मातृत्व लाभ (सी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (MB(CBOCWWB)): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मचारी के जीवनसाथी को बच्चे के जन्म के बाद वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मचारी के जीवनसाथी को बच्चे के जन्म के बाद वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
मातृत्व लाभ (सी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (MB(CBOCWWB))सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन श्रम एवं रोजगार विभाग, चंडीगढ़ सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मातृत्व लाभ (सी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (MB(CBOCWWB)) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार विभाग, चंडीगढ़ सरकार |
| योजना का स्तर | चंडीगढ़ राज्य कल्याणकारी सरकारी योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | चंडीगढ़ के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | labour.chd.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- बच्चे के जन्म के बाद पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मचारी के जीवनसाथी को ₹5100/- की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- लाभार्थी को पंजाब श्रम कल्याण कोष अधिनियम, 1965 के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठान में काम करना चाहिए और श्रम कल्याण कोष में उसका योगदान बोर्ड द्वारा नियमित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए।
- बच्चे के जन्म के बाद पंजीकृत लाभार्थी महिला कर्मचारी के जीवनसाथी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- आवेदक को प्रसव की तारीख से तीन महीने के भीतर मातृत्व लाभ के लिए आवेदन करना चाहिए।
- लाभार्थी को बच्चे के जन्म से कम से कम छह महीने पहले तक बोर्ड का पंजीकृत सदस्य होना चाहिए।
- इस योजना के तहत लाभ केवल दो बच्चों के जन्म के लिए दिया जाएगा।
- प्रसूति लाभ के लिए वित्तीय सहायता उन लाभार्थियों को नहीं दी जाएगी जो ई. एस. आई. सी. के अंतर्गत आते हैं।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
<बीआर>
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
चंडीगढ़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकरण प्रक्रियाः
- चरण 1: आवेदकों को श्रम विभाग चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता हैः http:
- चरण 02: होम पेज पर, 'पंजीकरण' पर क्लिक करें और एक पंजीकरण पृष्ठ खुलेगा। सभी अनिवार्य विवरण भरें और 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें।
- चरण 03: विवरण जमा करने के बाद, पंजीकृत ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओ. टी. पी. भेजा जाता है, ओ. टी. पी. दर्ज करें और फिर जमा करें। भविष्य के पत्राचार के लिए अपनी 'उपयोगकर्ता आईडी' और 'पासवर्ड' को नोट कर लें।
- चरण 04: सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण कराने के बाद, लॉगिन पृष्ठ पर जाएँ और '[लॉगिन]' पर क्लिक करें (https://serviceonline.gov.in/serviceLinkHome.html?serviceToken=H2qU46F5a8&बेसयूआरएल = एच. टी. पी.% 3ए% 2एफ% 2Fserviceonline.gov.in&जनपरीचे इनेबल्ड = एन. और शो रजिस्टर बटन = वाई)। लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
- चरण 05: लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और (सभी उपलब्ध सेवाओं को देखें) पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में टाइप करें (बी. ओ. सी. डब्ल्यू.) और (बी. ओ. सी. डब्ल्यू. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऐज ए न्यू मेंबर/रिन्यूअल) पर क्लिक करें।
- चरण 06: सीबीओसीडब्ल्यू प्रपत्र डाउनलोड करें और आवश्यक जानकारी भरें और अगले चरण पर इस प्रपत्र को अपलोड करें।
- चरण 07: 'नए सदस्य' के लिए विवरण भरें और 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें। जमा करने के बाद, '#39; अनुलग्नक & #39 संलग्न करें' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य अनुलग्नक संलग्न करें और अनुलग्नक को सहेजें।
- चरण 08: अनुलग्नक को सहेजने के बाद, 'भुगतान करें' पर क्लिक करें और भुगतान प्रक्रिया को पूरा करें।
- चरण 09: अब, 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा एक पावती रसीद उत्पन्न की जाएगी। नोट 1: आधार कार्ड के दोनों तरफ एक स्पष्ट तस्वीर संलग्न करें। नोट 02: बैंक पासबुक की एक स्पष्ट तस्वीर संलग्न करें। टिप्पणी 3: बोर्ड द्वारा जारी बी. ओ. सी. डब्ल्यू. प्रति पर भरे गए सभी पृष्ठों की एक स्पष्ट तस्वीर संलग्न करें। (उपयोगकर्ता) और जीटी; योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रियाः
- चरण 1: आवेदकों को श्रम विभाग चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता हैः [http://labour.chd.gov.in (http://labour.chd.gov.in)
- चरण 02: होम पेज पर, चंडीगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड के श्रमिकों को कल्याण योजनाओं के अनुदान के तहत 'सामग्री लाभ' योजना का चयन करें।
- चरण 03: योजना का विवरण पढ़ें और पृष्ठ के नीचे, '[आवेदन करने/पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें]' पर क्लिक करें (https://serviceonline.gov.in/serviceLinkHome.html?serviceToken=H2qU46F5a8&न्यूलिंक = N & &% 3Ccsrf: टोकन% 20uri =% 27सर्विसलिंकहोम. एच. टी. एम. एल.% 27/% 3E)। (आवेदक 'उपयोगकर्ता' पर क्लिक करके उपयोगकर्ता नियमावली भी पढ़ सकता है।) चरण 04: यदि आवेदक पंजीकरण नहीं करता है, तो 'खुद को पंजीकृत करें' पर क्लिक करें। एक 'सर्विसप्लस' विंडो/पेज खुलेगा और पंजीकरण के लिए सभी विवरण भरेंगे।
- चरण 05: अब, योजना के लिए आवेदन करने के लिए, 'सेवा के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और लॉग इन करने के लिए 'सर्विसप्लस' क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें। 'उपयोगकर्ता आईडी' और 'पासवर्ड'।
- चरण 06: सफल लॉगिन के बाद, आवेदक को 'सेवा के लिए आवेदन करें' टैब पर क्लिक करके स्वचालित रूप से ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाएगा।
- चरण 07: आवेदन पत्र में, आवेदक का व्यक्तिगत विवरण भरें, योजना (मातृत्व लाभ) और कार्यस्थल विवरण का चयन करें। सभी अनिवार्य विवरण प्रस्तुत करने के बाद 'स्व-घोषणा' पर क्लिक करें और अतिरिक्त विवरण भरें।
- चरण 08: सत्यापन कोड/कैप्चा दर्ज करें और 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें।
- चरण 09: सभी भरे गए विवरणों का पूर्वावलोकन करें और 'संलग्नक संलग्न करें' पर क्लिक करें।
- चरण 10: सभी अनिवार्य दस्तावेजों को अपलोड करें और 'अनुलग्नक सहेजें' पर क्लिक करें।
- चरण 11: सभी विवरणों को सत्यापित करने के बाद, 'जमा करें' बटन पर क्लिक करें।
- चरण 12: भविष्य के संदर्भ के लिए उत्पन्न 'पावती रसीद' का एक प्रिंटआउट लें।
- चरण 13: आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, आवेदक श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकता है और अपने 'उपयोगकर्ता आईडी' और 'पासवर्ड' के माध्यम से लॉग इन कर सकता है।
- चरण 14: '[आवेदन स्थिति को ट्रैक करें]' पर क्लिक करें (https://serviceonline.gov.in/serviceLinkHome.html?serviceToken=H2qU46F5a8&न्यूलिंक = N & &% 3Ccsrf: टोकन% 20uri =% 27serviceLinkHome. एच. टी. एम. एल.% 27/% 3E) 'और सभी विवरण भरें। अब अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए 'डेटा प्राप्त करें' पर क्लिक करें।## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: labour.chd.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: मातृत्व लाभ (सी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (MB(CBOCWWB)) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से चंडीगढ़ के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: मातृत्व लाभ (सी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (MB(CBOCWWB)) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल labour.chd.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
मातृत्व लाभ (सी. बी. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी) (MB(CBOCWWB))लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the श्रम एवं रोजगार विभाग, चंडीगढ़ सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, labour.chd.gov.in, before you apply or pay.
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