मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना (MCBSY): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है, सरकार इन बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए धन प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोविड महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है, सरकार इन बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए धन प्रदान करेगी।
- ##
- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना (MCBSY)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना (MCBSY) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार |
| योजना का स्तर | मध्य प्रदेश राज्य कल्याणकारी सरकारी योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | मध्य प्रदेश के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | mpwcdmis.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- वित्तीय सहायताः
- प्रत्येक बच्चे के लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु तक संयुक्त खाते में जमा किए गए ₹5,000/- प्रति माह प्राप्त होते हैं।
- अभिभावक और बच्चे को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त मासिक राशन प्राप्त होता है।
- स्कूली शिक्षाः
- सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा।
- आर. टी. ई. प्रावधान निजी विद्यालयों के लिए भुगतान की गई फीस।
- अन्य निजी विद्यालयों के लिए आर. टी. ई. प्रतिपूर्ति सीमा-कक्षा 9 से 12:
- सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा।
- निजी विद्यालय के छात्रों के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये।
- छात्रवृत्ति और अन्य लाभों के अतिरिक्त।
- उच्च शिक्षाः
- सामान्य पाठ्यक्रम।
- सरकारी/सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में पूर्ण शुल्क सहायता।
- निजी विश्वविद्यालयों में ₹15,000/- तक शुल्क प्रतिपूर्ति।
- तकनीकी शिक्षाः
- सरकारी/सहायता प्राप्त कॉलेजों में पूर्ण शुल्क सहायता।
- ₹ 1,50,000 तक-प्रति वर्ष या निजी कॉलेजों में वास्तविक शुल्क (जे. ई. ई. मेन्स/अलग प्रवेश परीक्षा)।
- ₹75,000/- प्रति वर्ष तक या निजी कॉलेजों में वास्तविक शुल्क (12वीं कक्षा की परीक्षा)।
- चिकित्सा शिक्षा और आयुषः
- एन. ई. ई. टी. स्कोर के आधार पर सरकारी/निजी कॉलेजों में पूर्ण शुल्क सहायता।
- डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 5 साल तक सेवा करते हैं (बांड की आवश्यकता होती है)।योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- प्रभावित परिवार मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए।
- परिवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।
- बाल लाभार्थी के मृत माता-पिता को सरकारी कर्मचारी या सरकारी उपक्रम के कर्मचारी नहीं होना चाहिए जो पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र थे।
- ऐसे लड़के/लड़कियां जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, लेकिन स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक, जो भी कम हो और जिनके माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु हो गई हो या माता-पिता की पहले मृत्यु हो गई हो और उनके कानूनी अभिभावक की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई हो। माता-पिता में से एक की पहले मृत्यु हो चुकी है और अब दूसरे की मृत्यु कोविड-19 से हुई है
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
- बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरणचरण-1:सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना की आधिकारिक पर जाना होगा।चरण-2:इसके बाद आपको 'अवेदन करे' विकल्प पर क्लिक करना होगा, चरण-3:अब आपके सामने होम पेज खुलेगा और 'साइनअप' पर क्लिक करें (https://services.mp.gov.in/main/citizen/signup) चरण-4: अब आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड आदि दर्ज करना होगा। चरण-5: अब आपको रजिस्टर विकल्प पर क्लिक करना होगा। ####################################################################################################################################################################################################### चरण-2: इसके बाद, आपको 'अवेदन करे' विकल्प पर क्लिक करना होगा। चरण-3: आपको 'लॉगिन'चरण-4:अब आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।चरण-5: इसके बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। चरण-6अब आपको मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा। चरण-7 : अब आवेदन पत्र आपके सामने खुल जाएगा। चरण-8: आपको आवेदन पत्र में गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा। चरण-9: अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। स्टेप-10: इसके बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। <बीआर>
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: mpwcdmis.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना (MCBSY) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना (MCBSY) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल mpwcdmis.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना (MCBSY)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, mpwcdmis.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- व्यावसायिक रोगों के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति (पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (REODPBOCWWB)बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, पंजाब द्वारा "व्यावसायिक रोगों के लिए व्यय की प्र
- Scheme for Hi-Tech Horticulture through Precision Farming and Technological Intervention (SHTHPFT)The scheme aims to provide financial assistance for micro-irrigation, fertigation structures, q
- पीएमएमएसवाई के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजनाः चिकित्सा उपचार-गुजरात (GAISGUJ3)इस योजना का उद्देश्य मछुआरों/मछुआरों के परिवारों को मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सह
- विवाह हेतु वित्तीय सहायता (एच. पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (FAFMHPBOCWWB)हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत विवाह के लिए वित्तीय सहायता योजना
- भिन्न रूप से सक्षम पेंशन योजना (DAPS)'दिव्यांग पेंशन योजना' का उद्देश्य दिव्यांगता स्तर 40 प्रतिशत और उससे अधिक वाले दिव्यांग व्यक्त
- गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना (GSVSPS)उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना "गणेश शंकर विद
- निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतू निशुलक गणवेश एवं पुस्तक प्रतिलिपि हेतू सहायता राशि योजना (NSKBGC)छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 09 दिसंबर 2022 को निर्माण श्रमिकों के लिए एक योजना "निर्माण श्रमिक के
- विशेष प्रोत्साहन भत्ता योजना (SIAS)2018 में शुरू की गई "विशेष प्रोत्साहन भत्ता योजना" सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, गोवा सरकार द्वारा
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

