केंद्रीय योजनाडी. ओ. ई. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा सोसायटी अधिनियम/न्यास अधिनियम/कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में संलग्न संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण पुरुष कार्यरत सर्वोत्तम संस्थान (निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 8 min read

In short: विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में संलग्न संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण पुरुष कार्यरत सर्वोत्तम संस्थान (निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) को वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल disabilityaffairs.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

डी. ओ. ई. पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा सोसायटी अधिनियम/न्यास अधिनियम/कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकरण के बाद कम से कम 10 साल की अवधि के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले संगठन को "दिवांगजनो के सशक्तीकरण में कार्यरत सर्वोत्तम संस्थान" पुरस्कार दिया जाता है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में संलग्न संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण पुरुष कार्यरत सर्वोत्तम संस्थान (निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, छात्रवृत्ति और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामविकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में संलग्न संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण पुरुष कार्यरत सर्वोत्तम संस्थान (निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन)
संचालक विभाग / मंत्रालयसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलdisabilityaffairs.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

सजावट1. पुरस्कार विजेता को एक प्रमाण पत्र और एक शील्ड दी जाती है। समग्र व्यापक पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार।

  1. समावेशी शिक्षा या शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने और प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार जो विकलांग बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। पुरस्कार की प्रस्तुति (समारोह विवरण) 1। राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, जिसे "विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस" घोषित किया गया है।
  2. राष्ट्रीय पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति या माननीय उपराष्ट्रपति के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
  3. पुरस्कार विजेताओं और एक व्यक्ति के रहने और रहने का खर्च सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
  4. पुरस्कार समारोह के दिन से पहले और बाद में एक दिन तक आने-जाने और रहने के खर्च की व्यवस्था की जाएगी और खर्च की प्रतिपूर्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा की जाएगी।
  5. पुरस्कार विजेताओं और उनके सहायकों की टी. ए./डी. ए. स्वीकार्यता केंद्र सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के बराबर होगी।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक अथवा विद्यार्थी जरूरी सरकारी सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

नामांकित व्यक्ति (संस्थान) के लिए सोसायटी अधिनियम/न्यास अधिनियम/कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकरण के बाद न्यूनतम 10 साल की अवधि के लिए विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाला कोई भी संगठन।

  1. समग्र व्यापक पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार।
  2. समावेशी शिक्षा या शैक्षणिक संस्थानों को बढ़ावा देने और प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार जो विकलांग बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए समावेशी शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। चयन मानदंड और भार 1। संस्थान ने विभिन्न विकलांग लोगों के लिए व्यापक सेवा शुरू की हैः 10 प्रतिशत
  3. संस्थान ने नए उपकरणों को अपनाया हैः 10 प्रतिशत 1। संस्थान ने नई सेवाएं प्रदान की हैंः 15 प्रतिशत
  4. संस्थान ने मौजूदा सेवाओं में सुधार के लिए नई रणनीतियाँ अपनाई हैंः 10 प्रतिशत
  5. संस्थान ने पुनर्वास में ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की हैः 5 प्रतिशत 1। संस्थान को शिक्षा/प्रशिक्षण/पुनर्वास आदि के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अपने कार्यशील मुख्यालय में और उसके आसपास आउटरीच सेवाओं के विस्तार में संस्थान का योगदानः 5 प्रतिशत। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रेरणा, भागीदारी और भागीदारीः 10 प्रतिशत
  6. संस्थानों का चयन करते समय स्थानीय जनता की भागीदारी और विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों के माध्यम से स्वैच्छिक कार्रवाई को उचित महत्व दिया जाएगाः 5 प्रतिशत
  7. वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्थान सेवाएं प्रदान कर रहा हैः 5 प्रतिशत
  8. अक्षमता की वह श्रेणी (आई. ई. एस.) जिसके लिए संस्थान सेवाएं प्रदान कर रहा हैः 5 प्रतिशत नामांकन करने के लिए पात्र एजेंसियां। ट्रस्ट अधिनियम/सोसायटी अधिनियम/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक उपक्रम और गैर-सरकारी संगठन।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार का प्राप्तकर्ता 5 साल से पहले राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र / अंकतालिका (छात्रवृत्ति / शिक्षा योजनाओं हेतु)
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा आय घोषणा पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति/शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन) राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के उद्घाटन के साथ-साथ विभाग की समाचार पत्रों/वेबसाइट पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित अवधि की सूचना देगा। आवेदन/नामांकन केवल गृह मंत्रालय के केंद्रीकृत पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। (www.awards.gov.in) जो खुला है (15 जून से 31 जुलाई तक प्रभावी)। पंजीकरण

  • चरण 1: राष्ट्रीय [पुरस्कार पोर्टल पर जाएँ। होमपेज के ऊपरी दाईं ओर, रजिस्टरपर क्लिक करें।
  • चरण 2: आपको पंजीकरण पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा। सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें (लाल तारांकन चिह्न से चिह्नित)।
  • चरण 3: पृष्ठ के नीचे दिए गए 'घोषणा' चेकबॉक्स की जाँच करें। कैप्चा कोड भरें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त होंगे। आवेदन
  • चरण 1: राष्ट्रीय [पुरस्कार पोर्टल पर जाएँ। होमपेज के ऊपरी दाईं ओर, 'लॉग इन' पर क्लिक करें।
  • चरण 2: क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें। पुरस्कारों की सूची से, 'विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' का चयन करें, फिर 'नामांकित करें/अभी आवेदन करें' पर क्लिक करें।
  • चरण 3: अगले पृष्ठ पर, ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और फिर 'जमा करें' पर क्लिक करें। नोट 1: आवेदन केवल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। गतिविधियों का कैलेंडर 1। राष्ट्रीय पुरस्कारों का विज्ञापन/राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल का उद्घाटनः 1 मई 2। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिः 31 जुलाई। जाँच समितियों और राष्ट्रीय चयन समितियों का गठनः 31 अगस्त 4। जाँच समितियों की बैठकेंः 30 सितंबर 5. राष्ट्रीय चयन समिति की बैठकः 15 अक्टूबर। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का सत्यापनः 15 अक्टूबर। पुरस्कार विजेताओं को जानकारी/पुष्टिः 31 अक्टूबर 8 अक्टूबर। राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करनाः 3 दिसंबर (विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस)

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: disabilityaffairs.gov.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण / शिक्षा कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में संलग्न संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण पुरुष कार्यरत सर्वोत्तम संस्थान (निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल disabilityaffairs.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान, छात्रवृत्ति अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी प्रविष्टियां भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में संलग्न संस्थानों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारः दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण पुरुष कार्यरत सर्वोत्तम संस्थान (निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक व शैक्षणिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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