केरा सुरक्षा बीमा योजना (KSIS): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: केरा सुरक्षा बीमा योजना (KSIS) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक व किसान) को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल coconutboard.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
##
- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
'केरा सुरक्षा बीमा योजना' एक व्यापक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल वृक्ष पर्वतारोहियों/नीरा तकनीशियनों/नारियल कटाई करने वालों के लिए सार्वजनिक बीमा कंपनियों के सहयोग से लागू किया गया है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, किसानों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में केरा सुरक्षा बीमा योजना (KSIS)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | केरा सुरक्षा बीमा योजना (KSIS) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक व किसान) |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / सामाजिक सुरक्षा (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | coconutboard.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
1. योजना के तहत घटक और वर्तमान मुआवजा :एसएल। संख्या.लाभ उपलब्ध हैं-केवल दुर्घटनाओं के कारण बीमित राशि1 मृत्यु/स्थायी कुल अक्षमता ₹ 7,00,000-2 स्थायी आंशिक अक्षमता ₹ 3,50,000-3 अस्पताल के खर्चों की प्रतिपूर्ति (न्यूनतम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती) ₹ 2,00,000-4अंबुलेंस शुल्क ₹ 3,500/- 5 साप्ताहिक मुआवजा TTD के मामले में ₹ 21,000/- (एक वर्ष में अधिकतम 1 दावा अधिकतम छह सप्ताह के लिए ₹ 3,500/- प्रति सप्ताह) 6 अस्पताल में भर्ती होने के मामले में दर्शक खर्च ₹ 3,000/- (अधिकतम 15 दिनों के लिए ₹ 200 प्रति दिन) 7 आकस्मिक मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार के खर्च (दुर्घटना में मृत्यु के मामले में) प्रशिक्षुओं के लिए बोर्ड का कौशल विकास प्रशिक्षण चल रहा है। फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री (एफ. ओ. सी. टी.)/नीरा तकनीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रथम वर्ष का प्रीमियम प्रशिक्षण शुरू होने की तारीख से बोर्ड द्वारा पूरी तरह से वहन किया जाता है।
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को नारियल वृक्ष पर्वतारोही/नीरा तकनीशियन/नारियल हार्वेस्टर/प्रशिक्षु होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पर्वतारोहियों/कटाई करने वालों/नीरा तकनीशियनों/प्रशिक्षुओं (लाभार्थियों) की जिम्मेदारियांः 1. सभी अनिवार्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में बीमा योजना के तहत बीमा के लिए आवेदन जमा करें।
- बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रीमियम के अपने हिस्से का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाता है।
- बोर्ड से प्राप्त पॉलिसी दस्तावेज़/पॉलिसी संख्या की सुरक्षित अभिरक्षा। दुर्घटना होने के 72 घंटे के भीतर बोर्ड को इसकी सूचना।
- योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए दुर्घटनाओं से संबंधित अस्पताल के खर्च/मृत्यु के मामले में बोर्ड को अनिवार्य दस्तावेजों के साथ दावा पत्र जमा करना।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
बीमा के लिए आवेदनः कृषि अधिकारी/पंचायत अध्यक्ष/सी. पी. एफ. पदाधिकारी/सी. पी. सी. निदेशकों द्वारा विधिवत भरे गए और काउंटर साइन किए गए आवेदन पत्र (https://coconutboard.gov.in/docs/Appl-Kerasuraksha.pdf) को प्रीमियम शेयर और आयु प्रमाण के साथ अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड, केरा भवन, एस. आर. वी. एच. एस. रोड, कोच्चि-682011, केरल को भेजा जाना चाहिए।
दावा आवेदन करने की प्रक्रिया:
सभी दावे से संबंधित दस्तावेजों/पत्राचार को नीचे दिए गए नारियल विकास बोर्ड के कार्यालय में भेजा जाना चाहिएः मुख्यालयः पी. बी. नं. 1021, केरा भवन, एस. आर. वी. रोड, कोच्चि, केरल-682011, दूरभाषः 0484-2376265, फैक्सः 0484-2377902, संपर्क व्यक्तिः सांख्यिकीय अधिकारी ईमेलः [email protected] (आवेदन [पत्र& जी. टी.; दावे के निपटारे पर किसी भी विसंगतियों/प्रश्नों के लिए, आप संपर्क कर सकते हैं: के. ई. एस. आर. आई. के कार्यान्वयन के लिए द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कार्यालयः द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल कार्यालय-I (730900), जेरोम बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, फोर्ट स्टेशन रोड, त्रिची-620002
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: coconutboard.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित विभागीय कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या केरा सुरक्षा बीमा योजना (KSIS) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल coconutboard.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
केरा सुरक्षा बीमा योजना (KSIS)समाज के विकास और नागरिकों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, coconutboard.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- किसानों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर (LICF)15 अगस्त 2018 को शुरू की गई योजना "किसानों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवर" तेलंगाना सरकार के कृ
- स्टार्टअप के लिए कोष (FFS)स्टार्टअप इंडिया के तहत जनवरी 2016 में शुरू किया गया, स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स का प्रबंधन
- चलने का उपकरण-तमिलनाडु (WDTN)तमिलनाडु सरकार के दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा 'दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा चलने का उपकरण'
- कामकाजी महिला श्रमिकों या पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को मातृत्व के लिए वित्तीय सहायता-हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (FAWWWWMWMHLWB)इस योजना के तहत हरियाणा राज्य में औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिला श्
- एन. पी. सी. छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम (NPCSIP)राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन. पी. सी.) स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप प्
- दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (DDUSKKYUK)इस योजना का उद्देश्य किसानों और स्वयं सहायता समूहों को कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए ब्याज
- 25 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी योजना (25%CISS)केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने लक्षद्वीप में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्थ
- हलपति आवास योजना (HHS)इस योजना के तहत, अनुसूचित जनजातियों में शामिल हलपति (तलविया, नायक) जाति के सदस्यों की आवास आवश्
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

