हित-धिकारी के समान अथव दुर्घतन में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना (HKSMD): पात्रता, मिलने वाले लाभ, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: हित-धिकारी के समान अथव दुर्घतन में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना (HKSMD) Labour Department, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान के पात्र निवासी को वित्तीय अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, सब्सिडी एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल labour.rajasthan.gov.in पर अथवा अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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- योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)
राजस्थान के श्रम विभाग ने निर्माण श्रमिकों के लिए "हित-धिकारी के समय में अथव दुर्घतन में मृत्यु या खयाल होने की दशा में सहायता योजना" शुरू की।
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा नागरिकों, कमजोर वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं छात्रों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में हित-धिकारी के समान अथव दुर्घतन में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना (HKSMD)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को बिना किसी कठिनाई के सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, अनुदान और विकास के बेहतर अवसर मिल सकें।
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक पात्र व्यक्ति को सीधे तौर पर लाभ प्राप्त होता है।
2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | हित-धिकारी के समान अथव दुर्घतन में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना (HKSMD) |
| संचालक विभाग / मंत्रालय | Labour Department, राजस्थान सरकार |
| योजना का स्तर | राजस्थान राज्य योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | राजस्थान के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ / सामाजिक सुरक्षा / छात्रवृत्ति / पेंशन (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) एवं ऑफलाइन (CSC केंद्र) |
| आधिकारिक पोर्टल | labour.rajasthan.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं सहायता राशि (Benefits & Subsidy)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले मेंः ₹ 5,00,000-1। दुर्घटना के कारण स्थायी कुल अक्षमता के मामले मेंः ₹ 3,00,000-- स्थायी कुल अक्षमता का अर्थ है दुर्घटना के कारण दो आंखों या दोनों हाथों या दोनों पैरों को अक्षम करना।
- दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अक्षमता के मामले मेंः ₹ 1,00,000-- स्थायी आंशिक अक्षमता का अर्थ है एक हाथ या एक पैर को अक्षम करना।
- दुर्घटना में गंभीर चोट के मामले मेंः ₹20,000/- तक (दुर्घटना में गंभीर चोट का मतलब है कि लाभार्थी को कम से कम 5 दिनों के लिए अस्पताल में एक रोगी के रूप में भर्ती कराया जा रहा है। गंभीर चोट का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा)।
- दुर्घटना में मामूली चोटों के मामले मेंः ₹5,000/- तक की मामूली चोटों का अर्थ है 5 दिनों से कम समय के लिए अस्पताल में एक रोगी के रूप में अस्पताल में भर्ती होना। एक निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु के मामले मेंः ₹75,000/-
योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र नागरिक जरूरी सरकारी सुविधाओं, सामाजिक सुरक्षा और जरूरी संसाधनों से वंचित न रहे।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मुख्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- निर्माण श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- निर्माण श्रमिकों को श्रम बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक को नियमित रूप से अपना योगदान जमा करना चाहिए।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के निष्पक्ष क्रियान्वयन के लिए कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
आत्महत्या या नशीली दवाओं या पदार्थों के सेवन के कारण मृत्यु या-अपराध करने के लिए कानून का उल्लंघन करते हुए एक-दूसरे के साथ लड़ाई के कारण मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र (Domicile / Resident Certificate)
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (DBT भुगतान हेतु आधार से लिंक)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ
- जाति प्रमाण पत्र (SC / ST / OBC वर्ग के लाभार्थियों हेतु - यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र अथवा स्व-घोषणा पत्र (योजनानुसार)> उपयोगी सुझाव: यदि आपके पहचान पत्र, फोटो अथवा आय/जाति प्रमाण पत्र की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
पंजीकरणचरण-1:आवेदक कोआधिकारिक [पोर्टलपर जाना होगा।चरण-2:रजिस्टरविकल्प पर क्लिक करें। चरण-3: फिर आपको एसएसओ पंजीकरण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। पंजीकरण पृष्ठ निम्नलिखित विकल्पों के साथ दिखाई देगा।
- नागरिक चरण-4: आगे की प्रक्रिया के लिए जन आधार या गूगल में से किसी एक विकल्प को चुनें। जन आधारः जन आधार संख्या दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,-अपना नाम, परिवार के मुखिया और अन्य सभी सदस्यों का नाम चुनें और-'सेंड ओ. टी. पी.' बटन पर क्लिक करें। 'ओ. टी. पी.' दर्ज करें और-पंजीकरण पूरा करने के लिए 'ओ. टी. पी. सत्यापित करें' बटन पर क्लिक करें।
- गूगलः जीमेल आईडी दर्ज करें, 'अगला' बटन पर क्लिक करें,-पासवर्ड दर्ज करें।
- स्क्रीन पर एक नया लिंक दिखाई देता है, अब नए एसएसओ लिंक पर क्लिक करें।
- एस. एस. ओ. आई. डी. स्क्रीन पर दिखाई देगी, अब पासवर्ड बनाएँ।
- मोबाइल नंबर दर्ज करें, पंजीकरण पर क्लिक करें। > आवेदन करेंचरण-1:आवेदक कोआधिकारिक [पोर्टलपर जाना होगा। चरण-2: लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड खुल जाएगा। चरण-3: एल. डी. एम. एस. विकल्प पर क्लिक करें।चरण-4: एल. डी. एम. एस. में, साइड मेन्यू से कल्याण योजनाओं का चयन करें और बी. ओ. सी. डब्ल्यू. कल्याण बोर्ड का चयन करें। चरण-5: अब स्क्रीन पर 'योजना के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें। चरण-6: इस नए पृष्ठ में, राजस्थान श्रमिक कार्ड की सभी योजनाओं के नामों की एक सूची मिलेगी, जिसमें से 'योजना' के नाम पर क्लिक करें। चरण-8: जमा करें।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: labour.rajasthan.gov.in
- केंद्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा शिकायत के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा अपने जिले के संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: क्या हित-धिकारी के समान अथव दुर्घतन में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना (HKSMD) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल labour.rajasthan.gov.in और नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC / ग्राम सुविधा केंद्र) दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
प्र. 2: योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: स्वीकृत वित्तीय अनुदान अथवा सहायता राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली द्वारा स्थानांतरित की जाती है।
प्र. 3: क्या इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। यदि आप सीएससी (CSC) केंद्र से फॉर्म भरवाते हैं, तो केवल निर्धारित
- सेवा शुल्क ही देय होगा।
प्र. 4: आवेदन करने के बाद फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन संदर्भ संख्या (Application Reference Number) अथवा पंजीकृत आधार/मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' विकल्प पर स्थिति जांच सकते हैं।
प्र. 5: यदि आवेदन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो क्या करें?
उत्तर: फॉर्म सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण भली-भांति जांच लें। यदि सबमिशन के बाद त्रुटि पाई जाती है, तो पोर्टल पर उपलब्ध सुधार विकल्प अथवा संबंधित ब्लॉक/जिला कार्यालय से संपर्क कर संशोधन कराएं।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
हित-धिकारी के समान अथव दुर्घतन में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना (HKSMD)समाज के समग्र विकास और नागरिकों की आर्थिक-सामाजिक मजबूती के लिए एक अत्यंत लाभकारी कदम है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक सभी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट अथवा मान्यता प्राप्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ही करें। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति अथवा एजेंट के झूठे वादों में न आएं।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the Labour Department, राजस्थान सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, labour.rajasthan.gov.in, before you apply or pay.
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