ओडिशा राज्य योजनाओडिशा सरकार ने बायो-फ्लोक-आधारित खेती की शुरुआत की और इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने और सीमित क

वर्ष 2021-22 के दौरान जैव-समूह प्रौद्योगिकी की शुरुआत के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देना (PIATIBFT): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: वर्ष 2021-22 के दौरान जैव-समूह प्रौद्योगिकी की शुरुआत के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देना (PIATIBFT) पशुपालन एवं डेयरी विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य ओडिशा के पात्र निवासी को आर्थिक सहयोग, सब्सिडी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj पर ऑनलाइन अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

ओडिशा सरकार ने बायो-फ्लोक-आधारित खेती की शुरुआत की और इसका उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने और सीमित क्षेत्र में उच्च आय पैदा करने के लिए मीठे पानी की मछली और खारे पानी की झींगा खेती को बढ़ावा देना है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण कामगारों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में वर्ष 2021-22 के दौरान जैव-समूह प्रौद्योगिकी की शुरुआत के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देना (PIATIBFT)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, उपकरण, वित्तीय सुरक्षा और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामवर्ष 2021-22 के दौरान जैव-समूह प्रौद्योगिकी की शुरुआत के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देना (PIATIBFT)
संचालक विभाग / मंत्रालयपशुपालन एवं डेयरी विभाग, ओडिशा सरकार
योजना का स्तरओडिशा राज्य योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यओडिशा के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / तकनीकी सहायता (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलefaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. उत्पादकता में वृद्धिः जलीय कृषि में जैव-समूह प्रौद्योगिकी को अपनाने से पानी की इष्टतम गुणवत्ता की स्थिति बनाए रखते हुए उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। यह प्रौद्योगिकी घुलनशील ऑक्सीजन, अमोनिया और नाइट्रेट के स्तर जैसे जल मापदंडों को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे मछली और झींगे के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनता है। जैव-स्थानीय प्रौद्योगिकी जलीय कृषि प्रणालियों में जल के आदान-प्रदान की आवश्यकता को कम करके जल संरक्षण को बढ़ावा देती है। बायो-फ्लॉक टैंकों में बने सूक्ष्मजीव समुदाय पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और पानी की बर्बादी को कम करने में मदद करते हैं, जिससे यह जलीय कृषि के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण बन जाता है। जल विनिमय पर निर्भरता को कम करके और कृत्रिम फ़ीड के उपयोग को कम करके, जैव-स्थानीय प्रौद्योगिकी को अपनाने से मछली और झींगा किसानों के लिए लागत की बचत हो सकती है। यह जलीय कृषि कार्यों की आर्थिक व्यवहार्यता में योगदान कर सकता है। जैव-समूह प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन जलीय कृषि में पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्य के साथ संरेखित होता है। प्रौद्योगिकी प्राकृतिक जल निकायों में अपशिष्टों के उत्सर्जन को कम करती है, जिससे पर्यावरण पर संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। इस पहल में किसानों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं, जो उन्हें जैव-समूह प्रौद्योगिकी और जलीय कृषि में इसके अनुप्रयोग से संबंधित ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। यह किसानों को आधुनिक जलीय कृषि प्रथाओं को अपनाने और अनुकूलित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता के साथ सशक्त बना सकता है।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक आधुनिक कृषि पद्धतियों, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. ग्रो-आउट टैंक, नर्सरी और बीज टैंक लेने के इच्छुक किसान; मछली और झींगा हैचरी संचालक; निजी उद्यमी; बेरोजगार युवा इस योजना के तहत सहायता का लाभ उठाने के पात्र हैं। बेरोजगार शिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि बायो-फ्लॉक खेती में उन्नत तकनीक शामिल है, और लाभार्थी को इकाई के संचालन से पहले बायो-फ्लॉक प्रणालियों पर विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है।
  2. योग्य खारे पानी के झींगा फार्म/नर्सरी और बीज टैंक/हैचरी लाभार्थियों के पास तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण से संबंधित लाइसेंस होना चाहिए।
  3. यह सहायता पीवीसी/ईंट चिनाई टैंक, जल आपूर्ति, नाली और वातन इकाइयों के साथ एक शेड के अंदर एक बायो-फ्लॉक प्रणाली की स्थापना के लिए बैक-एंडेड सहायता के रूप में होगी।
  4. विशेष पैकेज के तहत सहायता उपरोक्त श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए कम से कम 2 टैंकों और अधिकतम 6 टैंकों के साथ उपलब्ध होगी।
  5. यदि किसी लाभार्थी ने भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जैव-समूह इकाई की स्थापना के लिए पहले 6 से कम के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया है। तालाबों के लिए, वह इस योजना के तहत आगे की सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए भी पात्र होगा। हालांकि, ऐसे मामलों में, सब्सिडी अधिकतम 6 टैंकों तक सीमित होगी, जिसमें पहले टैंकों की स्थापना शामिल होगी

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
  3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • जमीन के दस्तावेज (खसरा, खतौनी, 7/12 अथवा पट्टा - जहाँ लागू हो)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • चरण 1: मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। आधिकारिक [पोर्टल
  • चरण 2: योजना 'श्रेणियों' पर क्लिक करें और होम पेज पर 'मत्स्य योजना' का चयन करें।
  • चरण 3: बायो-फ्लॉक प्रौद्योगिकी आधारित गहन झींगा और मछली पालन के लिए सब्सिडी (https://fard.odisha.gov.in/fisheries-schemes) के कॉलम में डाउनलोड पर क्लिक करें।
  • चरण 5: आप [पी. डी. एफ. पृष्ठ] पर पहुंचेंगे (क्रोम-विस्तारः// ई. एफ. ए. डी. एन. बी. एम. एन. एन. आई. बी. पी. सी. ए. जी. पी. सी. जी. एफ. आई. डी. एम. के. जे./एच. टी. एस.:// सुगाम. ओडिशा. जी. ओ. वी. इन/एडमिन// भंडारण/अपलोड/सेवा. आई. एम. जी./621dc00b213291646116875. पी. डी. एफ.)। सभी विवरण पीडीएफ में पढ़ें। आवेदन प्रक्रिया के लिए नीचे अनुलग्नक-1 पर जाएँ।
  • चरण 6: आवेदन पत्र को सटीक और पूर्ण विवरण के साथ भरें, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवश्यक क्षेत्र ठीक से भरे गए हैं।
  • चरण 7: आवेदन पत्र या दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यक सहायक दस्तावेजों को इकट्ठा करें।
  • चरण 8: पूरा किया गया आवेदन पत्र ऑनलाइन मत्स्य पालन निदेशालय, ओडिशा, कटक को ईमेल-[email protected]के माध्यम से और सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के निर्दिष्ट तरीके के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें, जैसे कि ऑनलाइन जमा करना, ईमेल, या संबंधित अधिकारियों को भौतिक रूप से जमा करना। नोटः जमा किए गए आवेदन पत्र और दस्तावेजों की एक प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए रखें।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित उपनिदेशक / कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या वर्ष 2021-22 के दौरान जैव-समूह प्रौद्योगिकी की शुरुआत के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देना (PIATIBFT) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

वर्ष 2021-22 के दौरान जैव-समूह प्रौद्योगिकी की शुरुआत के माध्यम से गहन जलीय कृषि को बढ़ावा देना (PIATIBFT)ग्रामीण क्षेत्र के विकास और लाभार्थियों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

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