केंद्रीय बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सहायताइस योजना का मूल उद्देश्य बिजली बुनकरों को प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना

पावरलूम बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना (GISPW): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

By Pratiyogita KoshPublished 2026-10-11About 7 min read

In short: इस योजना का मूल उद्देश्य बिजली बुनकरों को प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना के कारण आंशिक और स्थायी विकलांगता के मामले में बीमा कवर प्रदान करना है।

इस योजना का मूल उद्देश्य बिजली बुनकरों को प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना के कारण आंशिक और स्थायी विकलांगता के मामले में बीमा कवर प्रदान करना है।

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  1. योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)

पावरलूम बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना (GISPW)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन Ministry Of Textiles, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)

विवरणजानकारी
योजना का नामपावरलूम बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना (GISPW)
प्रदाता विभाग / मंत्रालयMinistry Of Textiles, भारत सरकार
योजना का स्तरकेंद्रीय बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सहायता
लक्षित क्षेत्र / राज्यअखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक)
लाभ का प्रकारवित्तीय सहायता / बीमा सुरक्षा / रियायती ऋण (DBT)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल)
आधिकारिक पोर्टलtxcindia.gov.in

3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)

इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  1. सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में, 60,₹000/- की बीमित राशि नामांकित व्यक्ति को देय होगी।
  2. दुर्घटना से मृत्यु या दुर्घटना के कारण आंशिक/पूर्ण स्थायी अक्षमता की स्थिति में, निम्नलिखित लाभ देय होंगेः-दुर्घटना के कारण मृत्यु होने परः ₹ 1,50,000-दुर्घटना के कारण स्थायी कुल अक्षमताः ₹ 1,50,000-दुर्घटना के कारण स्थायी आंशिक अक्षमताः ₹75,000/
  • शैक्षिक लाभः
  • शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) के तहत नौवीं से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले दो बच्चों के लिए प्रति छमाही प्रति बच्चे ₹600/- का शैक्षिक अनुदान अधिकतम 4 वर्षों के लिए। प्रीमियम: प्रति सदस्य कुल वार्षिक प्रीमियम ₹470/- इस प्रकार साझा किया जाएगाः-भारत सरकार का योगदानः ₹290/- श्रमिकों/बुनकरों का योगदानः ₹80/- सामाजिक सुरक्षा कोष से योगदानः ₹100/
  • योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।

4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. पावरलूम बुनकर जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के बीच है।
  2. यह योजना बी. पी. एल./ए. पी. एल. श्रेणियों के संदर्भ में उनकी स्थिति की परवाह किए बिना पावरलूम श्रमिकों/बुनकरों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू होगी।
  3. यह योजना पावरलूम पर बुनाई की गतिविधि में लगे पावरलूम श्रमिकों के परिवारों और ट्विस्टिंग, वाइंडिंग, वार्पिंग और साइजिंग जैसी पूर्व-बुनाई/प्रारंभिक गतिविधियों में लागू होती है।
  4. स्व-नियोजित बुनकर परिवार जिनके पास 4 से अधिक करघे नहीं हैं, वे भी पात्र होंगे।
  5. योजना के उद्देश्य के लिए परिवार लाभार्थी और उसका जीवनसाथी होगा और उनमें से केवल एक ही कवरेज के लिए पात्र होगा।
  6. यह योजना वार्षिक आधार पर चालू है अर्थात भुगतान किया गया प्रीमियम आवेदक को इस बीमा योजना के तहत एक वर्ष के लिए कवर करेगा। वह 59 वर्ष की आयु तक प्रीमियम का भुगतान करके 12वीं योजना अवधि के दौरान हर वर्ष बीमा जारी रख सकते हैं।

5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:

  1. वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
  2. गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
  3. ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
  4. बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।

6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
  • सक्रिय बैंक पासबुक / खाता विवरण
  • सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।

7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • आवेदन प्रक्रिया
  • चरण 1: एक संभावित लाभार्थी को एक आवेदन-भरना होगा और उसे प्रीमियम के अपने हिस्से के साथ नोडल एजेंसी को जमा करना होगा।
  • चरण 2: पावरलूम सेवा केंद्र (पी. एस. सी.), क्षेत्रीय(आर. ओ.) और कर्नाटक राज्य कपड़ा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (के. एस. टी. आई. डी. सी.) पावरलूम श्रमिकों/बुनकरों को योजना के तहत सदस्यों के रूप में नामांकित करेंगे, उनका प्रीमियम एकत्र करेंगे और प्रत्येक महीने की 25 तारीख तक संबंधित आर. ओ./के. एस. टी. आई. डी. सी. को प्रीमियम के साथ आवेदन भेजेंगे।
  • चरण 3: प्रीमियम राशि आर. ओ./के. एस. टी. आई. डी. सी. को एल. आई. सी. के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भेजी जानी चाहिए और संबंधित क्षेत्राधिकार वाले एल. आई. सी. कार्यालय के स्थान पर देय होनी चाहिए।
  • चरण 4: आर. ओ. और के. एस. टी. आई. डी. सी., जैसा भी मामला हो, विवरण और प्रीमियम की प्राप्ति पर, एक समूह के रूप में श्रमिकों से प्राप्त आवेदनों को लाभार्थी से प्राप्त प्रीमियम की राशि के साथ संकलित करेंगे और इसे महीने के अंतिम कार्य दिवस तक एल. आई. सी. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करेंगे। टिप्पणी 1: कपड़ा आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) कर्नाटक के मामले को छोड़कर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां होंगी, जहां नोडल एजेंसी कर्नाटक राज्य कपड़ा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (केएसटीआईडीसी), बैंगलोर होगी। टिप्पणी 2: उनकी जिम्मेदारियों में पावरलूम श्रमिकों/बुनकरों को योजना के लाभों के बारे में संवेदनशील बनाना, योजना के तहत अधिक से अधिक पावरलूम श्रमिकों/बुनकरों का नामांकन करना और उन्हें आवेदन भरने में सुविधा प्रदान करना शामिल है। नोट 3: इन नोडल एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही दी जाएगी कि श्रमिकों/बुनकरों का योगदान समय पर पहुंचे ताकि वे योजना के बीमा लाभों से वंचित न रहें और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि श्रमिकों/बुनकरों को उनका दावा प्राप्त करने में असुविधा न हो। नोट 4: आवेदन और प्रीमियम राशि के साथ लाभार्थियों की सूची प्राप्त होने पर, एल. आई. सी. अगले कैलेंडर महीने के पहले दिन से मास्टर पॉलिसी जारी करेगा। नोट 5: एक बार भुगतान किए गए प्रीमियम को वापस नहीं किया जाएगा। नोट 6: सदस्य द्वारा अगले वर्ष के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान न करने की स्थिति में, बीमा कवर अपने आप बंद हो जाएगा। हालाँकि, लाभार्थी आवश्यक प्रीमियम के भुगतान के बाद योजना में फिर से शामिल होने के लिए स्वतंत्र होगा। नोट 7: यदि कोई पावरलूम कर्मचारी बीमा कवर की अवधि के दौरान एक इकाई से दूसरी इकाई में अपना रोजगार बदलता है, तो वह योजना का लाभार्थी होने के नाते, नोडल एजेंसी को इस तरह के बदलाव के बारे में सूचित करेगा। नोट 8: सरकार से धन प्राप्त होने पर, प्रीमियम के अपने हिस्से के लिए, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय संबंधित क्षेत्र में प्रत्येक महीने के दौरान नामांकित श्रमिकों की संख्या के आधार पर एल. आई. सी. के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को धन जारी करेगा।

दावा प्रक्रिया:

  • चरण 1: मृत्यु या अक्षमता के मामले में, संबंधित नामांकित व्यक्ति/लाभार्थी दुर्घटना/पोस्टमार्टम परीक्षा रिपोर्ट/चिकित्सा प्रमाण पत्र/छुट्टी प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों के मामले में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र/पुलिस शिकायत (एफ. आई. आर.) के साथ नोडल एजेंसी के माध्यम से एल. आई. सी. को अपना दावा प्रस्तुत करेगा। (दावा)
  • चरण 2: नोडल एजेंसी दावे के कागजात के साथ इसे एल. आई. सी. यानी एल. आई. सी. को भेजने की व्यवस्था करेगी। वह शाखा जिसने मूल रूप से बीमा कवर को अंतिम रूप दिया है।
  • चरण 3: एल. आई. सी. सीधे लाभार्थी को ए/सी भुगतान चेक/एन. ई. एफ. टी./आर. टी. जी. एस. भेजकर दावों का निपटारा करेगा; हालाँकि, इस आशय की सूचना संबंधित नोडल एजेंसी को दी जानी चाहिए।

8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)

  • आधिकारिक वेबसाइट: txcindia.gov.in
  • राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
  • हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।

9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)

प्र. 1: पावरलूम बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना (GISPW) का लाभ किन्हें मिल सकता है?

उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

प्र. 2: पावरलूम बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना (GISPW) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल txcindia.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?

उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।

10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)

पावरलूम बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना (GISPW)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।

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