केंद्रीय योजनामसालों के किसानों को नवीन तकनीकों को अपनाने और मसालों की बेहतर किस्मों और कटाई के बाद की लागत प

मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार के लिए एकीकृत योजना और इलायची के अनुसंधान और विकास: नए उप-घटक: फ्रेश-आईटी (नवीन प्रौद्योगिकी के लिए मसाला होल्डिंग्स में किसानों का अनुसंधान और उद्यम): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार के लिए एकीकृत योजना और इलायची के अनुसंधान और विकास: नए उप-घटक: फ्रेश-आईटी (नवीन प्रौद्योगिकी के लिए मसाला होल्डिंग्स में किसानों का अनुसंधान और उद्यम) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के किसान व नागरिक) को आर्थिक सहयोग, सब्सिडी एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल indianspices.com पर ऑनलाइन अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

मसालों के किसानों को नवीन तकनीकों को अपनाने और मसालों की बेहतर किस्मों और कटाई के बाद की लागत प्रभावी मशीनरी विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि मसालों का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण कामगारों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार के लिए एकीकृत योजना और इलायची के अनुसंधान और विकास: नए उप-घटक: फ्रेश-आईटी (नवीन प्रौद्योगिकी के लिए मसाला होल्डिंग्स में किसानों का अनुसंधान और उद्यम)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के आधुनिक तकनीक, उपकरण, वित्तीय सुरक्षा और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नाममसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार के लिए एकीकृत योजना और इलायची के अनुसंधान और विकास: नए उप-घटक: फ्रेश-आईटी (नवीन प्रौद्योगिकी के लिए मसाला होल्डिंग्स में किसानों का अनुसंधान और उद्यम)
संचालक विभाग / मंत्रालयवाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के किसान व नागरिक)
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सब्सिडी / तकनीकी सहायता (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलindianspices.com

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विकसित नए क्लोन/कल्टीवर्स/वैरायटी और मशीनें/फसल कटाई के बाद के सुधार उपकरणों के विकास में किसान द्वारा नवाचार का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से गठित तकनीकी समिति द्वारा अनुशंसित नवाचार की प्रगति/समापन के आधार पर दो चरणों में दो किश्तों में प्रति नवाचार अधिकतम ₹ 7, 50,000 के अधीन सहायता अनुदान

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक आधुनिक कृषि पद्धतियों, आजीविका के साधनों और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. भारत के सभी मसाला उत्पादक राज्य और क्षेत्र 2. सचिव मसाला बोर्ड निदेशक (देव) के साथ तकनीकी समिति का गठन करेगा। आई. सी. आर. आई., आई. सी. ए. आर.-आई. आई. एस. आर. से सदस्यों को लेने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में मसाला बोर्ड ने उत्पादन पहलुओं पर राज्य के एस. ए. यू. और मसाला बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी की पहचान की; और फसल कटाई के बाद के उपकरणों पर नवाचारों का मूल्यांकन करने वाली समिति के सदस्य पहले से गठित क्षेत्रीय मूल्यांकन समितियों के सदस्य होंगे। मसाला बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन के आधार पर सहायता दी जाएगी।
  2. बोर्ड के संबंधित अधिकारी जिन्होंने नवाचार की पहचान की है, निदेशक (देव) द्वारा नामित अधिकारियों की एक टीम द्वारा प्रारंभिक जांच के लिए उचित माध्यम के माध्यम से निदेशक (देव) को मामला भेजेंगे और योग्य मामलों को विचार और मूल्यांकन के लिए तकनीकी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
  3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. संस्थागत भूमिधारक अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • जमीन के दस्तावेज (खसरा, खतौनी, 7/12 अथवा पट्टा - जहाँ लागू हो)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा जमीन के अभिलेखों की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

पंजीकरण

  • चरण 1: आवेदक कोसर्विसेजप्लसवेबसाइट पर जाना चाहिए।
  • चरण 2: होमपेज पर रजिस्टरविकल्प पर क्लिक करें।
  • चरण 3: पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, राज्य का चयन और कैप्चा दर्ज करके पंजीकरण फॉर्म भरें।
  • चरण 4: सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और पंजीकरण प्रपत्र जमा करें।
  • चरण 5: आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओ. टी. पी. भेजा जाएगा; ओ. टी. पी. दर्ज करें और "सत्यापित करें" पर क्लिक करें।
  • चरण 6: पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, और एक पुष्टिकरण संदेश प्रदर्शित या ईमेल के माध्यम से भेजा जाएगा। लॉगिन
  • चरण 1: आवेदक को सर्विसेजप्लस वेबसाइट पर जाना चाहिए औरलॉगिनचरण 2 पर क्लिक करना चाहिए: अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें।
  • चरण 3: संबंधित सेवा/योजना का नाम चुनें।
  • चरण 4: आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरें।
  • चरण 5: आवेदन जमा करें।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: indianspices.com
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित उपनिदेशक / कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार के लिए एकीकृत योजना और इलायची के अनुसंधान और विकास: नए उप-घटक: फ्रेश-आईटी (नवीन प्रौद्योगिकी के लिए मसाला होल्डिंग्स में किसानों का अनुसंधान और उद्यम) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल indianspices.com और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार के लिए एकीकृत योजना और इलायची के अनुसंधान और विकास: नए उप-घटक: फ्रेश-आईटी (नवीन प्रौद्योगिकी के लिए मसाला होल्डिंग्स में किसानों का अनुसंधान और उद्यम)ग्रामीण क्षेत्र के विकास और लाभार्थियों की आर्थिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

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