पुडुचेरी राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा"मातृत्व सहायता" पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, केंद्र शासित प्र

मातृत्व सहायता योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MAT-PBAOCWWB): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: "मातृत्व सहायता" पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से, निधि की लाभार्थी महिला कर्मचारियों को प्रसूति लाभ के रूप में 5,₹000/- दिए जाएंगे।

"मातृत्व सहायता" पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी द्वारा एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना के माध्यम से, निधि की लाभार्थी महिला कर्मचारियों को प्रसूति लाभ के रूप में 5,₹000/- दिए जाएंगे।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

मातृत्व सहायता योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MAT-PBAOCWWB)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन श्रम एवं रोजगार विभाग, पुडुचेरी सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नाममातृत्व सहायता योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MAT-PBAOCWWB)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयश्रम एवं रोजगार विभाग, पुडुचेरी सरकार
योजना का स्तरपुडुचेरी राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा
लक्षित क्षेत्र / राज्यपुडुचेरी के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारकैशलेस उपचार / चिकित्सा सहायता अनुदान / दवाई एवं जांच सहायता
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलlabour.py.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

डी. बी. टी. के माध्यम से 15 दिनों के भीतर ₹5,000/- की वित्तीय सहायता जमा की जाएगी। पुरुष कर्मचारी के जीवनसाथी जो निधि के लाभार्थी हैं, उन्हें भी यह लाभ दिया जाएगा। लाभ केवल दो बार प्राप्त किए जा सकते हैं।

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
  • आवेदक एक महिला होनी चाहिए।
  • आवेदक गर्भवती होनी चाहिए।
  • आवेदक ने निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक निधि में योगदान देना चाहिए।
  • आवेदक को एक वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए बोर्ड में योगदान के भुगतान में चूक नहीं करनी चाहिए।
  • आवेदक को पहले से ही इस योजना के लाभ दो बार प्राप्त नहीं होने चाहिए।
  • पुरुष कर्मचारी का जीवनसाथी जो इसके लाभार्थी हैं।
  • पुरुष कर्मचारी का जीवनसाथी जो निर्माण कार्य में पिछले 12 महीनों के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
  2. गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  3. ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
  4. बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • चिकित्सा पर्ची / बीमारी जांच रिपोर्ट / स्वास्थ्य कार्ड
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • पंजीकरण
  • चरण 1: इच्छुक निर्माण श्रमिक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में जाना चाहिए और पंजीकरण प्रपत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए जिसे विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है।
  • चरण 2: पंजीकरण प्रपत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन), एक घोषणा जोड़ें जिसमें कहा गया है कि आप एक निर्माण श्रमिक हैं, अपने कार्यस्थल का उल्लेख करते हुए।
  • चरण 3: इच्छुक निर्माण श्रमिक को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित पंजीकरण प्रपत्र और दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण को जमा करने चाहिए।
  • चरण 4: संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे पंजीकरण फॉर्म जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो।
  • चरण 5: अधिनियम के तहत निरीक्षकों द्वारा प्रामाणिकता की दिशा में सत्यापन के बाद, संबंधित कर्मचारी को सचिव (बोर्ड) की मंजूरी से लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। लाभार्थी को नामांकन के समय ₹25/- का पंजीकरण और वार्षिक सदस्यता के रूप में ₹100/- प्रति वर्ष का भुगतान करना चाहिए। बोर्ड तीन वर्षों में एक बार नवीकरण शुल्क के रूप में ₹300/- एकत्र करता है। इच्छुक निर्माण श्रमिक को पुडुचेरी भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (औद्योगिक संपदा, थट्टनचावडी, पुडुचेरी-605009) के कार्यालय में जाना चाहिए और आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संबंधित प्राधिकरण से निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए जो विशेष रूप से भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए सौंपा गया है। या इच्छुक निर्माण श्रमिक को 'कल्याणकारी लाभों के लिए आवेदन' अनुभाग में दिए गए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप का प्रिंट लेना चाहिए। नागरिक चार्टर का 77 आधिकारिक।
  • चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)।
  • चरण 3: इच्छुक निर्माण श्रमिक को विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेज संबंधित प्राधिकरण को जमा करने चाहिए।
  • चरण 4: संबंधित प्राधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें जिसे आवेदन पत्र जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे जमा करने की तारीख और समय और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) हो। नोट: आवेदन वितरण अवधि की तारीख से एक वर्ष के भीतर जमा किया जाना चाहिए

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: labour.py.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: मातृत्व सहायता योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MAT-PBAOCWWB) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से पुडुचेरी के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: मातृत्व सहायता योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MAT-PBAOCWWB) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल labour.py.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

मातृत्व सहायता योजना (पी. बी. ए. ओ. सी. डब्ल्यू. डब्ल्यू. बी.) (MAT-PBAOCWWB)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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