इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPYR): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है
यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPYR)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPYR) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार |
| योजना का स्तर | राजस्थान राज्य कल्याणकारी सरकारी योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | राजस्थान के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | slbcrajasthan.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
ऋण सीमा1. अलग-अलग महिलाओं को ₹ 50,00,000 की ऋण राशि।
- स्व-सहायता समूहों को ₹1,000/- की ऋण राशि। इस योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि का 25 प्रतिशत मार्जिन राशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति, विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, हिंसा पीड़ितों और विकलांग महिलाओं से संबंधित महिलाओं के लिए, मार्जिन राशि स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिशत होगी।
- मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा ₹ 15,00,000-होगी।
- आवेदक & #39; मार्जिन मनी के लिए स्वयं के योगदान (परियोजना प्रस्ताव का 5 प्रतिशत/10 प्रतिशत) पर विचार किया जाएगा।
- परियोजना प्रस्ताव में भूमि मूल्य शामिल नहीं किया जाएगा। कार्यशाला/भवन के निर्माण के लिए देय ऋण राशि की अधिकतम सीमा परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृत राशि के 20 प्रतिशत तक होगी।
- व्यवसाय के लिए ऋण की अधिकतम सीमा रु। 10 लाख। व्यवसाय वाणिज्यिक उत्पादों की थोक या खुदरा खरीद-बिक्री को संदर्भित करता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी। 10 लाख। रुपये से अधिक का ऋण। 10 लाख रुपये को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सी. जी. टी. एम. एस. ई.) के साथ जोड़ा जा सकता है।
- शुल्क: राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी। यदि आवेदक स्वेच्छा से ऋण पर संपार्श्विक प्रतिभूति देना चाहता है, तो वे ऐसा कर सकते हैं
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- महिला स्व-सहायता समूह या इन समूहों के समूह (समूह/संघ) को राज्य सरकार के किसी भी विभाग के तहत पंजीकृत होना चाहिए और समूह/संघों के मामले में, नियमों के अनुसार सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
- ऐसे आवेदक जिनके परिवार के सदस्यों को पिछले 5 वर्षों में किसी अन्य केंद्रीय/राज्य रोजगार-उन्मुख, अनुदान कार्यक्रम/योजना से लाभ हुआ हो।
- आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी भी वित्तीय संस्थान/बैंक का चूककर्ता या चूककर्ता है।
- परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे।
- निम्नलिखित गतिविधियाँ इस योजना के तहत अयोग्य होंगीः
- 1। मांस, शराब और मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण और बिक्री।
- विस्फोटक पदार्थ।
- परिवहन वाहन, जिसकी ऑन-रोड कीमत 10 लाख रुपये है. 1 से अधिक हो। गैर-पुनर्नवीनीकरण पॉलीथीन और पर्यावरण के लिए हानिकारक प्लास्टिक उत्पाद।
- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित उत्पाद/गतिविधियाँ।## 6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरणचरण-1:आवेदक कोआधिकारिकपर जाना होगा।चरण-2:रजिस्टरविकल्प पर क्लिक करें। चरण-3: फिर आपको एसएसओ पंजीकरण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ निम्नलिखित विकल्पों के साथ दिखाई देगा।
- नागरिक चरण-4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या गूगल में से किसी एक विकल्प को चुनें। जन आधारः जन आधार संख्या दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,-अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें और-'सेंड ओ. टी. पी.' बटन पर क्लिक करें। 'ओ. टी. पी.' दर्ज करें और-पंजीकरण पूरा करने के लिए 'ओ. टी. पी. सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें।
- गूगलः जीमेल आईडी दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,-पासवर्ड दर्ज करें।
- स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देता है, अब नए एसएसओ लिंक पर क्लिक करें।
- एस. एस. ओ. आई. डी. स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएँ।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें, पंजीकरण पर क्लिक करें। चरण-5: पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। आवेदन करें चरण-1: आवेदक को आधिकारिकपर जाना होगा। चरण-2: निर्देश को ध्यान से पढ़ें औरलागूपर क्लिक करें।चरण-3:एक 'चेतावनी' बटन पर क्लिक करें और पृष्ठ एसएसओ पोर्टल पर पुनर्निर्देशित हो जाएगा।चरण-4:अब क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें।चरण-5:अब स्क्रीन पर 'योजना के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें।चरण-6: अब नए पृष्ठ पर आपको 7 चरणों में आवेदन पत्र भरना होगा।
- जैसे कि सामान्य विवरण-आवेदक विवरण-आवेदक और कार्यस्थल का विवरण-प्रस्तावित परियोजना का विवरण-प्रस्तावित वित्तीय संस्थान का विवरण-रैंकिंग का आधार-दस्तावेज़ अपलोड और घोषणा चरण-7: आवेदन पत्र में सभी विवरण भरने के बाद, आवेदन पत्र जमा करें। <बीआर>## 8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: slbcrajasthan.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPYR) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से राजस्थान के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPYR) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल slbcrajasthan.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना (IMSUPYR)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, slbcrajasthan.in, before you apply or pay.
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