मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (MASSY): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: झारखंड सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" का उद्देश्य पात्र परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। लाभार्थियों को उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज के रूप में प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹ 15,00,000 प्राप्त होता है।
झारखंड सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा "मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" का उद्देश्य पात्र परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। लाभार्थियों को उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज के रूप में प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹ 15,00,000 प्राप्त होता है।
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (MASSY)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (MASSY) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार |
| योजना का स्तर | झारखंड राज्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | झारखंड के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | कैशलेस उपचार / चिकित्सा सहायता अनुदान / दवाई एवं जांच सहायता |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | jharkhand.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹ 15,00,000 का स्वास्थ्य बीमा।
- कवरेज में योजना के तहत सूचीबद्ध सामान्य उपचार और गंभीर बीमारियों दोनों के लिए खर्च शामिल हैं।
- लाभार्थी सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाओं के साथ मधुमेह, रक्तचाप और डायलिसिस के लिए उपचार लागत शामिल है।
- लाभार्थियों को मौजूदा मुख्यमंत्री गंभीर बीमा उपाय योजना के तहत 21के लिए उपचार भी प्राप्त होता है। <बीआर> नोट: 1. लाभार्थी के राशन कार्ड के आधार पर तत्काल उपचार के लिए अस्थायी स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।
- कवरेज का पहला ₹ 1,00,000-एक चयनित बीमा कंपनी द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जबकि ₹ 15,00,000 तक का शेष सरकार द्वारा ट्रस्ट मोड में वहन किया जाता है।
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन. एफ. एस. ए.) या झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक जिनके पास गुलाबी, पीला और हरा राशन कार्ड हैं, वे इस योजना के तहत पात्र हैं।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
- बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- चिकित्सा पर्ची / बीमारी जांच रिपोर्ट / स्वास्थ्य कार्ड
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड आवेदन प्रक्रिया:
- चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ
- मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँः [एच. टी. एसः //बिस. झारखंड. जी. ओ. वी. इन/। //बिस. झारखंड. जी. ओ. वी. इन/सर्च)
- चरण 2: मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉग इन करें
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और गेट ओ. टी. पी. पर क्लिक करें।
- अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त ओ. टी. पी. दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरें और आगे बढ़ें।
- चरण 3: राशन कार्ड का उपयोग करके खोजें
- अपना राशन कार्ड नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- खोज बटन पर क्लिक करें।
- पोर्टल राशन कार्ड के विवरण के आधार पर परिवार के सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा।
- चरण 4: स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड करें
- यदि आवेदक का विवरण राशन कार्ड और आधार कार्ड से मेल खाता है, तो आप सीधे कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- अपने कार्ड को सहेजने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करें। ई-केवाईसी पूरा करने और आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करेंः
- चरण 1: पूर्ण आधार सत्यापन
- ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना आधार संख्या दर्ज करें और सत्यापन विधि का चयन करें।
- आधार ओ. टी. पी. (आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा गया).-फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन।
- नियम और शर्तों को स्वीकार करें। सी).-ओ. टी. पी. दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें।
- चरण 2: विवरण में सुधार करें (यदि आवश्यक हो)
- यदि राशन कार्ड और आधार कार्ड में विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो आप तुरंत कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।
- पोर्टल बेमेल विवरणों को अद्यतन या सही करने का विकल्प प्रदान करेगा।
- सत्यापन के लिए सही विवरण जमा करें।
- चरण 3: पुनः आवेदन करें और डाउनलोड करें
- एक बार विवरण अद्यतन और सत्यापित हो जाने के बाद, उपरोक्त चरणों को दोहराएं।
- सफल सत्यापन के बाद कार्ड डाउनलोड करें।## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: आधिकारिक [पोर्टल
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (MASSY) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से झारखंड के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (MASSY) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल jharkhand.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (MASSY)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, झारखंड सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, jharkhand.gov.in, before you apply or pay.
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