मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (MTYY): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के 1.8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी और अन्य पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा के लिए ले जाया जाएगा। उनकी यात्रा का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के 1.8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी और अन्य पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा के लिए ले जाया जाएगा। उनकी यात्रा का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (MTYY)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन Information, Public Relations and Languages Department, हरियाणा सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (MTYY) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | Information, Public Relations and Languages Department, हरियाणा सरकार |
| योजना का स्तर | हरियाणा राज्य कल्याणकारी सरकारी योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | हरियाणा के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | kms.saralharyana.nic.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की जाती है जो अयोध्या, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ और भारत में ऐसे अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं।
- यह योजना यह भी सुनिश्चित करती है कि यात्रा की बाधाएं और स्थानीय व्यवस्थाएं वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करने से न रोकें।
- सरकार अयोध्या, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ और भारत में ऐसे अन्य गंतव्यों के लिए तीसरी श्रेणी एसी में रेल यात्रा (आने-जाने) का खर्च वहन करेगी।
- सरकार द्वारा निर्धारित मानक दरों पर निवास स्थान से ट्रेन यात्रा स्टेशन की शुरुआत तक परिवहन की लागत भी सरकार वहन करेगी। पी. पी. पी. आई. डी. से जुड़े आवेदक के बैंक खाते में यात्रा पूरी होने की पुष्टि के बाद इस लागत की प्रतिपूर्ति आवेदक को की जाएगी।
- 80 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक द्वारा रेल टिकट किराया शुल्क के 50 प्रतिशत के भुगतान पर या तो ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से या पास के अन्त्योदय सरल केंद्र में नकद जमा करके आवेदक के साथ जाने के लिए एक परिचारक की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. आई. डी.) होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष पूरी होनी चाहिए (उस वर्ष की 1 जनवरी को जिसमें योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया गया है)। आवेदक के साथ आने वाले जीवनसाथी को उम्र में छूट दी जा सकती है।
- आवेदक हर तीन साल में एक बार इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- सभी ज्ञात स्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय पी. पी. पी. द्वारा सत्यापित ₹ 1,80,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए।
- परिचर को परिवार पहचान पत्र (पी. पी. पी. आई. डी.) के साथ हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
- बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
अन्त्योदया-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया:
- चरण 1: योग्य आवेदक आधिकारिक पोर्टल-अन्त्योदया सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। https:
- चरण 02: यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह वहां पंजीकृत हो जाता है।
- चरण 3: पंजीकरण के लिए, 'यहाँ साइन इन करें' के तहत 'नया' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- चरण 04: प्राप्त ओ. टी. पी. के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आई. डी. को सत्यापित करें और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉग इन करेंः
- चरण 1: योजना का लाभ उठाने के लिए, आधिकारिक अन्त्योदय- पर जाएँ और पंजीकरण करते समय उपयोग किए गए ईमेल आईडी के माध्यम से लॉग इन करें।
- चरण 02: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
- चरण 03: सफल लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और फिर 'सभी उपलब्ध सेवाओं को देखें'
- चरण 04: अब, आप योजना की खोज कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए योजना पर क्लिक कर सकते हैं और आवेदन पत्र भर सकते हैं।
- चरण 05: अपना परिवार पहचान पत्र संख्या-परिवार आईडी दर्ज करें और "परिवार डेटा प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें" पर क्लिक करें जो दिए गए परिवार आईडी के तहत पंजीकृत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित करता है।
- चरण 06: लाभार्थी/आवेदक का नाम चुनें और सत्यापन के लिए चयनित परिवार के सदस्य को भेजा जा रहा ओ. टी. पी. दर्ज करें। "सत्यापित करने के लिए क्लिक करें" पर क्लिक करें
- चरण 07: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
- चरण 08: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और 'जमा करें' पर क्लिक करें। > आवेदन की ट्रैकिंग: आवेदक अपने विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके आधिकारिक अन्त्योदय- के माध्यम से अपने आवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: kms.saralharyana.nic.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (MTYY) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से हरियाणा के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (MTYY) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल kms.saralharyana.nic.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (MTYY)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Information, Public Relations and Languages Department, हरियाणा सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, kms.saralharyana.nic.in, before you apply or pay.
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