केंद्रीय योजनाइस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके माता-पिता/अभिभावक निम्नलि

साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (PMSCTEOICPHH): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 8 min read

In short: साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (PMSCTEOICPHH) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल nskfdc.nic.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके माता-पिता/अभिभावक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हैं, ताकि वे मैट्रिक से पहले की शिक्षा प्राप्त कर सकेंः चर्मकार, परतदार, कचरा बीनने वाले और ऐसे व्यक्ति जो या तो वर्तमान में हाथ से मैला साफ करने में लगे हुए हैं।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (PMSCTEOICPHH)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामसाफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (PMSCTEOICPHH)
संचालक विभाग / मंत्रालयसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलnskfdc.nic.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

#####छात्रवृत्ति की दर1। दिवस विद्वानः कक्षा 1 से 10 तकः ₹110/- दस महीने के लिए प्रति माह।

  1. छात्रावासः तीसरी से दसवीं कक्षाः दस महीने के लिए ₹700/- प्रति माह। पूरे दिन के छात्रों को प्रति वर्ष ₹750/- प्रति छात्र।
  2. छात्रावासों को प्रति वर्ष ₹1000/- प्रति छात्र। विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान ₹100 प्रति माह का पाठक भत्ता ₹100 कक्षा 3 और कक्षा 1 में नेत्रहीन छात्रों के लिए। शैक्षणिक संस्थान के परिसर में स्थित छात्रावास में नहीं रहने वाले विकलांग छात्रों के लिए ₹50 प्रति माह का परिवहन भत्ता ₹100 प्रति माह का विशेष वेतन छात्रावास के किसी भी कर्मचारी को स्वीकार्य होगा जो शैक्षणिक संस्थान या राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा प्रबंधित छात्रावास में रहने वाले गंभीर रूप से हड्डी रोग से विकलांग छात्र की सहायता करने के लिए इच्छुक हो। निम्न चरम अक्षमता वाले गंभीर रूप से विकलांग दिन के छात्र छात्रों के लिए 50 रुपये प्रति माह का भत्ता. तीसरी और दसवीं कक्षा में मानसिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार छात्रों को 100 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त कोचिंग भत्ता। इस योजना के तहत लक्षित विकलांग समूहों के छात्र, हालांकि, अन्य योजनाओं से भी ऐसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जो उपरोक्त प्रावधान में शामिल नहीं हैं। दिन के छात्रों के मामले में पहली कक्षा या किसी भी बाद की कक्षा या प्री-मैट्रिक चरण में नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
  3. छात्रावासों के मामले में कक्षा तीसरी या पूर्व-मैट्रिक चरण की किसी भी बाद की कक्षा में नामांकित छात्रों को छात्रवृत्ति दी जा सकती है।
  4. छात्रवृत्ति 10वीं कक्षा के अंत में समाप्त हो जाएगी।
  5. एक शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति की अवधि दस महीने होती है। छात्रवृत्ति राशि छुट्टी की अवधि को छोड़कर, स्कूल में शामिल होने की तारीख से स्कूल छोड़ने की तारीख तक देय होगी, जो एक वर्ष में लगभग 10 महीने होगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां छात्र शैक्षणिक वर्ष के बीच में जल्दी प्रवेश करता है या छोड़ देता है।
  6. लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का समय पर और सही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी. बी. टी.) के माध्यम से बैंकों में अपने खातों के माध्यम से छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। सभी राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन & #39 सहित छात्रवृत्ति की एक कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली लागू करेंगे। ई-भुगतान & #39; प्रणाली।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

छात्रवृत्ति भारतीय नागरिकों के बच्चों/बच्चों के लिए स्वीकार्य होगी, जो अपने धर्म की परवाह किए बिना निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हैंः टैनर और फ्लेयर।

  1. कचरा बीनने वाले।
  2. ऐसे व्यक्ति जो मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम 2013 की धारा 2 (I) (g) के तहत परिभाषित मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं।
  3. मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 की धारा 2 (I) (D) में परिभाषित खतरनाक सफाई में लगे व्यक्ति। अन्य शर्तें 1। छात्रों को अपनी पढ़ाई के दौरान रोजगार लेने या माता-पिता को उनके काम में मदद करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
  4. यदि कोई छात्र उस संस्थान के प्रमुख द्वारा प्रमाणित किए जाने के अपरिहार्य कारणों को छोड़कर वार्षिक पदोन्नति प्राप्त करने में विफल रहता है, जिसमें छात्र पढ़ रहा है, तो पुरस्कार बंद कर दिया जाएगा।
  5. यदि कोई छात्र स्कूल अनुशासन या छात्रवृत्ति के किसी अन्य नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है, तो सक्षम स्कूल प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन छात्रवृत्ति को निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।
  6. असाधारण परिस्थितियों और छात्र के शैक्षणिक जीवन के हित को छोड़कर, एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्रों के प्रवास की अनुमति आम तौर पर शैक्षणिक वर्ष के दौरान नहीं दी जाएगी।
  7. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को किसी अन्य पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं है।
  8. छात्रों की उपस्थिति नियमित होनी चाहिए जिसके लिए स्कूल के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पैमाना तय किया जाना है।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
  3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

योजना की घोषणा संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा प्रमुख भाषा के समाचार पत्रों में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और अन्य उपयुक्त प्रचार माध्यमों का उपयोग करके समय पर योजना की घोषणा की जाएगी। राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का संबंधित विभाग आवेदन पत्रों की आपूर्ति करेगा, जिन्हें निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ उस विभाग द्वारा अंतिम तिथि तक वापस प्राप्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन लक्ष्य समूह की पहचान के लिए तौर-तरीकों को परिभाषित करेगा और संबंधित एजेंसियों को निर्देश जारी करेगा।

  1. राज्य सरकार संस्थानों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा करने में छात्रों को पूरा समर्थन प्रदान करने का निर्देश देगी।
  2. सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्रों को हार्ड प्रतियों के साथ ऑनलाइन बुलाया जाना चाहिए। छात्र को आवेदन पत्र भरना चाहिए और इसे स्कूल प्राधिकरण को जमा करना चाहिए।
  3. विद्यालय को पोर्टल पर आवेदन पत्र अपलोड करने चाहिए। छात्रवृत्ति का नवीनीकरण एक बार दिए जाने के बाद संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अगले शैक्षणिक वर्ष के दौरान छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जा सकता है।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: nskfdc.nic.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (PMSCTEOICPHH) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल nskfdc.nic.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

साफ-सफाई और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से जुड़े व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (PMSCTEOICPHH)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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