गुजरात राज्य योजनायह योजना 120 त्योहारों के दिनों के लिए 10 प्रतिशत विशेष छूट प्रदान करती है; नियमित बिक्री के लि

हथकरघा छूट योजना (HRS-G2): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: हथकरघा छूट योजना (HRS-G2) Industries and Mines Department, गुजरात सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गुजरात के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल e-kutir.gujarat.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

यह योजना 120 त्योहारों के दिनों के लिए 10 प्रतिशत विशेष छूट प्रदान करती है; नियमित बिक्री के लिए अतिरिक्त स्थायी छूट; महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के लिए 20 प्रतिशत की छूट में वृद्धि। इस योजना का उद्देश्य गुजरात की हथकरघा सहकारी समितियों और शीर्ष समितियों के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में हथकरघा छूट योजना (HRS-G2)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामहथकरघा छूट योजना (HRS-G2)
संचालक विभाग / मंत्रालयIndustries and Mines Department, गुजरात सरकार
योजना का स्तरगुजरात राज्य योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यगुजरात के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलe- [kutir.gujarat.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

त्योहार की छूटः 120 दिनों के लिए बिक्री पर 10 प्रतिशत; महिलाओं के नेतृत्व वाली सहकारी समितियों के लिए 20 प्रतिशत। स्थायी छूटः 5 प्रतिशत मानक; महिलाओं के नेतृत्व वाले समूहों के लिए 15 प्रतिशत। अतिरिक्त समर्थनः ई-वाउचर टूलकिट वितरण; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी. पी. एल. कारीगरों के लिए प्राथमिकता।

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक एक पंजीकृत सहकारी समिति, शीर्ष संस्थान या महिलाओं के नेतृत्व वाला समूह होना चाहिए।
  • आवेदक को हथकरघा उत्पादों का उत्पादन करना चाहिए।
  • आवेदक को आयुक्तालय से पूर्व छूट प्रमाणन प्राप्त करना चाहिए

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।
  2. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले से ही समान घटक अथवा योजना का लाभ निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त कर लिया हो।
  3. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  4. संस्थागत व्यक्ति अथवा अपात्र सरकारी सेवा वर्ग के व्यक्ति (योजना की शर्तों के अनुसार)।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

नए पंजीकरण के लिए कदमकदम 1:ई- [कुटीर पोर्टल पर जाएँ। लैंडिंग पृष्ठ के दाहिने फलक में,नए [व्यक्तिगत पंजीकरण के लिए, यहाँ क्लिक करेंपर क्लिक करें।

  • चरण 2: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें (एक तारांकन चिह्न के साथ चिह्नित): पूरा नाम (अंग्रेजी में), आधार कार्ड संख्या, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल संख्या, ई-मेल, पासवर्ड (इसे फिर से टाइप करके पासवर्ड की पुष्टि करें)। कैप्चा कोड भरें और 'रजिस्टर' पर क्लिक करें।
  • चरण 3: एक पुष्टिकरण पॉप-अप दर्ज किया गया नाम, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण प्रदर्शित करेगा। यदि सभी विवरण सही हैं, तो आगे बढ़ने के लिए 'पुष्टि करें' पर क्लिक करें। यदि कोई जानकारी गलत है, तो 'रद्द करें' पर क्लिक करें, आवश्यक सुधार करें, और फिर 'रजिस्टर' पर फिर से क्लिक करें।
  • चरण 4: सफल पंजीकरण के बाद, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एस. एम. एस. के माध्यम से भेजा जाएगा। यदि कोई ईमेल पता दिया गया है, तो प्रमाण पत्र भी ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। लॉगइन प्रक्रिया और उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल अद्यतन के लिए कदम
  • चरण 1: ई- [कुटीर पोर्टल पर जाएँ। लैंडिंग पेज के दाहिने फलक में (पोर्टल पर लॉग इन अनुभाग में), अपनी उपयोगकर्ता आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड प्रदान करें। फिर 'लॉग इन' पर क्लिक करें।
  • चरण 2: पहले लॉगिन करने पर, उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत और संगठनात्मक विवरण प्रदान करके 'उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल' को पूरा करना होगा। तारांकन चिह्न से चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं। पंजीकरण के दौरान दी गई जानकारी के आधार पर कुछ क्षेत्रों को पहले से ही भरा जाएगा। इनमें से अधिकांश विवरणों को बाद में "प्रोफ़ाइल देखें" अनुभाग से अद्यतन किया जा सकता है, सिवाय पंजीकरण के दौरान शुरू में भरे गए क्षेत्रों को छोड़कर। योजना आवेदन के लिए कदम
  • चरण 1: प्रोफ़ाइल में लॉग इन करने और उसे पूरा करने के बाद, सिस्टम होमपेज पर उपयोगकर्ता के लिए प्रासंगिक योजनाओं को प्रदर्शित करता है। उस योजना के नाम पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। आवेदन पत्र को कई टैब में विभाजित किया गया है।
  • चरण 2: फॉर्म में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें। प्रत्येक अपलोड किए गए दस्तावेज़ के लिए, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित दस्तावेज़ संख्या दर्ज की जानी चाहिए। बाद के टैब पर आगे बढ़ने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" बटन पर क्लिक करें।
  • चरण 3: प्रदान की गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। कोई भी आवश्यक सुधार करें। निर्धारित चेकबॉक्स पर टिक करके नियम और शर्तों, घोषणा और गोपनीयता नीति (यदि कोई हो) को स्वीकार करें और उनसे सहमत हों।
  • चरण 4: आवेदन पत्र के अंतिम टैब में "सेव एंड नेक्स्ट" पर क्लिक करने से एक आवेदन संख्या उत्पन्न होती है, जो स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। आवेदक को भविष्य के संदर्भ के लिए इस संख्या को दर्ज करना होगा। यदि आवेदक आवेदन का प्रिंट लेना चाहता है, तो वे "प्रिंट आवेदन" बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप उस समय आवेदन जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो आप 'रद्द करें' पर क्लिक कर सकते हैं. 'आवेदन मुद्रण और संशोधन'-यदि उपयोगकर्ता आवेदन को प्रिंट करना चाहता है, तो वे 'आवेदन प्रिंट करें' पर क्लिक कर सकते हैं.-यदि आवेदन को संशोधन के लिए वापस कर दिया गया है, तो 'संशोधित करें' बटन दिखाई देगा। उपयोगकर्ता तब आवेदन को संपादित कर सकता है और इसे फिर से जमा कर सकता है। हेल्पडेस्क/शिकायत निवारण
  • 9909926280/9909926180 पर कॉल करें।
  • अपने जिले के जिला [उद्योग केंद्र (डी. आई. सी.)से संपर्क करें। आवेदन की स्थिति की जाँच करें आवेदन [की स्थितिपृष्ठ पर जाएँ योजना की आवेदन संख्या और अपनी जन्म तिथि प्रदान करें। फिर 'स्थिति देखें' पर क्लिक करें।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: e- [kutir.gujarat.gov.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या हथकरघा छूट योजना (HRS-G2) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल e-kutir.gujarat.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

हथकरघा छूट योजना (HRS-G2)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

Check the official source

This service is run by the Industries and Mines Department, गुजरात सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, e-kutir.gujarat.gov.in, before you apply or pay.

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