केंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजनाडी. एस. आई. आर. निगमित उद्योग द्वारा स्थापित आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता और पंज

औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रमः आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता (IRDPP-RIHRDU): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 9 min read

In short: औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रमः आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता (IRDPP-RIHRDU) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल dsir.gov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

डी. एस. आई. आर. निगमित उद्योग द्वारा स्थापित आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता और पंजीकरण देने के उद्देश्य से "आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों की मान्यता" नामक एक योजना का संचालन कर रहा है। इन-हाउस अनुसंधान और विकास इकाइयों के नवीन अनुसंधान और विकास गतिविधियों में लगे रहने की उम्मीद है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रमः आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता (IRDPP-RIHRDU)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामऔद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रमः आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता (IRDPP-RIHRDU)
संचालक विभाग / मंत्रालयविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलdsir.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

भारत सरकार ने समय-समय पर उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है और इनमें से कई प्रोत्साहन डी. एस. आई. आर. के माध्यम से लागू किए जाते हैं। डी. एस. आई. आर. द्वारा मान्यता प्राप्त आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयाँ न केवल इन प्रोत्साहनों (जहां भी लागू हो) के लिए पात्र हैं, बल्कि अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों जैसे डी. एस. टी., डी. बी. टी., देवता, एम. ओ. ई. एफ., एम. एन. आर. ई., एम. ओ. एफ. पी. आई., सी. एस. आई. आर., आई. सी. एम. आर., आई. सी. ए. आर., टी. डी. बी. से अनुसंधान और विकास के लिए धन प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं, जहां डी. एस. आई. आर. द्वारा आंतरिक अनुसंधान और विकास केंद्र को मान्यता एक आवश्यकता है।

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

निगमित उद्योगों के लिए1. आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए।

  1. कंपनी गठन के बाद तीन वित्तीय वर्ष पूरे होने के बाद ही विचार के लिए पात्र होगी।
  2. व्यवसाय को बनाए रखने के लिए आवेदक के पास कम से कम पिछले दो वर्षों से आय का एक नियमित स्रोत होना चाहिए और इसे आवेदन में विस्तार से बताया जाना चाहिए।
  3. अपनी आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाली कंपनियों को विनिर्माण या उत्पादन या तकनीकी सेवा प्रदान करने में लगा होना चाहिए।
  4. अनुबंध अनुसंधान में पूरी तरह से लगी कंपनियाँ भी विचार के लिए पात्र हैं बशर्ते अनुसंधान गतिविधियों के लिए स्वतंत्र बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो। जो वर्तमान में केवल अनुसंधान में लगे हुए हैं, लेकिन बाद की तारीख में निर्माण शुरू करने की योजना बना रहे हैं, यदि कोई संभावना है तो मान्यता के लिए भी विचार किया जा सकता है।
  5. आर एंड डी इकाइयाँ आवासीय क्षेत्रों में स्थित नहीं होनी चाहिए, बल्कि संबंधित केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत परिसरों में संचालित होनी चाहिए। (इस तरह के प्राधिकरण के लिए प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है)।
  6. अनुसंधान गतिविधियों के लिए स्वतंत्र बुनियादी ढांचा और पर्याप्त तकनीकी रूप से योग्य श्रमशक्ति उपलब्ध होनी चाहिए (अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए न्यूनतम क्षेत्र कम से कम 1000 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। फीट.)।
  7. आवेदन के समय, अनुसंधान और विकास इकाइयाँ कार्यात्मक होनी चाहिए और उनमें अच्छी तरह से परिभाषित, समयबद्ध अनुसंधान और विकास कार्यक्रम होने चाहिए जिससे नवीन उत्पादों और/या प्रौद्योगिकी (आई. ई. एस.) का विकास हो सके। बायोटेक स्टार्ट-अप्स के लिए 1। आवेदक को एक बायोटेक स्टार्ट-अप कंपनी होनी चाहिए जो उच्च-स्तरीय अनुसंधान कर रही हो जिससे आईपी और राजस्व उत्पन्न करने की गुंजाइश हो।
  8. स्टार्ट-अप के पास योग्य अनुसंधान और विकास कार्यबल और बुनियादी न्यूनतम अनुसंधान और विकास अवसंरचना होनी चाहिए।
  9. कंपनी के पास नवीन और हाल की उन्नत प्रौद्योगिकियों, एक स्पष्ट व्यवसाय मॉडल और स्थिरता के लिए धन के स्रोतों के आधार पर केंद्रित अनुसंधान उद्देश्य होने चाहिए।
  10. कंपनी को सहयोग, समझौतों, समझौता ज्ञापनों आदि के दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने चाहिए। ऊष्मायन केंद्र या प्रौद्योगिकी उद्यानों के साथ।
  11. कंपनी को भारत सरकार के वित्त पोषण के लिए प्रस्तुत/अनुमोदित जैव प्रौद्योगिकी आधारित परियोजना प्रस्तावों की एक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए। मान्यता के लिए अन्य मानदंड 1। कंपनी को एक दीर्घकालिक अनुसंधान और विकास नीति बनानी चाहिए जिसे आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
  12. अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ फर्म की नियमित गतिविधियों से अलग होनी चाहिए, जैसे कि उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण। इकाइयों के पास अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए अलग और पहचान योग्य बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
  13. यह बेहतर है कि आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयाँ कारखाने के परिसर के बाहर स्थित हों, या यह कारखाने के परिसर के भीतर एक अलग इमारत में स्थित हो सकती हैं या यह एक अलग मंजिल पर स्थित हो सकती हैं। छोटी कंपनियों के मामले में, आर एंड डी इकाई एक अलग कमरे या क्षेत्र में स्थित हो सकती है। अनुसंधान और विकास गतिविधियों को स्पष्ट रूप से विनिर्माण/गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों से अलग किया जाना चाहिए।
  14. आर एंड डी इकाइयों में अच्छी तरह से परिभाषित, समयबद्ध आर एंड डी कार्यक्रम होने चाहिए। इकाई को प्रलेखन के रूप में अपनी अनुसंधान और विकास गतिविधियों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
  15. इकाइयों में विशेष रूप से अनुसंधान और विकास में लगे योग्य कर्मचारी होने चाहिए और इसका नेतृत्व एक पूर्णकालिक योग्य और अनुभवी अनुसंधान और विकास व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, जिसकी कंपनी के आकार के आधार पर मुख्य कार्यकारी या निदेशक मंडल तक सीधी पहुंच हो। आर एंड डी श्रमशक्ति की संख्या कंपनी के एस एंड टी श्रमशक्ति के आकार के अनुरूप होनी चाहिए। आर एंड डी इकाइयों को सभी आर एंड डी खर्चों के लिए अलग-अलग लेखा बही बनाए रखनी चाहिए।
  16. खर्च की गणना तब की जानी चाहिए जब खर्च किया जाए और आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। कंपनी को आर एंड डी व्यय (पूंजी और राजस्व दोनों) को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा विवरण में अलग-अलग अनुसूचियों में प्रतिबिंबित करना चाहिए। आर एंड डी खर्च कंपनी के वित्तीय आकार के अनुरूप होना चाहिए।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
  2. गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  3. ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थान जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
  4. बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
  • उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
  • सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  • परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
  • किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • चरण 1: अपनी आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों के लिए मान्यता प्राप्त करने की इच्छुक कंपनियों को डी. एस. आई. आर. वेबसाइट (www.dsir.gov.inwww.dsir.gov.in) या पोर्टलके माध्यम से डी. एस. आई. आर. को ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।
  • चरण 2: ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, कंपनियों को डॉ. पी. के. के ईमेल पर एक कवर लेटर, एक पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र (प्रबंध निदेशक/बोर्ड में किसी भी निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित) के साथ-साथ पी. डी. एफ. प्रारूप में आवश्यक अनुलग्नक (20 एमबी से कम के एकल संलग्नक में) जमा करना होगा। दत्ता, वैज्ञानिक 'जी' और प्रमुख आर. डी. आई., डी. एस. आई. आर. ([email protected]) नोट 1: यह सूचित किया जाता है कि जो कंपनियां डी. एस. आई. आर. की आंतरिक आर. एंड डी. मान्यता के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उन्हें डी. एस. आई. आर. को आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है।नोट 2: सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कृपया [email protected] पर लिखें या दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर ग्राहक सहायता पर क्लिक करें।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: dsir.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रमः आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता (IRDPP-RIHRDU) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल dsir.gov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।

प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?

उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रमः आंतरिक अनुसंधान और विकास इकाइयों को मान्यता (IRDPP-RIHRDU)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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