पंजाब राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाबी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, पंजाब द्वारा "मातृत्व लाभ योजना" एक कल्याणकारी यो

मातृत्व लाभ योजना (पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MBSPBOCWWB): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, पंजाब द्वारा "मातृत्व लाभ योजना" एक कल्याणकारी योजना है जो महिला निर्माण श्रमिकों और पुरुष श्रमिकों के जीवनसाथी को दो जीवित बच्चों के जन्म से संबंधित खर्चों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, पंजाब द्वारा "मातृत्व लाभ योजना" एक कल्याणकारी योजना है जो महिला निर्माण श्रमिकों और पुरुष श्रमिकों के जीवनसाथी को दो जीवित बच्चों के जन्म से संबंधित खर्चों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

मातृत्व लाभ योजना (पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MBSPBOCWWB)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन श्रम एवं रोजगार विभाग, पंजाब सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नाममातृत्व लाभ योजना (पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MBSPBOCWWB)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयश्रम एवं रोजगार विभाग, पंजाब सरकार
योजना का स्तरपंजाब राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा
लक्षित क्षेत्र / राज्यपंजाब के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारकैशलेस उपचार / चिकित्सा सहायता अनुदान / दवाई एवं जांच सहायता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलbocw.punjab.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

महिला निर्माण श्रमिकः ₹21,000/- प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चे। पुरुष निर्माण श्रमिकः ₹5,000/- प्रति बच्चा, अधिकतम दो बच्चे (अपने जीवनसाथी के बच्चों के लिए)योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

& जीटी; भवन/निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिएः

  • आवेदक पंजाब का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक एक भवन/निर्माण कार्यकर्ता (असंगठित श्रमिक) होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक को किसी दिए गए वर्ष में कम से कम 90 दिनों के लिए भवन और निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए।
  • आवेदक की मासिक आय 15,000/- या उससे कम होनी चाहिए।
  • आवेदक को किसी भी कानून के तहत स्थापित किसी अन्य कल्याण कोष का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के पास कर्मचारी और 60 वर्ष की सदस्यता नहीं होनी चाहिए। #39; भविष्य निधि (ई. पी. एफ.)/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन. पी. एस.)/कर्मचारी और कर्मचारी #39; राज्य बीमा निगम (ई. एस. आई. सी.)-आवेदक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए। कल्याण योजना के अनुप्रयोग के लिएः
  • लाभार्थी को बच्चे के जन्म से कम से कम 6 महीने पहले तक बोर्ड का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।
  • लाभार्थी को नियमित रूप से अपना योगदान जमा करना चाहिए।
  • यह योजना दो जीवित बच्चों पर लागू होती है।## 5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

<बीआर>

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • चिकित्सा पर्ची / बीमारी जांच रिपोर्ट / स्वास्थ्य कार्ड
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

भवन/निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकरण प्रक्रिया:

श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए कृपया पास के सेवा केंद्र या पंजीकरण अधिकारियों/श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।

कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया:

संबंधित कल्याण योजना के लाभों के लिए आवेदन करने के लिए, कृपया पास के सेवा केंद्र या अपने क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारियों/श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। बोर्ड के साथ पंजीकरणः एक निर्माण श्रमिक केवल ₹25/- (जीवन में एक बार) और ₹10/- प्रति माह पंजीकरण शुल्क जमा करने के साथ आवेदन पत्र संख्या 28 भरकर बोर्ड का सदस्य बन जाता है। एक समय में एक कर्मचारी न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए खुद को पंजीकृत कर सकता है। पंजीकृत कर्मचारी को बोर्ड का & #39; लाभार्थी & #39; कहा जाता है। महत्वपूर्ण लिंकः

  • अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति की जांच करेंः पंजीकृत कर्मचारी अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करने पर इसलिंकपर जाकर अपने पंजीकरण आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  • पंजीकरण कार्ड डाउनलोड करें: पंजीकृत कर्मचारी अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करने पर इस लिंकपर जाकर अपना पंजीकरण कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
  • अपनी योजना आवेदन स्थिति की जांच करें: पंजीकृत कर्मचारी अपनी पंजीकरण संख्या दर्ज करने पर इस लिंकपर जाकर अपनी योजना आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
  • सीएससी लोकेटर: अपने क्षेत्र के निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) को खोजने के लिए इस लिंकपर जाएँ।
  • सेवा केंद्र की सूची: सेवा केंद्र की सूची देखने के लिए इस [लिंक] पर जाएँ (https://punjab.gov.in/documents/10191/1112286/Final + लिस्ट-वी1.0. पीडीएफ/6एबी437एफ3-एफ04सी-427डी-ए2बी7-डीडी49515एफ075बी)। हेल्पडेस्कः और जी. टी.; पंजाब भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड & जी. टी.;पता:श्रम भवन मॉडल कल्याण केंद्र चरण 10, सेक्टर 64, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, पंजाब, 160062 & जी. टी.;फोन:+ 91 172-2540125 & जी. टी.;ईमेल:[email protected] & जी. टी.;बी. ओ. सी. डब्ल्यू. पोर्टल से संबंधित प्रश्नों के लिए (तकनीकी सहायता):
  • & जी. टी.; फोन: + 91 172-2540125 & जी. टी.; ईमेल: [email protected] & जी. टी.; कार्यालय जाने का समयः सोमवार

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: bocw.punjab.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: मातृत्व लाभ योजना (पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MBSPBOCWWB) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से पंजाब के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: मातृत्व लाभ योजना (पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MBSPBOCWWB) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल bocw.punjab.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

मातृत्व लाभ योजना (पी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MBSPBOCWWB)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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This service is run by the श्रम एवं रोजगार विभाग, पंजाब सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, bocw.punjab.gov.in, before you apply or pay.

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