केंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना"अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना" योजना एमएसएमई, भारत सरकार द्वारा पहली बार एमएसई निर्यातकों द्वारा

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना-पहली बार एम. एस. ई. निर्यातकों की क्षमता निर्माण (ICS-CBFTE): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना-पहली बार एम. एस. ई. निर्यातकों की क्षमता निर्माण (ICS-CBFTE) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल ic.msme.gov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

"अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना" योजना एमएसएमई, भारत सरकार द्वारा पहली बार एमएसई निर्यातकों द्वारा निर्यात शिपमेंट पर की गई विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति प्रदान करके निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए एमएसएमई का क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना-पहली बार एम. एस. ई. निर्यातकों की क्षमता निर्माण (ICS-CBFTE)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामअंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना-पहली बार एम. एस. ई. निर्यातकों की क्षमता निर्माण (ICS-CBFTE)
संचालक विभाग / मंत्रालयसूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलic.msme.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

सहायता और व्यय की योग्य वस्तुओं का पैमानाः पहली बार एम. एस. ई. निर्यातकों द्वारा निर्यात शिपमेंट पर की गई लागत के लिए वित्तीय सहायता-पहली बार निर्यातक द्वारा भुगतान किए गए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र (आर. सी. एम. सी.) शुल्क/

-शुल्क:

ई. पी. सी. को भुगतान की गई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम 20,000/- या वास्तविक, जो भी कम हो, के अधीन निर्धारित प्रारूप के अनुसार ई. पी. सी. द्वारा तिमाही रिपोर्टिंग के अधीन है। ई. सी. जी. सी. की लघु निर्यातक पॉलिसी के तहत एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ई. सी. जी. सी.) को भुगतान किया गया निर्यात बीमा प्रीमियम किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम वित्तीय सहायता 10,000 रुपये या वास्तविक, जो भी कम हो, निर्धारित प्रारूप के अनुसार ई. सी. जी. सी. लिमिटेड द्वारा तिमाही रिपोर्टिंग के अधीन परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर भुगतान किया गया शुल्क (नोटः एम. एस. एम. ई. मंत्रालय उन लाभार्थियों की सूची साझा करेगा जिन्होंने इस उप-घटक के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है, एम. ए. आई. प्रभाग, वाणिज्य विभाग के साथ तिमाही आधार पर 75 प्रतिशत) प्रति एम. एस. ई. इकाई ₹1 लाख की अधिकतम सीमा के साथ प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 3 प्रमाणपत्रों के लिए वित्तीय सहायता की अनुमति है।

  1. प्रमाणपत्र, जिसके लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया जाता है, उसी वित्तीय वर्ष के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए।

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. वैध उद्यम पंजीकरण वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।
  2. योजना के तहत लाभों का दावा करने के लिए, आवेदक का आयातक निर्यातक कोड (आई. ई. सी.) निर्यात शिपमेंट की तारीख को 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
  2. गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  3. ऐसे व्यक्ति अथवा संस्थान जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
  4. बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
  • उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
  • सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  • परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
  • किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • चरण 1: आवेदक संगठन वित्तीय सहायता के लिए एक ऑनलाइन आवेदन जमा करेगा, साथ ही व्यय का पूरा विवरण देते हुए प्रोफार्मा (आईसी योजना पोर्टलः https: पर निर्धारित) में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ।
  • चरण 02: योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक संगठन को आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल पर जाना होगा। (https: )
  • चरण 03: होम पेज पर, यदि पहले से ही पंजीकृत हैं, तो लॉगिन करने के लिए "पहली बार एमएसई निर्यातकों की क्षमता निर्माण" का चयन करें। यदि आवेदक संगठन एक नया उपयोगकर्ता है, तो संगठन के प्रकार का चयन करके योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए "नया उपयोगकर्ता रजिस्टर यहाँ" पर क्लिक करें।
  • चरण 04: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक संगठन वैध क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन कर सकता है। लॉग इन करने के बाद, उपयोगकर्ता को उनके डैशबोर्ड पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा जहां कई कार्य करने होंगे। नोट: स्वीकार्य वित्तीय सहायता मानदंड/पैमाने के अनुसार तैयार की जाएगी।

योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया:

  1. आर. सी. एम. सी. प्रमाण पत्रः एम. एस. एम. ई. मंत्रालय ई. पी. सी. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। ये ई. पी. सी. तब आई. सी. योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। उन्हें आईसी योजना पोर्टल पर सभी निर्धारित दस्तावेजों के साथ एमएसई की ओर से वित्तीय सहायता के दावों के लिए आवेदन करना होगा।
  2. निर्यात बीमा प्रीमियमः निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई. सी. जी. सी.) लिमिटेड निर्यातकों को बीमा प्रदान करता है। एम. एस. एम. ई. मंत्रालय ई. सी. जी. सी. लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा और पहली बार एम. एस. ई. निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता के दावे आई. सी. योजना के अद्यतन पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होने पर आई. सी. योजना से ई. सी. जी. सी. को जारी किए जाएंगे।
  3. परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणनः एमएसएमई मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। योजना के तहत परिभाषित प्रमाणन पर वित्तीय सहायता एन. एस. आई. सी. लिमिटेड को जारी की जाएगी ताकि पात्र एमएसई को धन का आगे प्रसार किया जा सके।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: ic.msme.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना-पहली बार एम. एस. ई. निर्यातकों की क्षमता निर्माण (ICS-CBFTE) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल ic.msme.gov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।

प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?

उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना-पहली बार एम. एस. ई. निर्यातकों की क्षमता निर्माण (ICS-CBFTE)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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