झारखंड राज्य योजना"निर्माण श्रमिक सुरक्षा किट योजना" झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग

निर्माण श्रमिक सुरक्षा किट योजना (NSSKY): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: निर्माण श्रमिक सुरक्षा किट योजना (NSSKY) Labour, Employment, Training and Skill Department, झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य झारखंड के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल shramadhan.jharkhand.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

"निर्माण श्रमिक सुरक्षा किट योजना" झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की एक योजना है। यह योजना एक ब्रांडेड हेलमेट और सुरक्षा जूतों की एक जोड़ी खरीदने के लिए ₹1,000/- का सीधा नकद हस्तांतरण प्रदान करती है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में निर्माण श्रमिक सुरक्षा किट योजना (NSSKY)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामनिर्माण श्रमिक सुरक्षा किट योजना (NSSKY)
संचालक विभाग / मंत्रालयLabour, Employment, Training and Skill Department, झारखंड सरकार
योजना का स्तरझारखंड राज्य योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यझारखंड के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलshramadhan.jharkhand.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित नियमों के आधार पर सरकारी अनुदान, पेंशन, छात्रवृत्ति अथवा आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आवेदक का झारखंड राज्य में अधिवास होना चाहिए।
  2. आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के आयु वर्ग में होनी चाहिए।
  3. आवेदक एक पंजीकृत निर्माण कार्यकर्ता (निर्माण श्रमिक) या झारखंड भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (जे. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. बोर्ड) का सदस्य होना चाहिए।
  4. आवेदक को निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, बिजली मिस्त्री, कुली, चित्रकार आदि में लगा होना चाहिए।
  5. आवेदक को कम से कम 90 दिनों तक काम करना चाहिए था।
  6. आवेदक को पहले से ही इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहिए था।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
  3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

पंजीकरणः

  • चरण 1: का दौरा करें कारखाना प्रतिष्ठान/कर्मचारी पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; सरकार। झारखंड से।
  • चरण 2: ऊपरी दाएँ कोने में, "लॉगिन" पर क्लिक करें। पॉप-अप स्क्रीन पर, "यहाँ रजिस्टर करें" पर क्लिक करें।
  • चरण 3: अगले पृष्ठ पर, एक पंजीकरण प्रपत्र दिखाई देगा। निम्नलिखित अनिवार्य विवरण देंः पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल और मोबाइल। एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएँ। पासवर्ड की पुष्टि करें। कैप्चा कोड भरें। "रजिस्टर" पर क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वन टाइम पासवर्ड (ओ. टी. पी.) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। ओ. टी. पी. के सफल सत्यापन पर आपका पंजीकरण सफल हो जाएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।

आवेदनः

  • चरण 1: का दौरा करें कारखाना प्रतिष्ठान/कर्मचारी पंजीकरण/निरीक्षण/प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली; श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग; सरकार। झारखंड से।
  • चरण 2: ऊपरी दाएँ कोने में, "लॉगिन" पर क्लिक करें। अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भरें। "लॉगिन" पर क्लिक करें।
  • चरण 3: रिबन में, "सेवाएँ> बी. ओ. सी. योजना लाभ> आवेदन पत्र" पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर, "योजना लाभ प्रपत्र" (आवेदन प्रपत्र) खुल जाएगा।

क) "बुनियादी विवरण" अनुभाग में, अनिवार्य क्षेत्रों को भरें (लाल तारांकन चिह्न के साथ समाप्त होने वाले क्षेत्र): बी. ओ. सी. पंजीकरण संख्या, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता/पति का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, आवेदक का आधार संख्या, जिला,

ख) "योजना चुनें" अनुभाग में, उस सूची से योजना का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।

ग) "अपलोड अनुभाग" में, निर्दिष्ट फ़ाइल आकार और फ़ाइल प्रकार में अनिवार्य दस्तावेज़ (जो लाल तारांकन चिह्न के साथ समाप्त होते हैं) अपलोड करें।

  • चरण 4: अंत में, अपना आवेदन जमा करने के लिए "अनुरोध जमा करें" पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर, आपका "आवेदन आईडी" प्रदर्शित होगा, जो आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने की पुष्टि करेगा। कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए इस आवेदन आईडी को नोट कर लें। आवेदन आईडी आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएगी।

आवेदन की स्थिति की जाँच करेंः

  • चरण 1: जमा करने के बाद, आवेदन 3-स्तरीय अनुमोदन के लिए जाता हैः क्लर्क> श्रम अधीक्षक> डी. एल. सी.।
  • चरण 2: सेवाएँ> बी. ओ. सी. योजना लाभ> आवेदन स्थिति पर जाएँ।
  • चरण 3: अगले पृष्ठ पर, अपना आवेदन आईडी भरें और "खोज" पर क्लिक करें। आपके आवेदन की स्थिति एक सारणीबद्ध प्रारूप में प्रदर्शित की जाएगीः आवेदन आईडी, आवेदक का नाम, योजना लागू, आवेदन की स्थिति, टिप्पणी, तिथि और समय।
  • चरण 4: एक बार जब डी. एल. सी. आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो "आवेदन की स्थिति" "स्वीकृत" में बदल जाती है। आवेदक "प्रिंट" पर क्लिक करके इस पृष्ठ का प्रिंट ले सकता है और योजना का लाभ उठाने के लिए इसे श्रम कार्यालय में जमा कर सकता है।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: shramadhan.jharkhand.gov.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या निर्माण श्रमिक सुरक्षा किट योजना (NSSKY) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल shramadhan.jharkhand.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

निर्माण श्रमिक सुरक्षा किट योजना (NSSKY)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

Check the official source

This service is run by the Labour, Employment, Training and Skill Department, झारखंड सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, shramadhan.jharkhand.gov.in, before you apply or pay.

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