारियों से औपचारिक अनुमति के बिना हड़ताल करता है या अनियमित उपस्थिति बनाए रखता है तो छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी या रोक दी जाएगी।
- यदि छात्र किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष में विफल रहता है तो छात्रवृत्ति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, और लाभ तब तक रोके जाएंगे जब तक कि छात्र उस कक्षा को पास नहीं कर लेता है और अगली कक्षा में पदोन्नत नहीं हो जाता है
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
आवेदक को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों या अधिक अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित होना चाहिए जैसा कि उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है जिससे वे वास्तव में संबंधित हैं।
- आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक या उच्च माध्यमिक या किसी भी उच्च परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक को सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त या अनुमोदित निजी संस्थानों में मैट्रिक के बाद या माध्यमिक के बाद के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहिए।
- आवेदक के पास अनुसूचित बैंक में एक वैध, सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक को अपने बैंक खाते को अपने आधार संख्या और उनके सक्रिय मोबाइल नंबर के साथ सुरक्षित रूप से जोड़ना चाहिए।
- आवेदक को पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए बैंक खाते से जुड़े समान मोबाइल नंबर का उपयोग करना जारी रखना चाहिए। कुल पारिवारिक आय की गणना करते समय भाई-बहन या परिवार के अन्य कमाने वाले सदस्यों की आय।
- आवेदक को पारिवारिक आय मानदंड से पूरी तरह से छूट दी जानी चाहिए यदि वे एक अभिभावक द्वारा समर्थित अनाथ हैं
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
- आवेदक को एक ही समय में किसी भी वैकल्पिक योजना से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वजीफा प्राप्त नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को एक ही धारा में पहले से ही एक अलग पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद एक अलग शैक्षणिक धारा में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए।
- आवेदक को इंटर्नशिप या हाउसमैनशिप की अवधि के लिए छात्रवृत्ति वजीफे का दावा नहीं करना चाहिए यदि उन्हें उस व्यावहारिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक या भत्ता प्राप्त होता है
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- विद्यार्थी का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- वर्तमान विद्यालय / कॉलेज का नामांकन प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड
- पूर्व परीक्षा की अंकतालिका (Marksheet of previous examination)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (छात्र के नाम पर, DBT भुगतान हेतु आधार लिंक)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु - यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
डिजिलॉकर में साइन अप करें
- चरण 1: डिजिलॉकर [पोर्टल पर जाएँ (https:/_/[IOS)।
- चरण 2: क्लिक करें और इन विवरणों को प्रदान करें-पूरा नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर। 6 अंकों का पिन बनाएँ।
- चरण 3: अंत में, 'जमा करें' पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए 6 अंकों का पिन नोट करें। इस पृष्ठ के ऊपरी दाएँ कोने में, 'साइन इन' पर क्लिक करें। अपना डिजिलॉकर मोबाइल नंबर और 6 अंकों का पिन दें।
- चरण 2: 'मैं उपयोग की शर्तों के लिए सहमत हूँ' चेकबॉक्स पर क्लिक करें, फिर 'साइन इन' पर क्लिक करें। आपको डिजिलॉकर सहमति पृष्ठ पर भेजा जाएगा।
- चरण 3: पृष्ठ के नीचे, 'अनुमति दें' पर क्लिक करें। आपने अब सफलतापूर्वक माय स्कीम में साइन इन कर लिया है। इस पृष्ठ के शीर्ष पर, 'अभी आवेदन करें' पर क्लिक करें। योजना का आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- चरण 2: आवेदन पत्र के सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
- चरण 3: प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें।
- चरण 4: 'जमा करें' पर क्लिक करें। आपको निम्नलिखित पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा: फॉर्म सफलतापूर्वक जमा किया गया!
- चरण 5: भविष्य के संदर्भ के लिए, फॉर्म को प्रिंट करने या भरे हुए फॉर्म को पीडीएफ फाइल के रूप में डाउनलोड करने के लिए 'प्रिंट' पर क्लिक करें। अन्यथा, 'ठीक है' पर क्लिक करें और 'माई स्कीम लैंडिंग पेज' पर पुनर्निर्देशित हो जाएँ। <बीआर>
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति (PMSSBSTSI) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in अथवा संबंधित राज्य के छात्रवृत्ति पोर्टल / राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
प्र. 2: छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?
उत्तर: स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि सीधे विद्यार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक बचत खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई आवेदन शुल्क लगता है?
उत्तर: नहीं, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
प्र. 4: आवेदन के बाद छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: क्या एक ही समय में दो छात्रवृत्तियों का लाभ लिया जा सकता है?
उत्तर: सामान्यतः सरकारी नियमों के अनुसार एक विद्यार्थी एक ही शैक्षणिक सत्र में केवल एक ही प्रमुख सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है, जब तक कि योजना के दिशा-निर्देशों में अतिरिक्त भत्ते की विशेष अनुमति न हो।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
भारत में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति (PMSSBSTSI)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the जनजातीय कल्याण विभाग, असम सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, directoratetribalaffairsplain.assam.gov.in, before you apply or pay.
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