राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना-2 (NAPS-2): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना-2 (NAPS-2) Ministry Of Skill Development And Entrepreneurship, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल naps-cdn.s3.ap-south-1.amazonaws.com पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत लगे प्रशिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र का क्षमता निर्माण करना और हितधारकों को वकालत सहायता प्रदान करना।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना-2 (NAPS-2)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना-2 (NAPS-2) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | Ministry Of Skill Development And Entrepreneurship, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | naps- [cdn.s3.ap-south-1.amazonaws.com |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
इस योजना के तहत, नामित व्यापार (डी. टी.) और वैकल्पिक व्यापार (ओ. टी.) में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ए. नामित व्यापार (डी. टी.)
- नामित व्यापार का अर्थ है कोई भी व्यापार या व्यवसाय या इंजीनियरिंग या गैर-इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कोई भी विषय क्षेत्र जो केंद्र सरकार है।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई. टी. आई.) पास-आउट उम्मीदवारों के लिए डी. टी. में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि आम तौर पर एक (1) वर्ष होगी।
- नए/गैर-आई. टी. आई. पास-आउट उम्मीदवारों के लिए डी. टी. में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि आम तौर पर दो (2) वर्ष होगी।
- राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित डी. टी. के मामले में, अवधि प्रशिक्षुता की पाठ्यक्रम अवधि में शामिल किया जाएगा। यह ओ. जे. टी. से पहले कम से कम दो (2) सप्ताह की अवधि का होगा और प्रतिष्ठान में अभिविन्यास/समावेश पर ध्यान केंद्रित करेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यः
- 1। एन. ए. पी. एस.-2 के तहत भारत सरकार द्वारा आंशिक वजीफा सहायता प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में डी. बी. टी. के माध्यम से प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति प्रशिक्षु भुगतान किए गए वजीफे के 25 प्रतिशत तक, अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह तक सीमित होगी। कोष प्रवाह तंत्र प्रतिष्ठान प्रशिक्षुओं को वजीफे का कम से कम 75 प्रतिशत भुगतान करते हैं और भारत सरकार वजीफे का 25 प्रतिशत, प्रति प्रशिक्षु अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह तक का भुगतान करती है। भारत सरकार द्वारा आंशिक वजीफा सहायता पी. एफ. एम. एस. के माध्यम से डी. बी. टी. के माध्यम से सीधे प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। प्रशिक्षुओं को प्रति माह देय वजीफे की न्यूनतम दरप्रशिक्षुता नियम, 1992 के नियम 11 और संशोधनों (2019 तक) के अनुसार प्रशिक्षुओं को प्रति माह देय वजीफे की न्यूनतम दर इस प्रकार हैः स्कूल पास-आउट (कक्षा 5वीं-कक्षा 9वीं)-5,000 रुपये-स्कूल पास-आउट (कक्षा 10वीं)-6,000 रुपये-स्कूल पास-आउट (कक्षा 12वीं)-7,000 रुपये-राष्ट्रीय या राज्य प्रमाण पत्र धारक-7,000 रुपये-तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु या व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारक या सैंडविच पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)-7,000 रुपये-किसी भी स्ट्रीम या सैंडविच पाठ्यक्रम में तकनीशियन प्रशिक्षु या डिप्लोमा धारक (डिग्री संस्थानों के छात्र)-8,000 रुपये-स्नातक प्रशिक्षु या डिग्री प्रशिक्षु या किसी भी स्ट्रीम में डिग्री-9,000 रुपये
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 3 (ए) के अनुसार, एक प्रशिक्षु के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और खतरनाक उद्योगों से संबंधित निर्दिष्ट व्यवसायों के लिए 18 वर्ष है।
- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण मुख्य रूप से शिक्षाविदों से कार्यस्थल में परिवर्तन है, और इसलिए, सरकार द्वारा आंशिक वजीफे का लाभ उठाने के लिए, पंजीकरण के समय ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए।
- कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी. डी. यू. जी. के. वाई.), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन. यू. एल. एम.), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी. एम. के. वी. वाई.) आदि के उम्मीदवारों को अपने कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रतिष्ठान केवल उन उम्मीदवारों को अनुबंध जारी कर सकेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपने आधार नंबर को अपडेट किया है और ई-केवाईसी पूरा किया है।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
- एनएपीएस-2 के तहत नामित व्यापार (डीटी)और वैकल्पिक व्यापार (ओटी)दोनों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण लागत की कोई प्रतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
- एन. ए. पी. एस.-2 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित केंद्र और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों को कोई वजीफा सहायता उपलब्ध नहीं होगी।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- प्रशिक्षुता पोर्टल के आधिकारिक पृष्ठ पर जाएँ अर्थात https: [//www.apprenticeshipindia.gov.in 1। लॉगिन/रजिस्टर पर क्लिक करें और सूचीबद्ध विकल्पों में से उम्मीदवार, प्रतिष्ठान, तृतीय पक्ष एग्रीगेटर, बुनियादी प्रशिक्षण प्रदाता आदि के रूप में चुनें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करने पर योजना के लिए आवेदन करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण किया जाता है।
- नए उम्मीदवार के लिए प्रशिक्षुता पोर्टल पर पंजीकरण केवल तभी पूरा किया जाएगा जब कोई उम्मीदवार अपना आधार संख्या दर्ज कर लेगा और ई-केवाईसी पूरा कर लेगा।
- सभी उम्मीदवारों के लिए मोबाइल ओ. टी. पी. आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: naps- [cdn.s3.ap-south-1.amazonaws.com
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना-2 (NAPS-2) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल naps-cdn.s3.ap-south-1.amazonaws.com और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना-2 (NAPS-2)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Ministry Of Skill Development And Entrepreneurship, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, naps-cdn.s3.ap-south-1.amazonaws.com, before you apply or pay.
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