केंद्रीय परिवहन एवं अवसंरचना सहायताघटक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी अनुदान-सहायता संस्थानों और क्लोज्ड-सर्किट ट

सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए): केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) (I-MESA-CSSU): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: घटक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी अनुदान-सहायता संस्थानों और क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण और कोचिंग केंद्रों के निरंतर दूरस्थ पर्यवेक्षण के लिए एक केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई स्थापित करना है।

घटक का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी अनुदान-सहायता संस्थानों और क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण और कोचिंग केंद्रों के निरंतर दूरस्थ पर्यवेक्षण के लिए एक केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई स्थापित करना है।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए): केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) (I-MESA-CSSU)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नामसूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए): केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) (I-MESA-CSSU)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय परिवहन एवं अवसंरचना सहायता
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवाहन सब्सिडी / परमिट छूट / रियायती परिवहन सुविधा
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलsocialjustice.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

कुल वित्तीय परिव्ययः पांच वर्षों में केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 15,00,00,000/- (पंद्रह करोड़ रुपये) है।

  • 2021-22: ₹ 2,50,00,000/- 1,000 संस्थानों के लिए।
  • 2022-23: 1, 100 संस्थानों के लिए ₹ 2,80,00,000/-। 1, 200 संस्थानों के लिए ₹ 3,00,00,000/-। ₹ 3,20,00,000/- 1,300 संस्थानों के लिए। ₹ 3,50,00,000/- 1,400 संस्थानों के लिए। इच्छित उपयोग: निधियों का उद्देश्य केंद्रीय निगरानी प्रणाली की स्थापना, डैशबोर्ड विकसित करना और रखरखाव लागतों को शामिल करना है। संवितरण की शर्तें/प्रवाह: अनुदान प्राप्त संस्थानों में बंद परिपथ टेलीविजन कैमरों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना के लिए धन उनकी संबंधित योजना के तहत खर्च किया जाएगा।
  • केंद्रीय निगरानी प्रणाली, डैशबोर्ड और रखरखाव के लिए धन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से चुनी गई बाहरी एजेंसी के साथ अनुबंधित किया जाएगा। शर्तें अनुदान प्राप्त संगठन को वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद बंद परिपथ टेलीविजन प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) को अपने संसाधनों का उपयोग करके प्राप्त करना होगायोजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आवेदक निम्नलिखित में से एक होना चाहिएः
  • एक अनुदान सहायता संस्थान-एक प्रशिक्षण केंद्र-एक कोचिंग केंद्र 2. आवेदक को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होना चाहिए।
  1. आवेदक को संस्थान के परिसर में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कवर करने के लिए क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित करने होंगे।
  2. आवेदक को निगरानी उद्देश्यों के लिए अपने क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को अपने संबंधित राज्य समन्वयकों के साथ साझा करना होगा। चुनाव के बाद की शर्तेंआवेदक को वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के वार्षिक रखरखाव अनुबंध को सुरक्षित करना होगा

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
  2. गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  3. ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
  4. बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

######चरण 1: निगरानी सहायता की शुरुआत

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सभी प्रभागों को अपनी योजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले अनुदान-सहायता संस्थानों में क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थापना का समर्थन करना आवश्यक है।
  • समग्र प्रणाली व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए यह एक अनिवार्य विभागीय आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग केंद्रीय निगरानी प्रणाली कार्यान्वयन
  • सभी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों से डेटा को एकीकृत करने, केंद्रीय निगरानी प्रणाली के लिए एक पूर्ण समाधान प्रदान करने, आवश्यक डैशबोर्ड विकसित करने और रखरखाव की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आउटसोर्स की जाएगी।
  • यह महत्वपूर्ण कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि विशेष विशेषज्ञता तकनीकी सेटअप को संभालती है। बाहरी एजेंसी चयन और अनुबंध को अंतिम रूप देना-निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र का उपयोग करते हुए सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जी. ई. एम.) के माध्यम से एक बाहरी एजेंसी का चयन किया जाएगा।
  • चयन के बाद, इस बाहरी एजेंसी के साथ एक औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय निगरानी प्रणाली की स्थापना, डैशबोर्ड विकास और चल रहे रखरखाव को शामिल किया जाएगा। बंद परिपथ टेलीविजन उपकरणों की स्थापना
  • अनुदान-सहायता संस्थानों को संस्थान के भीतर बंद परिपथ टेलीविजन कैमरे या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्थापित करने चाहिए & #39; परिसर.-इस स्थापना में संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को प्रभावी ढंग से शामिल किया जाना चाहिए। #########चरण 2: निगरानी के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स को साझा करना
  • अनुदान-सहायता संस्थानों को अपने क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन कैमरों के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को अपने संबंधित राज्य समन्वयकों के साथ साझा करना आवश्यक है।
  • इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग बाद में राज्य समन्वयकों द्वारा निगरानी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ########चरण 3: दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित करना
  • बंद परिपथ टेलीविजन प्रणाली या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए प्रारंभिक वारंटी अवधि समाप्त होने के बाद, अनुदान सहायता संगठन को वार्षिक रखरखाव अनुबंध प्राप्त करना होगा।
  • यह अनुबंध संगठन का उपयोग करके सुरक्षित किया जाना चाहिए। अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: socialjustice.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए): केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) (I-MESA-CSSU) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए): केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) (I-MESA-CSSU) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल socialjustice.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

सूचना, निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा (आई-एमईएसए): केंद्रीय स्मार्ट निगरानी इकाई (सीएसएसयू) (I-MESA-CSSU)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

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