हरित व्यवसाय योजना (GBS): लाभ राशि, पात्रता नियम, आवश्यक दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
In short: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा हरित व्यापार योजना शुरू की गई है।
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और आय पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा हरित व्यापार योजना शुरू की गई है।
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- योजना का परिचय एवं उद्देश्य (Overview)
हरित व्यवसाय योजना (GBS)सरकार द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लाभकारी एवं जनकल्याणकारी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग को वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निर्धारित मानकों के अनुसार लाभ दिया जाता है। योजना का संपूर्ण संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकारद्वारा पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है।
2. मुख्य विशेषताएं एवं संक्षिप्त विवरण (Key Highlights)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | हरित व्यवसाय योजना (GBS) |
| प्रदाता विभाग / मंत्रालय | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार |
| योजना का स्तर | केंद्रीय कल्याणकारी सरकारी योजना |
| लक्षित क्षेत्र / राज्य | अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) |
| लाभ का प्रकार | प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता / अनुदान / कल्याणकारी लाभ (DBT) |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन (आधिकारिक पोर्टल) |
| आधिकारिक पोर्टल | nskfdc.nic.in |
3. मिलने वाले लाभ एवं वित्तीय सहायता (Benefits & Assistance)
इस योजना के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
सहायता की मात्रा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एन. एस. एफ. डी. सी.) एन. एस. एफ. डी. सी. सावधि ऋण ऋण नीति के तहत अनुमत आवश्यकता-आधारित ऋण, प्रवर्तक योगदान और विशेष केंद्रीय सहायता (एस. सी. ए.) द्वारा प्रदान की जा रही मार्जिन राशि, अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और विशेष घटक योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की केंद्रीय-क्षेत्र योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बी. पी. एल.) के लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को ध्यान में रखते हुए विशेष घटक योजना के लिए 10,000 रुपये या इकाई लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, प्रदान करेगा। ब्याज दरेंयोजना इकाई लागत अधिकतम ऋण सीमा इकाई लागत के 90 प्रतिशत तक ब्याज प्रति वर्ष ब्याज प्रति वर्ष एस. सी. ए./सी. ए. बी. लाभार्थी हरित व्यवसाय योजना (जी. बी. एस.) रु.
- 50 लाख रु.
- 75 लाख से अधिक 2%4% रु। 50 लाख और रु. तक। 15.00 लाख रु. 13.50 लाख 3%6% रुपये से अधिक। 15.00 लाख रुपये तक। 30.00 लाख रु. 27.00 लाख 4%7% (महिला लाभार्थियों के मामले में ब्याज के एनएसकेएफडीसी हिस्से से 1 प्रतिशत की छूट।) योजना के तहत ऋण का पुनर्भुगतान तिमाही किश्तों में किया जाएगा, जिसमें 06 महीने की अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 10 साल की अवधि शामिल है। इसके अलावा, एस. सी. ए. को निधि उपयोग के लिए 120 दिनों की मोहलत अवधि की अनुमति है।
योजना का मुख्य लक्ष्य लक्षित वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और उनके समग्र आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना है।
4. योजना की पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित प्रमुख शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
सफाई कर्मचारी, सफाईकर्मी और उनके आश्रित इस योजना के लिए पात्र हैं।
5. किसे नहीं मिलेगा लाभ? (Exclusions)
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों के आवेदक अपात्र माने जा सकते हैं:
- वे आवेदक जो निर्धारित राज्य अथवा लक्षित वर्ग की पात्रता मानदंड पूरे नहीं करते।
- गलत, भ्रामक अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदक।
- ऐसे व्यक्ति अथवा परिवार जो पहले से किसी समान केंद्रीय अथवा राज्य योजना के तहत पूर्ण वित्तीय अनुदान प्राप्त कर रहे हों।
- बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं द्वारा डिफॉल्टर घोषित किए गए व्यक्ति।
6. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्पष्ट डिजिटल प्रति तैयार रखें:
- आवेदक का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- मूल निवास प्रमाण पत्र / स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)
- सक्रिय बैंक पासबुक एवं पहचान प्रमाण
- सक्रिय बैंक खाता पासबुक (आधार लिंक, DBT भुगतान हेतु)
- आय प्रमाण पत्र (माता-पिता / आवेदक की वार्षिक आय का प्रमाण)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि विशेष आरक्षित वर्ग लाभ हेतु लागू हो)
- पासपोर्ट साइज नवीन फोटोग्राफ एवं मोबाइल नंबर> उपयोगी सुझाव: यदि आपके दस्तावेजों, पहचान पत्रों या फोटो की फाइल साइज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए अधिक है, तो आप हमारे मुफ्त PDF Compressor और Image Compressor टूल का उपयोग करके आसानी से फाइल साइज कम कर सकते हैं।
7. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Application Process)
योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
लाभार्थी एन. एस. के. एफ. डी. सी. की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस. सी. ए.) के जिला कार्यालयों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर. आर. बी.) की शाखाओं और राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण आवेदन जमा करते हैं। एस. सी. ए./आर. आर. बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के जिला कार्यालय इन आवेदनों को जांच के बाद अपने मुख्य कार्यालयों में भेजते हैं। एस. सी. ए./आर. आर. बी./राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा परियोजना प्रस्तावों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा है और व्यवहार्य परियोजनाओं को उनकी सिफारिशों के साथ एन. एस. के. एफ. डी. सी. को भेजा जाता है।
8. आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर एवं संपर्क सूत्र (Official Contacts)
- आधिकारिक वेबसाइट: nskfdc.nic.in
- राष्ट्रीय सरकारी योजना पोर्टल: myscheme.gov.in
- हेल्पलाइन सहायता: योजना से संबंधित किसी भी पूछताछ, तकनीकी समस्या अथवा आवेदन की स्थिति जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर दिए गए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें अथवा संबंधित नोडल कार्यालय से जानकारी लें।
9. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions - FAQs)
प्र. 1: हरित व्यवसाय योजना (GBS) का लाभ किन्हें मिल सकता है?
उत्तर: यह योजना मुख्य रूप से अखिल भारतीय (सभी राज्यों के नागरिक) के लिए संचालित है जो योजना के विहित दिशा-निर्देशों एवं पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
प्र. 2: हरित व्यवसाय योजना (GBS) के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदक आधिकारिक पोर्टल nskfdc.nic.in अथवा संबंधित विभागीय कार्यालय / सीएससी (CSC) केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्र. 3: क्या योजना के तहत लाभ सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है?
उत्तर: हाँ, अधिकांश वित्तीय सहायता एवं सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है।
10. निष्कर्ष एवं महत्वपूर्ण सलाह (Conclusion)
हरित व्यवसाय योजना (GBS)लक्षित वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी कदम है। सभी पात्र नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार कर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से समय पर अपना आवेदन सुनिश्चित करें।
हमेशा ध्यान रखें कि आवेदन केवल अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें और किसी भी अज्ञात व्यक्ति या अनधिकृत एजेंट को कोई शुल्क न दें।
अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और प्रमाण पत्रों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे सरकारी योजनाएं अनुभाग का अवलोकन करें। साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी हेतु हमारे कोर्स गाइड्स और कॉलेज डायरेक्टरी का लाभ उठाएं।
Check the official source
This service is run by the सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार. Rules, forms, fees and timelines are set by government orders and can change. Always confirm them on the official website, nskfdc.nic.in, before you apply or pay.
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