असम में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अंतर-जातीय विवाह के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (ICM): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: असम में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अंतर-जातीय विवाह के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (ICM) Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, असम सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य असम के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल directorwsc.assam.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
इस योजना का उद्देश्य असम में अंतर-जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना है। यह पात्र जोड़ों के लिए संयुक्त सावधि जमा में ₹2,50,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जहां एक पति/पत्नी अनुसूचित जाति का है और दूसरा सामान्य जाति के हिंदू का है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में असम में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अंतर-जातीय विवाह के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (ICM)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | असम में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अंतर-जातीय विवाह के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (ICM) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, असम सरकार |
| योजना का स्तर | असम राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | असम के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | directorwsc.assam.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- पात्र अंतर-जातीय विवाह जोड़े को ₹2,50,000/- की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- वित्तीय सहायता सीधे सावधि जमा के रूप में दी जाती है।
- सावधि जमा किसी सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक में जोड़े के नाम पर संयुक्त रूप से खोला जाता है। शर्तेंपात्र अंतर-जातीय विवाह जोड़े के लिए संयुक्त खाते खोलने की शुरुआत अनुसूचित विवाह और पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशक कार्यालय, असम द्वारा की जाएगी। ............................................................................................................................................................
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक को अंतरजातीय विवाह में पति/पत्नी होना चाहिए।
- आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतरजातीय विवाह का एक पति/पत्नी अनुसूचित जाति का है।
- आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतरजातीय विवाह का दूसरा पति/पत्नी सामान्य जाति हिंदू का है।
- आवेदक का विवाह आधिकारिक तौर पर 1st January 2025 और 3 1st January 2025 के बीच किया गया होना चाहिए।
- आवेदक को अपनी पहली विवाह के लिए आवेदन करना चाहिए, क्योंकि दूसरी या बाद की विवाह के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा।
- आवेदक की आय के सभी स्रोतों से जोड़े की संयुक्त वार्षिक आय ₹5,00,000/- और उससे कम होनी चाहिए
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
- ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
- अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- चरण 1: इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के निर्धारित [प्रारूपका प्रिंटआउट लेना चाहिए।
- चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की तस्वीर चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-सत्यापन)।
- चरण 3: दूल्हा और दुल्हन दोनों को दिए गए सभी विवरणों को प्रमाणित करने के लिए आवेदन पत्र के अंत में घोषणा अनुभाग पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करना चाहिए। यह एक औपचारिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रमाणन के रूप में कार्य करता है कि सभी प्रस्तुत विवरण सटीक और सही हैं।
- चरण 4: निर्धारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण, असम के निदेशक के कार्यालय में जमा करें।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: directorwsc.assam.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या असम में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अंतर-जातीय विवाह के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (ICM) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल directorwsc.assam.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
असम में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अंतर-जातीय विवाह के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (ICM)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Directorate of Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes, असम सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, directorwsc.assam.gov.in, before you apply or pay.
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