घरेलु हिन्सा की पिडिता के लिए सहायता योजना (GHPKLSY): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए "घरलू हिंसा पीड़ित के लिए सहायता" योजना शुरू की, जिसमें वित्तीय सहायता, कानूनी सहायता और आश्रय सहित विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गई।
मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए "घरलू हिंसा पीड़ित के लिए सहायता" योजना शुरू की, जिसमें वित्तीय सहायता, कानूनी सहायता और आश्रय सहित विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गई।
- ##
- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
घरेलु हिन्सा की पिडिता के लिए सहायता योजना (GHPKLSY)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | घरेलु हिन्सा की पिडिता के लिए सहायता योजना (GHPKLSY) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार |
| योजना का स्तर | मध्य प्रदेश राज्य कल्याणकारी सरकारी योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | मध्य प्रदेश के पात्र निवासी |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | mpwcdmis.gov.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
पीड़ित को निम्नानुसार सहायता दी जाएगी1। यदि शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान के परिणामस्वरूप 40 प्रतिशत से कम की अक्षमता होती है, तो ₹ 2,00,000 तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यदि शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान होने के कारण अक्षमता 40 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो मुआवजा अधिकतम ₹ 4,00,000-तक बढ़ जाता है
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक केवल महिलाएँ और लड़कियाँ होनी चाहिए।
- आवेदक घरेलू हिंसा से प्रभावित होना चाहिए।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:
<बीआर>
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- घटना की तारीख से 1 साल के भीतर आवेदक (पीड़ित/आश्रित) द्वारा सुरक्षा अधिकारी/प्रशासक को एक आवेदन जमा करना होगा। यदि किसी भी माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, तो सुरक्षा अधिकारी/प्रशासक घरेलू हिंसा की घटना का संज्ञान ले सकते हैं और आवेदन प्राप्त करने के लिए स्वयं आवेदक से संपर्क कर सकते हैं।
- घटना के लिए दर्ज की गई प्राथमिकी की एक प्रति आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए।
- सुरक्षा अधिकारी/प्रशासक अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजेंगे।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी सरकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा शारीरिक चोट का मूल्यांकन कराएगा।
- इस योजना के तहत प्राप्त आवेदन को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के समक्ष विचार/निर्णय के लिए रखा जाएगा। जिला कलेक्टर-अध्यक्ष
- पुलिस अधीक्षक-सदस्य
- मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी-सदस्य
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास विभाग-सदस्य सचिव।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा मंजूरी जारी की जाएगी।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: mpwcdmis.gov.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: घरेलु हिन्सा की पिडिता के लिए सहायता योजना (GHPKLSY) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पात्र निवासी के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: घरेलु हिन्सा की पिडिता के लिए सहायता योजना (GHPKLSY) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल mpwcdmis.gov.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
घरेलु हिन्सा की पिडिता के लिए सहायता योजना (GHPKLSY)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, mpwcdmis.gov.in, before you apply or pay.
Related guides
- इंदिराम्मा विकलांग पेंशन (शहरी) (IDP-U)"इंदिराम्मा विकलांग पेंशन (शहरी)" योजना का उद्देश्य 40 प्रतिशत या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक
- अनुसूचित जाति के लिए ऋण आधारित योजनाएं-सावधि ऋण (टी. एल.) (CBSSC-TL)अनुसूचित जाति श्रेणी के उद्यमियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक ऋण योजना
- एम. एससी. के लिए राज्य कृषि थीसिस अनुदान कृषि (SATGMSA)योजना "एम. एससी. के लिए राज्य कृषि थीसिस अनुदान। नागालैंड सरकार के कृषि विभाग ने एम. एससी पास क
- गोवा राज्य रसद और भंडारण प्रोत्साहन योजनाः बिजली शुल्क पर सब्सिडी (GSLWIS-SED)इस योजना का उद्देश्य राज्य में रसद और भंडारण उद्योग के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
- Literary Award (LAGOA)The scheme aims to encourage Goan Konkani and Marathi writers, who are Goan by birth, by recogn
- सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा योजना-राजस्थान (SDPSR)इस योजना का उद्देश्य भारत के लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी की तीर्थयात्रा करने वाले तीर्थयात्रिय
- गेहूँ की खरीद से संबंधित भुगतान (PRTWP)इस योजना का उद्देश्य सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचे जाने वाले गेहूं के लिए किसानों को समय पर ऑनला
- 50 प्रतिशत से अधिक विकलांग पूर्व सैनिकों की बेटी की शादी के लिए विवाह अनुदान (MGMDWDESMD)इस योजना के तहत, युद्ध-विकलांग पूर्व सैनिकों की प्रत्येक आश्रित बेटी की शादी के लिए 21,₹000/- क
- EWS CertificateCourse guide
- IGRSUPCourse guide
- UP BhulekhCourse guide
This guide is general information compiled by Pratiyogita Kosh. It does not quote fees, stamp duty rates or dates, because they change by order and by year. Confirm all details on the official portal before you act. We are not a government body, we are not affiliated with any department mentioned, and we do not issue certificates or process applications. Beware of agents who ask for money to "speed up" a government service. Sources and review information · Report a correction.

