गोवा राज्य व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजनायह योजना कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण श्रमशक्ति के लिए खर्च की गई लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्

गोवा राज्य रसद और भंडारण प्रोत्साहन योजनाः कौशल विकास के लिए अनुदान (GSLWIS-STSD): सब्सिडी राशि, पात्रता नियम, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 8 min read

In short: गोवा राज्य रसद और भंडारण प्रोत्साहन योजनाः कौशल विकास के लिए अनुदान (GSLWIS-STSD) Commercial Taxes Department, गोवा सरकार द्वारा संचालित एक प्रमुख उद्यम एवं व्यवसाय संवर्धन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गोवा के पात्र निवासी के उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं व्यापारियों को नया उद्यम स्थापित करने अथवा व्यवसाय के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, पूंजीगत सब्सिडी व कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आधिकारिक पोर्टल goaprintingpress.gov.in पर अथवा संबंधित विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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  1. योजना का संक्षिप्त परिचय (Scheme Overview)

यह योजना कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण श्रमशक्ति के लिए खर्च की गई लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान करती है, जो इकाई में कार्यरत प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹5,000/- तक सीमित है। इस योजना को उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय (डी. आई. टी. सी.) द्वारा लागू किया जाता है।

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा देश के नागरिकों, उद्यमियों और युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में गोवा राज्य रसद और भंडारण प्रोत्साहन योजनाः कौशल विकास के लिए अनुदान (GSLWIS-STSD)को विशेष रूप से लागू किया गया है ताकि लक्षित वर्ग को समय पर आवश्यक आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिल सके।

इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, अनुदान अथवा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होकर सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचता है।

2. योजना की मुख्य बातें एक नज़र में (Quick Highlights)

मुख्य बिंदुविवरण
योजना का नामगोवा राज्य रसद और भंडारण प्रोत्साहन योजनाः कौशल विकास के लिए अनुदान (GSLWIS-STSD)
संचालक विभाग / मंत्रालयCommercial Taxes Department, गोवा सरकार
योजना का स्तरगोवा राज्य व्यवसाय एवं स्वरोजगार योजना
लक्षित क्षेत्र / राज्यगोवा के पात्र निवासी
लाभ का प्रकारवित्तीय अनुदान / ऋण सब्सिडी / व्यवसाय प्रोत्साहन (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलgoaprintingpress.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • लाभ कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण श्रमशक्ति में शामिल लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति है।
  • प्रतिपूर्ति इकाई में कार्यरत प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये तक सीमित है।
  • प्रत्येक संस्था प्रति वर्ष एक बार इस योजना का लाभ उठाने का हकदार है।
  • लाभ प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता है।
  • इस प्रोत्साहन का दायरा गोवा राज्य में प्रति वर्ष प्रशिक्षित अधिकतम 1,000 व्यक्तियों तक सीमित है।
  • इस प्रोत्साहन के लिए आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाते हैं।
  • कौशल वृद्धि में सरकार द्वारा अनुमोदित (राष्ट्रीय या राज्य स्तर) संस्थानों या संस्थानों द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणन शामिल होना चाहिए जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और वैश्विक मान्यता प्राप्त हो।
  • प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से होना चाहिए

योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेवा प्रदाता है।
  • आवेदक के पास गोवा में एक व्यावसायिक इकाई होनी चाहिए।
  • आवेदक को गोवा में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।
  • आवेदक को एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि ₹1,000 या उससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाएं और/या 1,000 या उससे अधिक गोवावासियों का रोजगार सृजन।
  • आवेदक के पास एक स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए।
  • आवेदक को नियमित रूप से कानूनी संस्था के नाम पर आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
  • आवेदक को लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति 2023 की अधिसूचना की तारीख के बाद कम से कम छह महीने की अवधि के लिए निरंतर संचालन में होना चाहिए।
  • आवेदक को कौशल के लिए खर्च वहन करना चाहिए। आवास कार्य-प्रतिपूर्ति रसद और भंडारण क्षेत्र से संबंधित परिचालन प्रशिक्षण के लिए किए गए खर्चों तक ही सीमित है।
  • कौशल वृद्धि में सरकार द्वारा अनुमोदित (राष्ट्रीय या राज्य स्तर) संस्थानों या संस्थानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और वैश्विक मान्यता के साथ मूल्यांकन और प्रमाणन शामिल होना चाहिए।
  • आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र (अनुलग्नक-VII) में दावा जमा करना होगा।
  • आवेदक को गोवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दावा जमा करना होगा।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली संस्थाओं को गोवा ऑनलाइन पोर्टल पर विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते समय अपनी श्रेणी को स्पष्ट रूप से बताना होगा। ###चुनाव के बाद की शर्तें
  • इकाई को राज्य सरकार द्वारा दिए गए वित्तीय प्रोत्साहनों/सब्सिडी का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इकाई या रजिस्टरों का निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने या नियोजित कर्मचारियों के साथ चर्चा करने के लिए उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय (डी. आई. टी. सी.) द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी को अनुमति देनी चाहिए और/या मुफ्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
  • इकाई को उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय को योजना के तहत निर्दिष्ट सभी आवश्यक रिपोर्ट, जानकारी और दस्तावेज, या उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय द्वारा आवश्यक या निर्देशित, समय-समय पर या जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत करने चाहिए।
  • आवेदक को तथ्यों की गलत व्याख्या या दुरुपयोग के मामले में प्राप्त रियायतों को 10 गुना वापस करने का प्रयास करना चाहिए

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:

यात्रा, आवास, भोजन, मानदेय और उपहार से संबंधित लागत योग्य लागत की गणना में शामिल करने के लिए पात्र नहीं हैं।

  • सामान्य प्रबंधन, प्रशासनिक कौशल वृद्धि, या तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण लागत जो रसद और भंडारण के परिचालन पहलुओं से सीधे संबंधित नहीं है, प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं हैं

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड (Aadhaar & PAN Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / पहचान पत्र
  • उद्यम / व्यवसाय का पंजीकरण प्रमाण पत्र (Udyam / MSME Registration)
  • सक्रिय बैंक खाता विवरण एवं पासबुक (बैंक स्टेटमेंट)
  • परियोजना रिपोर्ट / बिजनेस प्लान (DPR / Business Plan)
  • जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि विशेष श्रेणी सब्सिडी हेतु लागू हो)
  • किरायेदारी समझौता या व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

प्रोत्साहन का लाभ उठाने की इच्छा रखने वाली संस्था को पहले गोवा ऑनलाइन पोर्टल (www.goaonline.gov.in) पर पंजीकृत होना चाहिए और पोर्टल के माध्यम से पहले से ही आवश्यक व्यावसायिक अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। ऊपरी दाएँ कोने में, रजिस्टरपर क्लिक करें।

  • चरण 2: अगले पृष्ठ पर, ओ. टी. पी. का उपयोग करके अपने ईमेल आई. डी. और मोबाइल नंबर को सत्यापित करें। आपको पंजीकरण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
  • चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, पंजीकरण प्रपत्र के सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें। एक लॉगिन नाम और एक मजबूत पासवर्ड बनाएँ। घोषणा और नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें, और चेकबॉक्स पर टिक करें। कैप्चा कोड भरें और 'रजिस्टर/साइन अप' पर क्लिक करें।
  • चरण 4: अपने लॉगिन नाम और पासवर्ड का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉग इन करें। कैप्चा कोड भरें और 'लॉग इन' पर क्लिक करें।
  • चरण 5: शीर्ष रिबन में, "सेवाओं "पर क्लिक करें, फिर आईटीपर क्लिक करें। लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर पर प्रोत्साहन पर क्लिक करें। आपको योजना के लिए आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा। सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
  • चरण 6: आवेदन जमा करें। एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या उत्पन्न होगी। भविष्य के संदर्भ के लिए इस संख्या को नोट करें। ######आवेदन के बाद की प्रक्रियाएँ
  • चरण 1: आवेदन की प्राप्ति पर, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय को आवेदन पत्र और जमा किए गए दस्तावेजों में किसी भी कमी के लिए आवेदक से पूछताछ करनी चाहिए।
  • चरण 2: आवेदन और प्रस्तुत दस्तावेजों के सफल सत्यापन पर, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय को इकाई का निरीक्षण करने और चेकलिस्ट के साथ परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी रिकॉर्ड/दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए एक अधिकारी को नामित करना चाहिए। निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं और उन्हें 48 घंटों के भीतर पोर्टल पर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करनी चाहिए; रिपोर्ट उद्यमी को उनके लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
  • चरण 3: निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, आवेदन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गोवा निवेश संवर्धन और सुविधा बोर्ड को उचित परिश्रम के लिए चिह्नित किया जाता है।
  • चरण 4: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (गोवा-आई. पी. बी.) से सिफारिश प्राप्त करने के बाद, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय प्रोत्साहन समीक्षा समिति के समक्ष रखे जाने वाले प्रत्येक मामले के लिए एक मूल्यांकन नोट तैयार करेगा। उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय दावों पर विचार-विमर्श करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए प्रोत्साहन समीक्षा समिति की बैठक बुलाएगा।
  • चरण 5: प्रोत्साहन समीक्षा समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय प्रोत्साहन वितरण के लिए लेखा विभाग के समक्ष रखने के लिए अनुमोदन पत्र तैयार करेगा। सभी स्वीकृत दावों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाएगा और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए संबंधित संस्थाओं को वितरित किया जाएगा। <बीआर>

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: goaprintingpress.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: क्या गोवा राज्य रसद और भंडारण प्रोत्साहन योजनाः कौशल विकास के लिए अनुदान (GSLWIS-STSD) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

उत्तर: हां, इस योजना के लिए आधिकारिक पोर्टल goaprintingpress.gov.in अथवा संबंधित राज्य के उद्योग/उद्यमिता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

प्र. 2: योजना के तहत सब्सिडी या वित्तीय सहायता का भुगतान कैसे होता है?

उत्तर: स्वीकृत वित्तीय सहायता अथवा सब्सिडी राशि सीधे आवेदक/उद्यमी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते अथवा संबंधित बैंक ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए जमा की जाती है।

प्र. 3: क्या आवेदन करने के लिए कोई आधिकारिक शुल्क लगता है?

उत्तर: नहीं, आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।

प्र. 4: आवेदन के बाद फॉर्म की स्थिति (Status) कैसे जांचें?

उत्तर: आप पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (Application ID एवं Password) अथवा पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए 'Track Application Status' पर जाकर अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति जांच सकते हैं।

प्र. 5: क्या नए और पुराने दोनों तरह के व्यवसाय इसके लिए पात्र हैं?

उत्तर: अधिकांश योजनाओं में नया उद्यम शुरू करने (Greenfield) और मौजूदा व्यवसाय के आधुनिकीकरण या विस्तार (Brownfield) दोनों के लिए निर्धारित शर्तों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

गोवा राज्य रसद और भंडारण प्रोत्साहन योजनाः कौशल विकास के लिए अनुदान (GSLWIS-STSD)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।

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