केंद्रीय योजनागरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और कैंसर से पीड़ित गरीब रोगियों को 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आर

राष्ट्रीय आरोग्य निधि-स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष (HMCPF): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 6 min read

In short: राष्ट्रीय आरोग्य निधि-स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष (HMCPF) Ministry Of Health & Family Welfare, भारत सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल mohfw.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और कैंसर से पीड़ित गरीब रोगियों को 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आर. सी. सी.) में उनके इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय आरोग्य निधि-स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष (HMCPF)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामराष्ट्रीय आरोग्य निधि-स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष (HMCPF)
संचालक विभाग / मंत्रालयMinistry Of Health & Family Welfare, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारप्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र)
आधिकारिक पोर्टलmohfw.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

₹ 5,00,000 की वित्तीय सहायता-(रु। केवल पाँच लाख) उपचार के लिए प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत मामले, जिनमें ₹ 5,00,000-से अधिक की सहायता की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रसंस्करण के लिए मंत्रालय को भेजा जाएगा। इस योजना के तहत स्वीकार्य अधिकतम वित्तीय सहायता ₹ 15,00,000-- इस योजना के तहत उपचारों की सूची होगी-- रेडियो थेरेपी और गामा नाइफ सर्जरी/जी. आर. टी./एम. आर. टी./ब्रैकीथेरेपी सहित सभी प्रकार के विकिरण उपचार।

  • हार्मोनल थेरेपी सहित सहायक दवा के साथ कैंसर रोधी कीमोथेरेपी।
  • अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण-एलोजेनिक और एम्पीयर। ऑटोलॉगस-नैदानिक प्रक्रियाएँ-जिसमें पी. ई. टी. स्कैन भी शामिल है-ऑपरेबल घातक ट्यूमर के लिए सर्जरी

योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

आर. ए. एन. के भीतर स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष (एच. एम. सी. पी. एफ.) के लिए पात्रताः यह कोष गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले रोगियों, जो कैंसर से पीड़ित हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

  • सहायता केवल 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आर. सी. सी.) में उपचार के लिए स्वीकार्य है।
  • केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसयू कर्मचारी एच. एम. सी. पी. एफ. से वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।
  • एच. एम. सी. पी. एफ. से अनुदान का उपयोग वहां नहीं किया जाएगा जहां कैंसर के इलाज के लिए उपचार/सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

  • केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री के कैंसर रोगी कोष (एच. एम. सी. पी. एफ.) से वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।
  • एच. एम. सी. पी. एफ. से अनुदान का उपयोग नहीं किया जाएगा जहां कैंसर के इलाज के लिए उपचार/सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
  • जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • चरण 1: निर्धारित [आवेदन पत्रडाउनलोड करें (पृष्ठ संख्याः 10,11 और 12 का संदर्भ लें)।
  • चरण 2: यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवश्यक अनुभाग सटीक रूप से भरे गए हैं, निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र भरें।
  • चरण 3: इलाज करने वाले डॉक्टर/विभाग के प्रमुख (एचओडी) द्वारा फॉर्म पर हस्ताक्षर और मुहर लगाएँ। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करें कि जिस सरकारी अस्पताल में रोगी का इलाज चल रहा है, वहां के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा इसके प्रति-हस्ताक्षर किए गए हैं।
  • चरण 4: एक बार जब सभी हस्ताक्षर प्राप्त हो जाते हैं और प्रपत्र पूरी तरह से पूरा हो जाता है, तो सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संबंधित सरकारी अस्पताल में जमा करें।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: mohfw.gov.in
  • केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या राष्ट्रीय आरोग्य निधि-स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष (HMCPF) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल mohfw.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।

प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।

प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?

उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित

  • सेवा शुल्क ही देय होगा।

प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?

उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?

उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

राष्ट्रीय आरोग्य निधि-स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष (HMCPF)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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